अग्निशमन पदाधिकारी और डीपीआरओ की हुई बैठक, जिले में बढ़ते हुए अग्निकांड की रोक-थाम के लिए किये विचार-विमर्श
नवादा:- आज सूचना एवं कार्यालय, नवादा में अग्निशमन पदाधिकारी सोम बहादुर तमंग और सत्येन्द्र प्रसाद जिला सूचना एवं जन सम्पर्क पदाधिकारी नवादा ने जिले में बढ़ते हुए अग्निकांड की रोक-थाम के लिए विमर्श किये।
श्री तमंग ने बताया कि फरवरी से अप्रैल 2023 तक कई मकानों एवं गेहूं की फसलों में आगलगी की घटना हुई है। कुछ किसान कृषि विभाग के प्रतिबंध के बावजूद भी खेतों में अवशेष फसल को जलाते हैं, इससे गेहूं की फसलों में अग्निकांड की समस्या बढ़ी है। गर्मी के दिनों में उच्च तापमान मिलने से अग्नि भयंकर रूप धारण कर लेती है, जिससे जान-माल की काफी हानि होती है। अग्निशमन पदाधिकारी ने बताया कि किसानों की लापरवाही से 11 स्थलों पर गेंहू के खेत में एवं 16 मकानों में अग्निकांड की समस्या हुई है। अग्नि कांड की रोकथाम में स्थानीय लोगों का अपेक्षित सहयोग नहीं मिलता है।
उन्होंने कहा कि अग्निकांड से निपटने के लिए जिले में कुल 10 अग्निशमन की छोटी गाड़ियां एवं 03 बड़ी गाड़ियां है। बड़ी गाड़ी की क्षमता 45 हजार लीटर है, जबकि छोटी गाड़ी की क्षमता 400 लीटर मात्र है।
अग्निशमन पदाधिकारी ने बताया कि समय पर सही रूट चार्ट के साथ अग्निकांड की सूचना प्राप्त होती है तो तत्काल नजदीक के अग्निशमन गाड़ियों को भेजकर अग्निकांड पर रोक-थाम कर दिया जाता है। उन्होंने जिले के विभिन्न केन्द्रों पर संस्थापित अग्निशमन के कर्मचारियों एवं उनके मोबाईल नम्बर है। अग्निकांड की रोक थाम के लिए निम्न मोबाईल नम्बरों पर सम्पर्क स्थापित किया जा सकता है:- 7485805890 एवं 9472642833
लगातार बढ़ती गर्मी, तेज गर्म पछुआ हवा को देखते हुए आगजनी की घटनाओं एवं संभावित हिट बेव (लू) से बचाव के लिए जिला प्रशासन नवादा आवश्यक कदम उठा रहा है। सर्तकता एवं जानकारी रखकर हम आगजनी की घटनाओं एवं संभावित हिट बेव से बचाव कर सकते हैं। सभी विभागों के द्वारा इसके लिए आवष्यक तैयारी की गई है। सभी शिक्षण संस्थानों और आंगनबाड़ी केन्द्रों पर ओआरएस घोल का पैकेट अनिवार्य रूप से रखने का निर्देश दिया गया है। आगलगी की घटनाओं को रोक थाम के लिए सावधानी अति आवश्यक है। इसके लिए जन जागरूकता भी किया जा रहा है। चैक चैराहों पर पेयजल के लिए प्याऊ की व्यवस्था की जा रहा है। सभी बंद पड़े चापाकलों को अविलंब मरम्मत करने का निर्देश दिया गया है। आवष्यकता पड़ने पर टैंकलोरी की भी व्यवस्था की जायेगी, जिसकी व्यवस्था करने का निर्देश पीएचईडी को दिया गया है।
तेज हवा में खुली जगह पर खाना न पकाएं, यदि संभव हो तो चूल्हे के चारों ओर घेरा लगा दें। किसी भी जलती हुई पदार्थ को सोने के पूर्व अच्छी तरह से बुझा दें। अग्निकांड से बचने के लिए घरों में 11ः00 बजे के पूर्व एवं 04ः00 बजे के बाद ही खाना बनाएं। जलती हुई बीड़ी, सिगरेट एवं माचिस को खेतों में लगी फसल या खलिहान में कदापि नहीं फेकें।
नवादा से राकेश कुमार चंदन
Apr 10 2023, 19:28