अपहरण, मारपीट मामले में आरोपियों को तीन साल कारावास की हुई सजा, बीस साल बाद आया फैसला
जहानाबाद :- अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी चतुर्थ श्रीकुलदीप की अदालत ने घर में घुसकर मार-पीट,चोरी, एवं गृहस्वामी को अपहरण के मामले में अभियुक्त बालकेश्वर यादव, नागेंद्र यादव, रंजीत यादव, मुन्ना यादव, सत्येंद्र, ज्वाला यादव, बिद्याभूषण यादव, बृजलाल यादव, दिलीप यादव प्रमोद यादव को भारतीय दंड विधि की धारा 147 में दो साल 323 में एक साल 448 में एक साल 365 में तीन साल और 5000 रुपया अर्थदंड की सजा सुनाई।
वही भादवि की धारा 380 में मुन्ना यादव, बिद्याभूषण यादव को तीन साल की साधारण कारावास की सजा सुनाई। सभी अभियुक्त ग्राम मिर्जापुर घोषी थाना क्षेत्र का निवासी बताया जाता है।
सहायक अभियोजन पदाधिकारी अरुण कुमार राव ने इस केस में कई अभियोजन साक्ष्य की गवाही करवाई। इन्होने बताया कि इस केस के सूचक ग्राम मिर्जापुर घोषी थाना क्षेत्र निवासी अवधेश प्रसाद के घर में 04 जून 2002 को सभी अभियुक्त रायफल लेकर घुसे और बक्सा लेकर चले गए और सूचक के पिता के साथ मारपीट करके अपहरण कर अभियुक्तगण अपने साथ लेकर चले गए थे। इसी क्रम सूचक ने घोषी ओकरी थाना में प्राथमिकी संख्या 142 /2002 अभियुक्तों के विरुद्ध दर्ज करवाया था !
मामला न्यायालय में पहुंचा। जहाँ सभी अभियुक्तों को मारपीट, चोरी और अपहरण के मामले में दोषी करार करते हुए तीन साल की साधारण कारावास की सजा सुनाई।
जहानाबाद से बरुण कुमार
Mar 23 2023, 18:30