1.78 करोड़ की वित्तीय अनियमितता के मामले में डायट के कनिष्ठ सहायक आयुष राय निलंबित
मऊ। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डायट), इमिलिया में कनिष्ठ सहायक के पद पर कार्यरत आयुष राय को कथित वित्तीय अनियमितताओं के मामले में निलंबित कर दिया गया है। संयुक्त शिक्षा निदेशक, आजमगढ़ मंडल की ओर से 3 अक्टूबर 2026 को निलंबन आदेश जारी किया गया।
आदेश के मुताबिक, आयुष राय के कार्यकाल में डीएलएड (बीटीसी) शुल्क मद में प्राप्त करीब 1.63 करोड़ रुपये सहित अन्य मदों की धनराशि का नियमानुसार उपयोग नहीं किए जाने का मामला सामने आया। इसके अलावा संस्थान में रंगाई-पुताई, मरम्मत, टाइलीकरण और साफ-सफाई आदि कार्यों में विभागीय अनुमति के बिना धनराशि खर्च किए जाने का भी उल्लेख किया गया है।
आदेश में कुल 1,78,38,258 रुपये की धनराशि का उल्लेख है। प्रकरण को गंभीर मानते हुए उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 के नियम-4 के तहत आयुष राय को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है।
साथ ही नियम-7 के तहत विभागीय अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू करते हुए जांच के लिए उप निरीक्षक, संस्कृत पाठशालाएं, आजमगढ़ मंडल को पदेन जांच अधिकारी नामित किया गया है।
निलंबन अवधि में आयुष राय को जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, आजमगढ़ से संबद्ध किया गया है। उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा। इसके लिए उन्हें प्रमाण-पत्र देना होगा कि निलंबन अवधि के दौरान वे किसी अन्य सेवायोजन, व्यापार, वृत्ति अथवा व्यवसाय में संलिप्त नहीं हैं।
विभाग की ओर से आरोप-पत्र अलग से जारी किया जाएगा। विभागीय जांच पूरी होने के बाद ही आरोपों की अंतिम स्थिति स्पष्ट होगी।
Oct 04 2026, 16:58
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