नवादा: 11 परीक्षा केन्द्रों के 100 मीटर की परिधि में शांति व्यवस्था बनाये रखने तथा विधि-व्यवस्था संधारण हेतु धारा 144 लागू
नवादा: श्रीमती उदिता सिंह जिला पदाधिकारी, नवादा एवं श्री अम्ब्रीश राहुल पुलिस अधीक्षक के संयुक्तादेश के आलोक में दिनांक 05.03.2023 (रविवार) को तृतीय स्नातक स्तरीय (प्रारंभिक) प्रतियोगिता परीक्षा 2022 स्वच्छ एवं कदाचारमुक्त परीक्षा संचालन हेतु श्री उमेश कुमार भारती अनुमंडल पदाधिकारी नवादा सदर द्वारा 11 परीक्षा केन्द्रों के 100 मीटर की परिधि में शांति व्यवस्था बनाये रखने तथा विधि-व्यवस्था संधारण हेतु धारा 144 के तहत् निषेधाज्ञा लागू की गयी है।
दिनांक 05.03.2023 को परीक्षा एक पाली में 12ः00 बजे पूर्वा0 से 02ः15 बजे अप0 तक होगी।
जिला मुख्यालय एवं सदर अनुमंडल क्षेत्रान्तर्गत में संचालित सभी परीक्षा केन्द्रों के 100 मीटर की परिधि में 11ः00 बजे पूर्वा0 से परीक्षा समाप्ति तक निषेधाज्ञा लागू रहेगी तथा निम्न गतिविधियों को निषेध किया गया है:-
1. सभी परीक्षा केन्द्रों के आस-पास 100 मीटर की परिधि में कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, हथियार, लाठी, गड़ासा, बरछा, फल्सा, चाकू, छुरा, विस्फोटक पदार्थ एवं आग्नेयास्त्र ईत्यादि लेकर नहीं घुमेंगे।
2. सभी परीक्षा केन्द्रों के चारों ओर 100 मीटर की परिधि की दूरी के अन्तर्गत किसी सार्वजनिक या प्राईवेट स्थान में निम्नलिखित कोई काम नहीं करेगा:-
मटरगष्ती करना, परीक्षा से संबंधित कोई कागज पत्र या अन्य सामग्री वितरित करवाना अथवा उसका अन्यथा प्रचार करना या प्रचार करवाना, ऐसे अन्य कार्य कलाप में संलग्न होना जिससे परीक्षा का संचालन या उसकी गोपनीयता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो परंतु इस धारा में अन्तर्विष्ट कोई भी बात ऐसे परीक्षा केन्द्र में ली जा रही परीक्षा में शामिल होने वाले परीक्षार्थियों के सद्भावी कार्यकलापों के संबंध में लागू नहीं होगी।
3. सभी परीक्षा केन्द्रों के निषेधाज्ञा के दायरे के अन्तर्गत अथवा परीक्षार्थियों को सुनाई पड़ने की दूरी के अन्तर्गत ध्वनि विस्तारक यंत्र का व्यवहार वर्जित होगा।
4. सभी परीक्षा केन्द्रों पर कोई भी परीक्षार्थी अपने प्रवेश पत्र के अतिरिक्त अन्य कोई भी कागजात यथा-किताब, नोट बुक, मोबाईल फोन अथवा चिट आदि परीक्षा केन्द्रों के अन्दर ले जाना वर्जित रहेगा।
5. स्वच्छ एवं शांतिपूर्ण मूल्यांकन कार्य में किसी प्रकार का अवरोध अथवा अशांति उत्पन्न करना वर्जित रहेगा।
6. यह आदेश दिनांक 05.03.2023 को 11ः00 बजे पूर्वा0 से परीक्षा समाप्ति तक लागू रहेगा।
7. शासकीय कार्य में लगे पदाधिकारियों एवं पुलिस पदाधिकारियों द्वारा धारित आग्नेयास्त्र इस निषेधाज्ञा की परिधि से बाहर रहेगा।
Mar 04 2023, 18:59