खुशहाल बचपन अभियान’’ समेकित बाल विकास योजना का एक दिवसीय उन्मुखीकरण कार्यशाला का किया गया आयोजन
नवादा : उप विकास आयुक्त दीपक कुमार मिश्रा की अध्यक्षता में आज समाहरणालय के सभागार में ’’खुशहाल बचपन अभियान’’ समेकित बाल विकास योजना का एक दिवसीय उन्मुखीकरण कार्यशाला का आयोजन किया गया। उप विकास आयुक्त ने बताया कि खुशहाल बचपन अभियान का मुख्य उद्देष्य जीरो से 06 साल के बच्चे के लिए एक मजबूत नींव तैयार करना है। यह अभियान सीडीपीओ, पर्यवेक्षिका, आंगनबाड़ी सेविका एवं समुदाय द्वारा मिलकर चलाया जायेगा। बच्चे के समग्र विकास के अन्तर्गत शारीरिक विकास एवं वृद्धि, स्वास्थ्य एवं पोषण, सामाजिक, मानसिक, संज्ञानात्मक, भाषीय, संख्यात्मक विकास में सुधार के लिए हर आवश्यक कदम उठाया जायेगा। इसमें कोताही करने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई सुनिश्चित है।
पंचायती राज संस्थाओं, स्वयं सहायता समूह, स्वयं सेवकों, धार्मिक नेताओं एवं समुदाय के सहयोग से आंगनबाड़ी केन्द्र के सेवाओं को मजबूत किया जायेगा। उन्होंने बताया कि आंगनबाड़ी केन्दों में अपर्याप्त सेवा एवं सुविधा 0 से 06 वर्ष के बच्चों के समग्र विकास एवं बृद्धि को बाधित कर रहा है। इसलिए खुशहाल बचपन अभियान की आवष्यकता है। राजेष कुमार पिरामल के द्वारा बताया गया कि ऑगनबाड़ी केन्द्रों में नामांकित जीरो से 06 वर्ष के बच्चों में बाल्यावस्था, देखभाल, शिक्षा में सुधार, स्वास्थ्य और पोषण में सुधार लाना आवष्यक है। इसके लिए पिरामल के माध्यम से 100 ऑगनबाड़ी केन्द्रों का चयन किया गया है। जिसमें पकरीबरावां 40, काषीचक, रोह और हिसुआ में 20-20 केन्द्रों का चयन किया गया है। उन्होंने बताया कि नवजात बच्चों के बेहतर मानसिक, शारीरिक और भवनात्मक विकास के लिए 06 माह तक बच्चों को केवल माॅ का स्तनपान करायें। 0-06 वर्ष की आयु तक बच्चों में मस्तिष्क का 90 प्रतिषत विकास हो जाता है। उन्होंने बताया कि 06 माह से उपर के बच्चों को 220 ग्राम अनाज अवष्य खिलाएं।
बाल विवाह के दुष्परिणाम के बारे में भी विस्तार से उपस्थित अधिकारियों को बताया गया। बाल विवाह से बच्चों का शारीरिक और मानसिक विकास नहीं होता है और कम उम्र में ही बहुत सारी जिम्मेदारियां उनके कन्धों पर आ जाती है। बाल विवाह रोकने के लिए सभी आवष्यक कदम उठाने का निर्देष दिया गया। यह एक सामाजिक कुप्रथा है, जिसको हम सभी को मिलकर मिटाने का संकल्प लेना है। ज्ञान का दीपक जलाना है",बाल विवाह मिटाना है।’’बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के बारे में विस्तार से अवगत कराया गया।
आज की बैठक में श्री राम कुमार प्रसाद सिविल सर्जन नवादा, श्री विकास पाण्डेय जिला बाल संरक्षण पदाधिकारी, श्री सत्येन्द्र प्रसाद डीपीआरओ, श्री संजय कुमार जिला कल्याण पदाधिकारी, श्रीमती राजकुमारी पदाधिकारी महिला हेल्पलाईन, पिरामल के प्रतिनिधि राजेष कुमार, सभी सीडीपीओ, महिला पर्यवेक्षिका आदि उपस्थित थे।
Apr 19 2023, 19:51