झारखंड कैबिनेट के बड़े फैसले: निजी शिक्षण शुल्क, शिक्षकों की नियुक्ति और जेल नियमावली में बदलाव
रांची: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आज झारखंड मंत्रालय में हुई मंत्रिपरिषद की महत्वपूर्ण बैठक में कई अहम निर्णय लिए गए। इन फैसलों में निजी शिक्षण संस्थानों में शुल्क निर्धारण, सरकारी माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति, राष्ट्रीय कैडेट कोर (एनसीसी) कैडेटों के भोजन भत्ते में वृद्धि और नई जेल नियमावली का गठन प्रमुख हैं।
कैबिनेट ने Jharkhand Professional Educational Institutions (Regulation of Fee) Bill, 2025 को स्वीकृति प्रदान की है। इस विधेयक के लागू होने से राज्य के निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्थानों में शुल्क निर्धारण को विनियमित किया जा सकेगा, जिससे छात्रों और अभिभावकों को राहत मिलने की उम्मीद है।
इसके अतिरिक्त, मंत्रिपरिषद ने झारखण्ड सरकारी माध्यमिक (Secondary, Class 9-12) आचार्य, प्रधानाचार्य एवं शिक्षकेत्तर कर्मियों की नियुक्ति एवं सेवाशर्त्त नियमावली, 2025 को भी मंजूरी दे दी है। इस नियमावली के आने से राज्य के सरकारी माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों और अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति और उनकी सेवा शर्तों को लेकर स्पष्ट नियम बन सकेंगे।
युवाओं को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से, राज्य सरकार ने झारखण्ड राज्य के राष्ट्रीय कैडेट कोर (एन.सी.सी.) के कैडेटो के शिविरों के दौरान भोजन भत्ता में वृद्धि करने का भी निर्णय लिया है। इससे एनसीसी कैडेटों को शिविरों में बेहतर भोजन सुविधा मिल सकेगी।
मंत्रिपरिषद ने एक महत्वपूर्ण अनुशासनात्मक मामले में श्री कानु राम नाग, झा०प्र०से० (द्वितीय बैच) के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई में दिए गए दंड "सेवा से हटाया जाना, जो सरकार के अधीन आगामी नियोजन के लिए निरर्हता नहीं होगी," को यथावत रखने की स्वीकृति दी है।
आधारभूत संरचना को मजबूत करने की दिशा में, कैबिनेट ने मधुपुर शहरी जलापूर्ति योजना के लिए कुल ₹ 76,63,95,178/- के पुनरीक्षित तकनीकी स्वीकृति प्राप्त प्राक्कलन पर पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की है। इसके साथ ही, विश्व बैंक संपोषित झारखण्ड म्युनिसिपल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट (JMDP) के अंतर्गत राजस्व वृद्धि के लिए सलाहकार चयन योजना की लागत राशि ₹ 10,70,70,160/- (GST सहित) पर भी पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है।
न्यायालय के आदेशों का अनुपालन करते हुए, मंत्रिपरिषद ने माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय के विभिन्न वादों में पारित न्यायादेश के अनुपालन में संबंधित छह (06) सेवानिवृत्त लिपिकों की सेवा नियमित करते हुए उन्हें अनुमान्य वित्तीय लाभ प्रदान करने की स्वीकृति दी है। इसी क्रम में, उच्च न्यायालय के अन्य मामलों में पारित आदेशों के अनुपालन में श्री सुनील कुमार (पिता श्री शिव शंकर प्रसाद) एवं श्री सुनील कुमार (पिता श्री हनुमान सिंह) की सेवा भी नियमित करने की स्वीकृति दी गई है।
राज्य के अति विशिष्ट व्यक्तियों (VIP/VVIPs) के सरकारी उड़ान कार्यक्रम को सुचारू रूप से जारी रखने के लिए, मंत्रिपरिषद ने वित्त नियमावली के नियम-235 को शिथिल करते हुए नियम-245 के तहत मनोनयन के आधार पर M/s Redbird Airways Pvt. Ltd, New Delhi से ली जा रही विमान सेवा को समान दर एवं शर्तों के साथ छह (06) माह तक विस्तारित करने की स्वीकृति दी है।
ग्रामीण क्षेत्रों में कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के उद्देश्य से, गिरिडीह जिलान्तर्गत "बड़कीटांड-तीनपलली-डोकीडीह-गिरनिया मोड़ पथ (कुल लंबाई-11.065 कि०मी०)" को ग्रामीण कार्य विभाग से पथ निर्माण विभाग को हस्तांतरित करते हुए पुनर्निर्माण कार्य के लिए ₹ 55,20,63,400/- की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई है।
स्वास्थ्य सेवाओं को और सुलभ बनाने के लिए, आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनान्तर्गत 70 वर्ष से अधिक आयु वाले वरिष्ठ नागरिकों को आयुष्मान वय वंदना योजना से आच्छादित करने की स्वीकृति दी गई है। इसके अतिरिक्त, हजारीबाग, दुमका और पलामू के चिकित्सा महाविद्यालयों में लिफ्टों के वार्षिक रख-रखाव एवं संचालन (AMC) के लिए Schindler India Pvt. Ltd. के मनोनयन को स्वीकृति दी गई है।
राज्य में व्यापार की सुगमता को बढ़ावा देने के लिए, मंत्रिपरिषद ने कारखाना अधिनियम, 1948 में संशोधन हेतु कारखाना (झारखण्ड) संशोधन विधेयक, 2025 को स्वीकृति दी है।
केन्द्र प्रायोजित मिशन सक्षम आंगनबाड़ी एवं पोषण 2.0 के तहत पूरक पोषाहार कार्यक्रम के अंतर्गत लाभार्थियों को Take Home Ration (THR) के निर्बाध वितरण को सुनिश्चित करने के लिए वर्तमान आपूर्तिकर्ता से आपूर्ति की अवधि 31 मई 2025 तक विस्तारित करने के प्रस्ताव को भी स्वीकृति दी गई है।
धनबाद में एक महत्वपूर्ण अवसंरचना परियोजना के तहत, NH-32 पर स्थित रेलवे अंडर ब्रिज (RUB) के चौड़ीकरण कार्य की निविदा में निगोशिएटेड राशि को स्वीकृति प्रदान करने के लिए निविदा प्रक्रिया में छूट दी गई है।
शराब के खुदरा बिक्री को विनियमित करने के लिए, मंत्रिपरिषद ने "झारखंड उत्पाद (मदिरा की खुदरा बिक्री हेतु दुकानों की बंदोबस्ती एवं संचालन) नियमावली, 2025 " के गठन को स्वीकृति दी है।
एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक सुधार के तहत, संप्रति लागू बिहार कारा हस्तक (झारखण्ड सरकार द्वारा अंगीकृत) को निरस्त करते हुए नये झारखण्ड कारा हस्तक-2025 (Jharkhand Jail Manual-2025) के प्रारूप को मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति दी गई है। यह नई जेल नियमावली राज्य की जेलों के संचालन और कैदियों के प्रबंधन में महत्वपूर्ण बदलाव लाएगी।
आज की मंत्रिपरिषद की बैठक में लिए गए ये महत्वपूर्ण निर्णय राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में विकास और सुधार की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित होंगे।
4 hours ago