उमेश अपरहण केस में अतीक अहमद समेत तीन को आजीवन कारावास
प्रयागराज/ लखनऊ । उमेश पाल अपहरण मामले में प्रयागराज की एमपी-एमएलए कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। इस पूरे मामले में अतीक अहमद समेत तीन दोषियों को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके अलावा एक-एक लाख का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माने की राशि उमेश पाल के परिवार को देनी होगी। पहली बार किसी मामले में अतीक अहमद को सजा हुई है। आज ही कोर्ट ने तीनों आरोपियों को दोषी करार दिया था। यह जानकारी उमेश पाल के वकील ने बाहर आकर खुद ही किया। यह फैसला आने के बाद कोर्ट के बाहर लोग खुशी मनाते हुए सीएम योगी के जिंदाबाद के नारे लगाए गए। यह केस करीब 17 सालों से चल रहा था।
कोर्ट ने अशरफ के अलावा इन्हें भी निर्दोष करार कर दिया
उमेश पाला अपहरण केस में अतीक अहमद के भाई अशरफ अहमद समेत सात आरोपियों को निर्दोष करार दिया गया है। प्रयागराज की स्पेशल एमपी-एमएलए कोर्ट ने अतीक अहमद, सौलत हनीफ और दिनेश पासी दोषी करार दिया गया था। इस केस में अशरफ अहमद, फरहान, जावेद, इशार, आसिफ मल्ली और अंसार को निर्दोष करार दिया है।
दोषी ठहराया जाने पर अतीक व अशरफ रोने लगे
प्रयागराज में एमपी एमएलए अदालत ने उमेश पाल के अपहरण मामले में मंगलवार को अतीक अहमद समेत तीन को दोषी ठहारया। फैसला सुनाए जाने के बाद अतीक के अलावा उसका भाई अशरफ भी रोने लगा। इतना ही नहीं कोर्ट ले जाते वक्त वकीलों ने भी अतीक अहमद के साथ धक्का-मुक्की की। वही अतीक को दोषी ठहराये जाने वाले मामले में भाजपा प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने कहा कि योगी सरकार में अतीक के खौफ का अंत हुआ है। अभियोजन पक्ष ने मजबूती से कोर्ट में पक्ष रखा,ये योगी सरकार की मजबूत इच्छाशक्ति से संभव हुआ।
अतीक को फांसी होनी चाहिए थी: उमेश पाल की मां
माफिया अतीक अहमद समेत तीन आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाए जाने के बाद उमेश पाल की मां शांति देवी ने कहा कि अतीक को फांसी होनी चाहिए थी।
अतीक का आतंक खत्म होना चाहिए। मेरे बेटे की हत्या के केस में अतीक को फांसी होनी चाहिए। मेरे बेटे को अतीक ने तीन दिन कैद करके रखा था।
अतीक अहमद को सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली राहत
सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को माफिया अतीक अहमद की उस याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया, जिसमें उसने अपनी जान को खतरा बताते हुए सुरक्षा की मांग की थी। कोर्ट ने कहा अतीक के वकील को इलाहबाद हाईकोर्ट जाने के लिए कहा। सपा के पूर्व नेता अतीक अहमद ने सुप्रीम कोर्ट से अपनी सुरक्षा का अनुरोध करते हुए दावा किया था कि उसे अपनी जान का खतरा है। इस समय अहमदाबाद केंद्रीय जेल में बंद अतीक अहमद ने यह सुनिश्चित करने का निर्देश देने का भी अनुरोध किया है कि पुलिस हिरासत या पूछताछ के दौरान उसे किसी भी तरह से शारीरिक नुकसान नहीं पहुंचाया जाए।
साबरमती से प्रयागराज आने के दौरान नहीं सोया अतीक
बताया जा रहा है कि साबरमती से प्रयागराज लाने के दौरान डर के मारे माफिया अतीक अहमद इस 24 घंटे की सफर में कहीं नहीं सोया। वैन में सोने के लिए जगह भी नहीं थी। इसके अलावा अपनों के आने के बाद उसका विश्वास मजबूत जरूर हुआ था लेकिन तनाव लगातार बना रहा। इसके अलावा मंगलवार को आने वाले कोर्ट के फैसले को लेकर भी वह चिंतित रहा। सूत्र के अनुसार वह लगातार जागता रहा। बीच-बीच में उसने झपकी जरूर ली।
Mar 28 2023, 17:52