जनपद मऊ -: लोन रिकवरी एजेंट पर चाकू से जानलेवा हमला, आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस
मऊ। जनपद के कोतवाली थाना क्षेत्र के मुसरद मोड़ पर गुरुवार को लोन रिकवरी के लिए गए एक एजेंट पर चाकू से जानलेवा हमला किए जाने का मामला सामने आया है।

जानकारी के अनुसार, विनोद तिवारी, जो महिंद्रा फाइनेंस कंपनी में लोन रिकवरी एजेंट के पद पर तैनात हैं, बकाया लोन की राशि लेने पहुंचे थे।

आरोप है कि आशीष यादव नामक युवक ने लोन की बकाया राशि देने के बहाने उन्हें बुलाया और चाकू से हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया।

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायल को उपचार के लिए जिला अस्पताल भेजा, जहां उनका इलाज जारी है।

पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। नगर क्षेत्राधिकारी नितेश सिंह ने बताया कि पुलिस सभी पहलुओं की जांच कर रही है और जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।
शराब के नशे में ब्यक्ति ने चाकू से खुद का गला काटा
मऊ। दक्षिण टोला थाना क्षेत्र के भरहु का पूरा मोहल्ले में एक व्यक्ति ने शराब के नशे में धुत होकर चाकू से अपना ही गला काट लिया जिसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया।

बताया जाता है कि दक्षिण टोला थाना क्षेत्र भरहु का पूरा निवासी काजू सोनकर पुत्र कुमार सोनकर 40 वर्ष शराब पीने का आदि है बुधवार की दोपहर लगभग 1:30 बजे अपने घर में शराब के नशे में धुत होकर खुद से अपना चाकू से गला काट लिया। जब पत्नी घर के अंदर पहुंची तो देखा कि खून से लथपथ जमीन पर पड़ा हुआ है देखते ही देखते पूरे मोहल्ले के लोग एकत्रित हो गए। और उसे 108 एंबुलेंस की मदद से जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां डॉक्टर एस के नितिन द्वारा उपचार किया जा रहा है वही पत्नी ने बताया कि मैं घर पर नहीं थी बाहर फल बेचने गई थी जब घर के अंदर आए तो देखा कि शराब के नशे में गला काट कर पड़े हुए थे तुरंत शोर मचाना शुरू किया तो हास्य पड़ोस के लोगों ने अस्पताल पहुंचाया
मऊ: हत्या के दोषी को उम्रकैद, कोर्ट ने 3 साल बाद सुनाया फैसला
मऊ। जनपद मऊ के रानीपुर थाना क्षेत्र के बहुचर्चित हत्या मामले में एडीजे/विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) छांगुर राम की अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने दोषी पर ₹20,000 का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना अदा न करने पर उसे तीन माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

यह मामला 20 अक्टूबर 2023 का है। रानीपुर थाना क्षेत्र के दतौली गांव निवासी तूफानी कश्यप ने मुकदमा दर्ज कराया था कि पुरानी रंजिश के चलते गांव के ही विकास सिंह उर्फ राजा सिंह ने काली माई स्थान के पास उनके पुत्र राम अशीष कश्यप पर चाकू से हमला कर दिया था। गंभीर रूप से घायल राम अशीष को उपचार के लिए ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।

घटना के बाद पुलिस ने हत्या का मुकदमा दर्ज कर विवेचना पूरी की और आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक विमल कुमार श्रीवास्तव, प्रवीण कुमार मिश्रा और रामचंद्र चौहान ने पैरवी की। अभियोजन ने छह गवाहों के बयान और अन्य साक्ष्य न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए।

दोनों पक्षों की दलीलें और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने विकास सिंह उर्फ राजा सिंह को हत्या का दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास और ₹20,000 अर्थदंड की सजा सुनाई।
घोसी में अवैध चमड़ा भंडारण पर नगर पंचायत की कार्रवाई, चार गोदाम सील
मऊ। नगर पंचायत घोसी के करीमुद्दीनपुर दक्षिणी वार्ड संख्या-8 में मृत पशुओं के चमड़े के भंडारण उससे उठ रही दुर्गंध तथा संभावित संक्रामक बीमारियों को लेकर स्थानीय लोगों द्वारा की गई शिकायत और समाचार प्रकाशित होने के बाद नगर पंचायत प्रशासन हरकत में आ गया। अधिशासी अधिकारी अनिल कुमार ने मामले का तत्काल संज्ञान लेते हुए पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचकर औचक निरीक्षण किया।

निरीक्षण के दौरान मृत पशुओं के चमड़े के भंडारण से संबंधित गतिविधियां पाए जाने पर अनीश कुरैशी, इम्तेयाज कुरैशी, शाहिद तथा शहनवाज को नोटिस जारी किया गया। साथ ही उनके गोदामों को तत्काल प्रभाव से सील कर दिया गया। अधिशासी अधिकारी ने संबंधित लोगों को सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि भविष्य में इस प्रकार की गतिविधियों की पुनरावृत्ति होने पर उनके विरुद्ध विधिक कार्रवाई की जाएगी।

अधिशासी अधिकारी अनिल कुमार ने बताया कि कार्रवाई का उद्देश्य क्षेत्रवासियों को स्वच्छ एवं प्रदूषणमुक्त वातावरण उपलब्ध कराना उन्हें गरिमापूर्ण जीवन जीने का अवसर देना तथा जनस्वास्थ्य की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। नगर पंचायत नागरिकों के स्वास्थ्य से जुड़े मामलों में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं करेगी।

कार्रवाई के दौरान उपनिरीक्षक अशोक सिंह, हेड कांस्टेबल अमित कुमार, कांस्टेबल प्रदीप राय तथा नगर पंचायत की टीम से विमलेश कुमार, उमेश यादव, रामशब्द, अमरेंद्र श्रीवास्तव, सुजीत, शैलेश सहित अन्य कर्मचारी मौजूद रहे।
जनपद मऊ -: दो शातिर अंतरजनपदीय लुटेरे गिरफ्तार, तमंचे-कारतूस और फोर व्हीलर बरामद
मऊ। पुलिस अधीक्षक कमलेश बहादुर के निर्देशन में अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत थाना दक्षिण टोला पुलिस और स्वाट टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए दो शातिर अंतरजनपदीय लुटेरों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से दो अवैध तमंचे (.315 बोर), दो जिंदा कारतूस (.315 बोर) तथा एक फोर व्हीलर वाहन बरामद किया गया है।

पुलिस के अनुसार, मंगलवार को क्षेत्र भ्रमण के दौरान सूचना मिली कि गोरखपुर की ओर से दो बदमाश अवैध असलहों के साथ मऊ की ओर आ रहे हैं। सूचना पर थाना दक्षिण टोला पुलिस और स्वाट टीम ने मतलूपुर फ्लाईओवर पर घेराबंदी की। कुछ देर बाद संदिग्ध सफेद रंग की फोर व्हीलर को रोककर तलाशी ली गई, जिसमें सवार दोनों युवकों के पास से एक-एक अवैध तमंचा और एक-एक जिंदा कारतूस बरामद हुआ।

गिरफ्तार आरोपियों की पहचान हिमांशु यादव उर्फ गोविंद यादव निवासी मिर्जापुर, थाना रानीपुर तथा पंकज यादव निवासी पीपरीडीह मजखानी, थाना सरायलखंसी, जनपद मऊ के रूप में हुई है। दोनों के खिलाफ थाना दक्षिण टोला में मु.अ.सं. 111/2026 के तहत धारा 3/25 आर्म्स एक्ट में मुकदमा दर्ज कर विधिक कार्रवाई की जा रही है।

पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि उनके खिलाफ मऊ, गाजीपुर, देवरिया, कुशीनगर सहित कई जनपदों में लूट, हत्या के प्रयास, गैंगस्टर और आर्म्स एक्ट जैसे गंभीर मामलों के मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस के अनुसार, वर्ष 2025 में देवरिया के सलेमपुर क्षेत्र में हुई पुलिस मुठभेड़ में हिमांशु यादव के दोनों पैरों में गोली लगी थी, जबकि पंकज यादव मौके से फरार हो गया था और उस मामले में अब तक वांछित चल रहा था।

प्रारंभिक पूछताछ में यह भी सामने आया कि दोनों आरोपी मुकदमों की पैरवी के लिए धन जुटाने की नीयत से मऊ में किसी व्यापारी के अपहरण या अन्य संगीन वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे। पुलिस ने दोनों का लंबा आपराधिक इतिहास होने की पुष्टि की है।

बरामदगी:

दो अवैध तमंचे (.315 बोर)

दो जिंदा कारतूस (.315 बोर)

एक फोर व्हीलर वाहन
श्रावण मास में श्रद्धालुओं को शुद्ध एवं सुरक्षित खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराने के लिए खाद्य सुरक्षा विभाग की सघन कार्रवाई

बिना लाइसेंस संचालित दो प्रतिष्ठान बंद, कांवड़ मार्गों पर लगातार जारी रहेगा निरीक्षण अभियान

आयुक्त महोदया एवं जिलाधिकारी महोदय के निर्देशानुसार तथा सहायक आयुक्त सुश्री मंजूषा सिंह के नेतृत्व में खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग, मऊ द्वारा श्रावण मास एवं कांवड़ यात्रा के दृष्टिगत आमजन एवं श्रद्धालुओं को शुद्ध, सुरक्षित एवं गुणवत्तापूर्ण खाद्य एवं पेय पदार्थ उपलब्ध कराने के उद्देश्य से जनपद के समस्त कांवड़ मार्गों पर विशेष निरीक्षण अभियान चलाया गया। इसके तहत खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की तैनाती कर निरंतर निगरानी सुनिश्चित की गई है।
अभियान के दौरान विभागीय टीम ने कांवड़ मार्गों पर स्थित मिठाई की दुकानों, राष्ट्रीय राजमार्ग-29 पर संचालित ढाबों, होटल एवं रेस्टोरेंटों का सघन निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान यू.पी. 54 ढाबा एवं सान्वी रेस्टोरेंट बिना वैध खाद्य लाइसेंस संचालित पाए गए। साथ ही इन प्रतिष्ठानों पर खाद्य पदार्थों का निर्माण एवं विक्रय अस्वच्छ एवं अस्वास्थ्यकर परिस्थितियों में किया जा रहा था। इस पर विभाग ने तत्काल प्रभाव से दोनों प्रतिष्ठानों का संचालन बंद कराते हुए आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की।
निरीक्षण के दौरान सभी खाद्य कारोबारियों को निर्देशित किया गया कि वे अपने खाद्य लाइसेंस एवं पंजीकरण प्रमाण-पत्र प्रतिष्ठान के प्रमुख स्थान पर अनिवार्य रूप से प्रदर्शित करें, जिससे उपभोक्ताओं को आवश्यक जानकारी सहज रूप से उपलब्ध हो सके। इसके साथ ही विभाग द्वारा खाद्य प्रतिष्ठानों पर फूड सेफ्टी कनेक्ट से संबंधित ग्राहक संतुष्टि फीडबैक क्यूआर कोड एवं टोल फ्री नंबर भी प्रदर्शित कराए जा रहे हैं। इस क्यूआर कोड को स्कैन कर उपभोक्ता संबंधित प्रतिष्ठान की जानकारी प्राप्त करने के साथ-साथ किसी भी प्रकार की शिकायत भी ऑनलाइन दर्ज करा सकते हैं।
खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने होटल, ढाबा एवं रेस्टोरेंट संचालकों को स्वच्छता एवं हाइजीन के मानकों का कड़ाई से पालन करने, खाद्य एवं पेय पदार्थों की गुणवत्ता बनाए रखने तथा सुरक्षित खाद्य प्रबंधन के संबंध में विस्तृत जानकारी दी। उन्हें खाद्य पदार्थों में कृत्रिम रंगों एवं खुले मसालों के प्रयोग से बचने, केवल बंद पैकेट वाले मसालों का उपयोग करने, ताजे फल एवं ताजी सब्जियों का प्रयोग करने तथा प्रत्येक समय के लिए ताजा भोजन तैयार कर परोसने के निर्देश दिए गए। साथ ही यह भी स्पष्ट किया गया कि पूर्व में तैयार भोजन को अगले समय के लिए न रखा जाए और न ही परोसा जाए।
विभाग द्वारा कटे हुए एवं सड़े-गले फलों के विक्रय पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के निर्देश भी दिए गए। निरीक्षण के दौरान उपस्थित आमजन को भी मिलावटी एवं रंगयुक्त खाद्य पदार्थों से बचने, खुले में रखे खाद्य पदार्थों एवं कटे हुए फलों का सेवन न करने तथा स्वच्छ एवं लाइसेंसधारी प्रतिष्ठानों से ही खाद्य सामग्री क्रय करने के प्रति जागरूक किया गया।
सहायक आयुक्त सुश्री मंजूषा सिंह ने बताया कि श्रावण मास एवं कांवड़ यात्रा की अवधि में यह विशेष अभियान निरंतर जारी रहेगा। खाद्य सुरक्षा मानकों का उल्लंघन करने वाले प्रतिष्ठानों के विरुद्ध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत कठोर कार्रवाई की जाएगी, ताकि श्रद्धालुओं एवं आमजन को सुरक्षित एवं गुणवत्तापूर्ण खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराए जा सकें।
इस अभियान में मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी देवेंद्र सिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी अमित कुमार राना, ओम प्रकाश यादव, श्रीमती रीता, अजीत कुमार त्रिपाठी, विजय प्रकाश एवं स्वामीनाथ सहित विभागीय अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।
जनपद मऊ: जनपद के विकास पुरुष एवं उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री ए. के. शर्मा की पहल पर जनपद को एक और बड़ी सौगात मिलने जा रही है

तहसील घोसी के सरायसादी में लगभग 35 वर्ष पूर्व स्थापित 100 किलोवाट क्षमता का सोलर प्लांट क्षतिग्रस्त हो चुका है। अब उसके स्थान पर 8 अगस्त को 5 मेगावाट (5000 किलोवाट) क्षमता के अत्याधुनिक सोलर प्लांट की स्थापना की जाएगी, जो पुराने प्लांट की तुलना में 50 गुना अधिक क्षमता का होगा |

इस परियोजना से क्षेत्र में स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा मिलने के साथ-साथ स्थानीय विकास को भी नई गति मिलने की उम्मीद है।
जनपद मऊ -: विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के अंतर्गत हलवाई ट्रेड के अभ्यर्थियों का साक्षात्कार 31 जुलाई से
विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2026-27 में पारंपरिक कारीगरी को बढ़ावा देने तथा युवाओं को स्वरोजगार के लिए प्रशिक्षित करने के उद्देश्य से हलवाई ट्रेड के प्रशिक्षण हेतु चयन प्रक्रिया आयोजित की जाएगी।

उपायुक्त उद्योग, जिला उद्योग प्रोत्साहन तथा उद्यमिता विकास केंद्र हरेन्द्र प्रताप ने बताया कि योजना के अंतर्गत आवेदन करने वाले हलवाई ट्रेड के अभ्यर्थियों का साक्षात्कार एवं चयन 31 जुलाई 2026 से 01 अगस्त 2026 तक प्रतिदिन प्रातः 11:00 बजे से अपराह्न 2:00 बजे के बीच जिला उद्योग प्रोत्साहन तथा उद्यमिता विकास केंद्र, मऊ कार्यालय में संपन्न कराया जाएगा।

सभी पात्र अभ्यर्थियों से अपेक्षा की गई है कि वे निर्धारित तिथि एवं समय पर अपने समस्त मूल अभिलेखों एवं आवश्यक दस्तावेजों के साथ उपस्थित हों। गठित चयन समिति द्वारा अभ्यर्थियों का साक्षात्कार लेकर प्रशिक्षण हेतु चयन की प्रक्रिया संपन्न की जाएगी।

उपायुक्त उद्योग ने संबंधित अभ्यर्थियों से समय से उपस्थित होकर चयन प्रक्रिया में भाग लेने की अपील की है, ताकि योजना का लाभ प्राप्त कर वे अपने कौशल का विकास करते हुए स्वरोजगार के बेहतर अवसर प्राप्त कर सकें।
जनपद मऊ -: यूपी टीजीटी विज्ञान परीक्षा में कोपागंज के आकाश जायसवाल का शानदार प्रदर्शन, प्रदेश में हासिल की 31वीं रैंक
कोपागंज (मऊ)। नगर पंचायत कोपागंज के मोहल्ला चंदनपुरा निवासी आकाश जायसवाल ने उत्तर प्रदेश प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक (यूपी टीजीटी-2022) विज्ञान परीक्षा में प्रदेश स्तर पर 31वीं रैंक प्राप्त कर जनपद मऊ का गौरव बढ़ाया है। उनकी इस उल्लेखनीय सफलता से परिवार, शुभचिंतकों और क्षेत्रवासियों में हर्ष का माहौल है।

आकाश जायसवाल के पिता अरविंद कुमार जायसवाल हैं। आकाश ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) हैदराबाद से भौतिकी विषय में स्नातकोत्तर की शिक्षा प्राप्त की है। इससे पूर्व उन्होंने वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय से स्नातक तथा केंद्रीय विद्यालय से इंटरमीडिएट की पढ़ाई पूरी की।

उनकी इस सफलता पर परिजनों, मित्रों, शिक्षकों एवं क्षेत्र के गणमान्य लोगों ने शुभकामनाएं देते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की।

लोगों ने कहा कि आकाश की उपलब्धि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए प्रेरणास्रोत है और यह साबित करती है कि लगन, मेहनत और सही दिशा में किया गया प्रयास सफलता अवश्य दिलाता है।
अपर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में सड़क सुरक्षा समिति की बैठक संपन्न
आज अपर जिलाधिकारी प्रवेंद्र कुमार की अध्यक्षता में जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में  संपन्न हुई।

बैठक के दौरान सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी ने बताया कि माह जून 2025 में 28 सड़क दुर्घटना तथा माह जून 2026 में 32 सड़क दुर्घटना हुई है इस प्रकार कुल 14.28 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी हुई है।

सड़क दुर्घटना में कुल माजून 2025 में 10 लोगों की मृत्यु एवं मां जून 2026 में 21 लोगों की मृत्यु हुई है इस प्रकार सड़क दुर्घटना में मृतकों की संख्या में 110% की वृद्धि पाई गई।

उन्होंने बताया कि माह जून 2026 में ओवर स्पीडिंग में चार लोगों का चालान, बिना हेलमेट दो पहिया वाहन 371 लोगों का चालान, बिना सीट बेल्ट के 101 लोगों का चालान, रांग साइड से चलने पर 75 लोगों का चालान, ड्रंकन ड्राइव में 16 लोगों का चालान, वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का प्रयोग में 32 लोगों का चालान तथा ओवरलोडिंग माल वाहनों में 29 लोगों का चालान किया गया।

बैठक में जनपद में सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम, यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने तथा सड़क सुरक्षा से संबंधित विभिन्न बिंदुओं पर आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश अपर जिलाधिकारी द्वारा दिए गए।

बैठक में दुर्घटना संभावित (ब्लैक स्पॉट) स्थलों पर आवश्यक सुधारात्मक कार्य कराने, सड़क संकेतक, रंबल स्ट्रिप, स्पीड ब्रेकर एवं चेतावनी बोर्ड स्थापित कराने, यातायात नियमों का प्रभावी अनुपालन सुनिश्चित कराने तथा बिना हेलमेट, बिना सीट बेल्ट एवं नशे की हालत में वाहन चलाने वालों के विरुद्ध नियमित प्रवर्तन कार्रवाई किए जाने के निर्देश दिए गए।

अपर जिलाधिकारी ने संबंधित विभागों को निर्देशित किया कि विद्यालयों, महाविद्यालयों एवं अन्य सार्वजनिक स्थलों पर सड़क सुरक्षा के प्रति जनजागरूकता अभियान नियमित रूप से संचालित किए जाएं।

उन्होंने कहा कि सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए सभी विभाग आपसी समन्वय के साथ कार्य करें तथा समयबद्ध रूप से सौंपे गए दायित्वों का अनुपालन सुनिश्चित करें।

बैठक में लोक निर्माण विभाग, परिवहन विभाग, पुलिस विभाग, स्वास्थ्य विभाग, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण तथा अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।