देवरिया जिले में देसही देवरिया ब्लाक के ग्राम पंचायत मुण्डेरा उर्फ देउरवा में खुलेआम हो रहा मनरेगा में घोटाला ।

अधिकारियों की मिलीभगत का शिकार हुआ मनरेगा, टीए से लेकर सचीव तथा ए पीओ तक है लिप्त ।

M N पाण्डेय देवरिया। एक तरफ प्रदेश सरकार मनरेगा के तहत 100 दिन का रोजगार देने की बात करती है तो वहीं दूसरी तरफ मनरेगा में भ्रष्टाचार काल के गाल में शमा रहा है। ताजा मामला विकास खंड देसही देवरिया अंतर्गत ग्राम पंचायत मुण्डेरा उर्फ देउरवा का है। इस ग्राम पंचायत में मनरेगा के तहत विकास कार्य कराया जा रहा जिसमें चकबंध का कार्य कराया जा रहा है इस कार्य में 12 मास्टरोंल और 101 मजदूर कार्य कर रहे है मजे की बात यह है कि फोटो को देखकर ये नहीं लग रहा है कि ये मजदूर कार्य करने वाले है तथा एक ही फोटो को कई बार प्रयोग किया गया है। फोटो ग्राफ में नाम परिवर्तित कर प्रदर्शित किया गया है। इससे साफ भ्रष्टाचार उजागर हो रहा है। आपको बताते चले कि इस विकास खंड में सबसे ज्यादा इस ग्राम पंचायत में मनरेगा का कार्य कराया जाता है लेकिन धरातल पर कुछ भी देखने को नहीं मिलता है।

प्रदेश सरकार कुछ भी उपाय कर ले लेकिन ग्राम प्रधान, ग्राम सचिव सरकार के सपनों पर पलीता लगाने में मशगूल हैं। उधर ग्रामीणों का कहना है कि हमारा ग्राम पंचायत ग्राम सचिव और ग्राम प्रधान के अनदेखी का शिकार हो रहा है जिससे ग्राम पंचायत विकास विहीन बनकर रह गया है।

क्या बोले जिम्मेदार --

जब इसके बारे में मुख्य विकास अधिकारी से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मनरेगा में हो रहे घोटाले को नजर अंदाज नहीं किया जाएगा और उक्त कार्य को शून्य करके कार्रवाई की जाएगी।

जिले में 1 से 18 दिसंबर तक आयोजित होगा रबी कृषि निवेश मेला

M N पाण्डेय ,देवरिया। मुख्य विकास अधिकारी प्रत्यूष पांडेय ने बताया कि कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ से प्राप्त निर्देशों के क्रम में कृषि सूचना तंत्र सुदृढ़ीकरण एवं कृषक जागरूकता कार्यक्रम के तहत जनपद देवरिया में एक दिवसीय विकासखंड स्तरीय रबी कृषि निवेश मेले का आयोजन किया जा रहा है। मेले का उद्देश्य कृषकों को उन्नत कृषि तकनीक, कृषि निवेश की उपलब्धता, विभागीय योजनाओं, अनुदानों, फसल सुरक्षा, कृषि यंत्रों तथा पोषक तत्व प्रबंधन संबंधी विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराना है।

प्रत्येक विकासखंड में मेला प्रातः 10:00 बजे से सायं 5:00 बजे तक आयोजित होगा। मुख्य विकास अधिकारी ने बताया कि मेले का आयोजन जिले के विभिन्न विकासखंडों में निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार किया जाएगा। कार्यक्रम की शुरुआत 1 दिसंबर को बनकटा से होगी। इसके बाद 2 दिसंबर को भाटपार रानी, 3 दिसंबर को भागलपुर, 4 दिसंबर को लार, 5 दिसंबर को सलेमपुर, 6 दिसंबर को भटनी, 8 दिसंबर को भलुअनी, 9 दिसंबर को बरहज, 10 दिसंबर को रुद्रपुर, 11 दिसंबर को गौरीबाजार तथा 12 दिसंबर को बैतालपुर में मेला आयोजित होगा। इसके पश्चात 15 दिसंबर को देसही देवरिया, 16 दिसंबर को तरकुलवा, 17 दिसंबर को पथरदेवा तथा 18 दिसंबर 2025 को रामपुर कारखाना में मेले का आयोजन किया जाएगा।

उन्होंने बताया कि मेले में विज्ञान केन्द्र मल्हना एवं कृषि ज्ञान केन्द्र, देवरिया के वैज्ञानिक और विषयवस्तु विशेषज्ञ खेती से जुड़ी तकनीकी जानकारी, उर्वरक प्रबंधन, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, किसान क्रेडिट कार्ड, कृषि यंत्रों का उपयोग तथा विभागीय अनुदानों के बारे में किसानों को विस्तृत जानकारी देंगे। किसानों की समस्याओं का समाधान भी स्थल पर ही किया जाएगा।मुख्य विकास अधिकारी ने कहा कि मेले का उद्घाटन क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों द्वारा किया जाएगा। कृषि, उद्यान, पशुपालन, मत्स्य, रेशम, भूमि संरक्षण सहित सभी सहयोगी विभागों के अधिकारी अनिवार्य रूप से मेले में उपस्थित रहेंगे। इसके अलावा यू.पी. एग्रो, बीज विकास निगम तथा कृषि यंत्र निर्माता कंपनियाँ भी अपने स्टॉल लगाएंगी। आत्मा योजना के समूह, गैर-सरकारी संगठनों और कृषि सखियों की सहभागिता भी सुनिश्चित की जाएगी।

मेले में किसानों की लिखित एवं मौखिक शिकायतें प्राप्त कर संबंधित विभागों द्वारा वहीं निस्तारित की जाएंगी। योजनाओं एवं सुविधाओं के व्यापक प्रचार-प्रसार हेतु पम्पलेट एवं साहित्य का वितरण किया जाएगा। लीड बैंक अधिकारी और डी.डी.एम. नाबार्ड के सहयोग से कृषि ऋण शिविर भी आयोजित होगा, जिसमें किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड सहित विभिन्न ऋण योजनाओं की जानकारी दी जाएगी।मुख्य विकास अधिकारी ने सभी खंड विकास अधिकारियों को निर्देशित किया है कि निर्धारित तिथि पर मेले का सुचारु आयोजन कराते हुए व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित करें, ताकि अधिक से अधिक किसान इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम से लाभान्वित हो सकें।

जज परिसर स्थित नव निर्मित पोख्ता कैंटीन की नीलामी 18 नवम्बर को

M N पांडेय, देवरिया।अध्यक्ष नीलामी समिति, जजी देवरिया, रवि यादव ने बताया कि माननीय उच्च न्यायालय एवं जनपद न्यायाधीश के निर्देशों के अनुपालन में न्यायालय परिसर के उत्तर दिशा में स्थित नव निर्मित पोख्ता कैंटीन की नीलामी वित्तीय वर्ष 2025-26 हेतु 18 नवम्बर, 2025 को अपराह्न 4 बजे दस कक्षीय न्यायालय भवन के केन्द्रीय सभागार में नीलामी समिति की देखरेख में सम्पन्न की जाएगी।

अध्यक्ष नीलामी समिति ने बताया कि इच्छुक व्यक्ति निर्धारित शर्तों के अनुसार नीलामी प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं।

देवरिया में पुलिस मुठभेड़: असलहा तस्कर पप्पू सिंह गिरफ्तार, पैर में लगी गोली

M N पांडेय,देवरिया। रविवार आधी रात देवरिया में पुलिस और असलहा तस्कर के बीच मुठभेड़ हो गई। सदर कोतवाली क्षेत्र के सकरापार के पास हुई इस मुठभेड़ में कुख्यात असलहा तस्कर पप्पू सिंह उर्फ विवेक सिंह पुलिस की गोली से घायल हो गया। उसके पैर में गोली लगने के बाद पुलिस ने उसे पकड़कर महर्षि देवरहा बाबा मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया। मौके पर पहुंचे पुलिस अधिकारियों ने पूरी जानकारी ली और घायल बदमाश से पूछताछ की।

जानकारी के अनुसार, सदर कोतवाली पुलिस रात में गश्त पर थी। तभी मुखबिर से सूचना मिली कि एक असलहा तस्कर बाइक से सकरापार इलाके में पहुंचने वाला है। सूचना मिलते ही पुलिस सक्रिय हुई और घेराबंदी कर दी। जैसे ही बाइक सवार पुलिस के नजदीक पहुंचा, उसने बिना देर किए पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस की गोली उसके पैर में लग गई और वह मौके पर ही गिर पड़ा।

पुलिस ने तत्काल घायल बदमाश को पकड़ लिया और इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया। पूछताछ में उसकी पहचान विवेक सिंह उर्फ पप्पू सिंह निवासी पतलापुर थाना खुखुन्दू के रूप में हुई।

पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक, पप्पू सिंह कुख्यात असलहा तस्कर है और उसके खिलाफ 15 से अधिक आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। उस पर अवैध हथियारों की तस्करी, हत्या की कोशिश और गैंगस्टर एक्ट जैसे गंभीर आरोप हैं।

घटना के बाद पुलिस अधिकारियों ने मौके का निरीक्षण किया और बताया कि घायल बदमाश से बरामद असलहा और कारतूस जब्त कर लिए गए हैं। पुलिस उसकी आपराधिक गतिविधियों से जुड़ी जानकारियाँ खंगाल रही है और उसके गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश में दबिश दी जा रही है।

जनपद देवरिया में सुरक्षा सैनिक व सुपरवाइजर की होगी भर्ती l विभिन्न ब्लॉकों में होगी भर्तीl विभिन्न विकास खण्डों में तिथिवार लगेगा शिविर।

देवरिया M N पाण्डेय

देवरिया । उपजिलाधिकारी ने बताया कि जनपद के विभिन्न विकास खण्ड मुख्यालयो में एसआईएस इंडिया लि0 के तत्वाधान में देवरिया जिले में बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध कराने हेतु तिथिवार शिविर का आयोजन किया गया हैं । 12 नवंबर को तरकुलवा ब्लॉक , 13 नवंबर को देवरिया सदर ब्लॉक, 14 नवंबर को पत्थरदेवा ब्लॉक, 15 नवंबर को गौरी बाजार ब्लॉक, 16 नवंबर को रामपुर करखाना ब्लॉक,में,17 नवंबर को बैतालपुर ब्लॉक,18 नवंबर को देसही देवरिया ब्लॉक, 19 नवंबर को सलेमपुर ब्लॉक , 20 नवंबर को भटनी ब्लॉक,

में आप भर्ती देख सकते है।

सीनियर भर्ती अधिकारी सतेंद्र कुमार ने बताया कि एसआईएस इंडिया लि0 भारत की बहुराष्ट्रीय कम्पनी है, जो सिविल डिफेंस के तहत एनडीआरफ द्वारा ट्रेनिंग सभी प्रशिक्षु को भी दिया जाता है।और सुरक्षा प्रदान करने का कार्य पूरे भारत व विदेशो में कर रही है। इस शिविर में सुरक्षा सैनिक, सुपरवाइजर की नियुक्ति की जाती है। इसके अलावा उन्होंने बताया कि जौनपुर ट्रेनिंग सेंटर सुरक्षा सैनिक एवं सुपरवाइजर पद के लिए शारीरिक माप दण्ड जिसमें लम्बाई 167.5 सेंमी, सीना 80-85 सेंमी तथा उम्र 19 से 40 के बीच, वजन 56 से ज्यादा 90 से कम तथा योग्यता हाईस्कूल पास होना चाहिए। वही सुपरवाइजर के लिए इंटर पास होना चाहिए और लंबाई 170 सेमी उम्र 19 से 40 वर्ष जो देखने में होनहार हो। ऐसे इच्छुक बेरोजगार युवको को उक्त निर्धारित तिथियों में अपनी सुविधानुसार संबंधित विकास खण्डों में निर्धारित शिविर में साक्षात्कार हेतु प्रतिभाग कर सकते है। जिसमें चयनित अभ्यर्थियो का पंजीकरण करने के लिए 350 रू0 ऑनलाइन जमा करना होगा। पंजीकृत चयनित अभ्यर्थियो को प्रशिक्षण अथवा ट्रेनिंग के लिए जौनपुर भेजा जायेगा, जहाँ प्रत्येक चयनित एवं इच्छुक उम्मीदवारों को एक माह प्रशिक्षण के उपरान्त उन्हें सरकारी एवं गैर सरकारी जगहों के तैनाती स्थलो पर सुरक्षा के कार्य में तैनाती की जाएगी। जैसे बनारस में , लखनऊ में प्रसिद्ध होटलों, मंदिरों, रेलवे मेट्रो, हॉस्पिटलों, विश्वनाथ मंदिर ,अयोध्या मंदिर इत्यादि जगहों में तैनात किया जाएगा। जहाँ नौकरी के दौरान पीएफ, ईएसआई, ग्रेच्युटी की सुविधा मिलेगी। किसी भी ब्लॉक के बच्चे किसी भी ब्लॉक में आ सकते हैं। यह भर्ती भारत सरकार के सूक्ष्म लघु उद्योग मंत्रालय द्वारा पारित पसारा एक्ट 2005 के तहत किया जाएगा।

बिहार चुनाव के मद्देनज़र सीमावर्ती क्षेत्रों में दो दिनों तक शराब बिक्री पर रहेगा प्रतिबंध

M N पाण्डेय देवरिया।3 नवम्बर

बिहार प्रान्त के सिवान व गोपालगंज जनपदों में आगामी 06 नवम्बर, 2025 को प्रथम चरण में होने वाले बिहार विधान सभा सामान्य निर्वाचन एवं 14 नवम्बर, 2025 को होने वाली मतगणना के दृष्टिगत जनपद देवरिया के सीमावर्ती क्षेत्रों में मद्यनिषेध लागू रहेगा।

इस संबंध में उत्तर प्रदेश शासन, आबकारी अनुभाग-2, लखनऊ के पत्र के क्रम में जिलाधिकारी दिव्या मित्तल द्वारा आदेश जारी किया गया है। आदेश के अनुसार, लोक शांति बनाए रखने एवं स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करने के उद्देश्य से बिहार प्रान्त की सीमा से तीन किलोमीटर की परिधि में स्थित जनपद देवरिया की समस्त देशी मदिरा, कम्पोजिट शॉप, एफ.एल.-07, भाग एवं ताड़ी की फुटकर बिक्री की दुकानें निम्न अवधि तक बंद रहेंगी—

04 नवम्बर, 2025 की सायं 6:00 बजे से लेकर 06 नवम्बर, 2025 की सायं 6:00 बजे तक (या मतदान समाप्ति तक)

मतगणना दिवस 14 नवम्बर, 2025 को मतगणना स्थल से 3 कि.मी. के क्षेत्र में स्थित सभी दुकानें पूर्णतः बंद रहेंगी।

जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया है कि उक्त अवधि में कोई भी दुकान खुली पाई जाने पर संबंधित अनुज्ञापी के विरुद्ध आबकारी अधिनियम के अंतर्गत सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस बंदी अवधि के लिए किसी भी अनुज्ञापी को किसी प्रकार का प्रतिफल अथवा छूट देय नहीं होगी।

उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया है कि आदेश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराया जाए ताकि सीमा क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनी रहे और बिहार विधानसभा चुनाव शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हो सके।

खरीफ फसलें चक्रवाती वर्षा से प्रभावित — जिलाधिकारी ने किसानों से बीमा दावा दर्ज कराने की अपील की


M N पाण्डेय देवरिया । 3 नवम्बर हाल ही में आई चक्रवाती वर्षा के कारण जनपद के विभिन्न क्षेत्रों में खरीफ फसलों को व्यापक क्षति हुई है। इस पर जिलाधिकारी दिव्या मित्तल ने प्रभावित किसानों से अपील की है कि जिन किसानों ने अपनी फसलों का बीमा कराया है, वे शीघ्र अपनी फसल क्षति की सूचना एवं दावा (क्लेम) दर्ज कराएं, ताकि समय पर उन्हें बीमा का लाभ मिल सके।

जिलाधिकारी ने बताया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत पंजीकृत किसान भाई यदि वर्षा से उनकी फसलें नष्ट या क्षतिग्रस्त हुई हैं, तो वे तत्काल प्रधानमंत्री फसल बीमा कंपनी के टोल फ्री नंबर 14447 पर सूचना दें। सूचना प्राप्त होने के बाद बीमा कंपनी का प्रतिनिधि 72 घंटे के भीतर स्थल पर जाकर क्षति का सत्यापन करेगा।

उन्होंने यह भी बताया कि किसान भाई चाहें तो अपनी जानकारी उप कृषि निदेशक, जिला कृषि अधिकारी कार्यालय या संबंधित बैंक शाखा में भी दर्ज करा सकते हैं। इससे उनके दावे की प्रक्रिया और शीघ्र पूरी हो सकेगी।

जिलाधिकारी ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि पकी हुई फसलें खलिहान में फैलाकर रखी गई थीं और चक्रवाती वर्षा के कारण क्षतिग्रस्त हो गई हैं, तो ऐसी स्थिति में भी बीमा योजना के अंतर्गत दावा स्वीकार किया जाएगा। अतः किसान ऐसे मामलों की सूचना भी अवश्य दें।

उन्होंने बताया कि राजस्व, कृषि एवं बैंक विभाग की संयुक्त टीमें प्रभावित क्षेत्रों का सर्वे करेंगी, जिससे वास्तविक क्षति का मूल्यांकन कर किसानों को शीघ्र सहायता दिलाई जा सके।

जिलाधिकारी ने अंत में सभी किसानों से आग्रह किया है कि वे अपनी फसल क्षति की सूचना समय से अवश्य दें और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का पूरा लाभ प्राप्त करें।

राज्य महिला आयोग की सदस्य 06 नवंबर को, करेंगी जनसुनवाई और सरकारी संस्थानों का निरीक्षण


M N पाण्डेय, देवरिया।03 नवंबर प्रदेश की महिलाओं को न्याय दिलाने और उनकी समस्याओं के निराकरण के लिए उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की सदस्या ऋतु शाही आगामी 06 नवंबर 2025 को देवरिया जिले के दौरे पर आ रही हैं। आयोग की ओर से जारी कार्यक्रम के अनुसार, सदस्या दिन भर विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगी और महिला कल्याण संबंधी योजनाओं की समीक्षा करेंगी।

सर्किट हाउस में जनसुनवाई

शाही पूर्वाह्न 12:00 बजे से दोपहर 02:00 बजे तक सर्किट हाउस में जनसुनवाई करेंगी। इस दौरान वे सीधे महिलाओं की शिकायतें सुनेंगी। आयोग ने सभी पीड़ित महिलाओं से अपील की है कि वे समय पर पहुंचकर अपनी समस्याएं दर्ज कराएं।

जेल और अस्पताल का निरीक्षण

महिला सदस्या पूर्वाह्न 10:00 बजे जिला कारागार (जेल) का निरीक्षण करेंगी, जहां वे महिला बंदियों से मिलकर उनकी समस्याओं को जानेंगी। इसके बाद, पूर्वाह्न 12 बजे जिला अस्पताल का निरीक्षण कर वहां महिलाओं को मिल रही स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता का जायजा लेंगी।

प्राकृतिक आपदाओं से फसल क्षति पर मिलेगा बीमा कवर

M N पाण्डेय l

देवरिया। जिला कृषि अधिकारी ने बताया कि भारत सरकार की प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत प्रतिकूल मौसम परिस्थितियों में अधिसूचित फसलों की प्राकृतिक आपदाओं से क्षति होने की स्थिति में बीमित किसानों को बीमा कवर/क्षतिपूर्ति प्रदान की जाती है।

   

उन्होंने बताया कि योजना के अंतर्गत असफल बुआई, फसल की मध्यावस्था में क्षति, तथा खड़ी फसलों को प्राकृतिक आपदाओं, रोगों और कीटों से हुई क्षति को बीमा कवर में शामिल किया गया है। इसी प्रकार ओलावृष्टि, जलभराव (धान की फसल को छोड़कर), बादल फटना और भूस्खलन जैसी परिस्थितियों से हुई फसल क्षति भी इस योजना के तहत कवर की जाती है।

     

फसल कटाई के बाद अगले 14 दिनों तक खेत में सुखाई हेतु रखी फसलों को ओलावृष्टि, चक्रवात या बेमौसम वर्षा से हुए नुकसान की स्थिति में भी बीमा सुरक्षा प्रदान की जाती है।

     

जिला कृषि अधिकारी ने बताया कि जिन किसानों की फसलें प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित हुई हैं, वे फसल क्षति की सूचना टोल फ्री नंबर 14447 पर 72 घंटे के भीतर अवश्य दें। सूचना दर्ज होने के बाद संबंधित विभाग द्वारा क्षति का सर्वे कराकर उचित क्षतिपूर्ति दी जाएगी।

 उन्होंने जनपद के सभी बीमित कृषकों से अपील की है कि फसल क्षति की स्थिति में समय पर सूचना देना अत्यंत आवश्यक है, ताकि उनका बीमा दावा शीघ्रता से स्वीकृत किया जा सके।

उर्वरक कालाबाजारी व जमाखोरी के खिलाफ एफआईआर दर्ज, जिला कृषि अधिकारी ने की सख्त कार्रवाई

M N पाण्डेय, देवरिया।13 सितंबर 2025 जिला कृषि अधिकारी उदय शंकर सिंह ने बताया है कि विकास खण्ड बनकटा के अंतर्गत मेसर्स पवन एंड रितेश इंटरप्राइजेज, बलियन तथा मेसर्स एग्री जंक्शन, हाटा के विरुद्ध यूरिया एवं उर्वरकों की निर्धारित दर से अधिक दर पर बिक्री, कालाबाजारी एवं जमाखोरी की शिकायत स्थानीय कृषकों से प्राप्त हुई थी। उक्त शिकायत की जांच 12 सितंबर को की गई।

जांच में पाया गया कि अधिक दर पर यूरिया विक्रय किया गया और एम.एफ.एम.एस. पोर्टल पर एक कृषक के नाम पर 07 बोरी यूरिया पी.ओ.एस. मशीन से खरीदी गई, जबकि कृषक ने केवल 01 बोरी यूरिया प्राप्त की थी। इसके अलावा विक्रेताओं द्वारा किसानों को कैश मेमो भी नहीं जारी किए जा रहे थे।

जिला कृषि अधिकारी ने बताया कि संबंधित विक्रेताओं के विरुद्ध उर्वरक नियंत्रण आदेश, 1985 के भाग-2 के नियम 3(3) एवं भाग-2 (5) का उल्लंघन पाया गया, साथ ही आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 के अंतर्गत दंडनीय अपराध भी सिद्ध हुआ।

इस पर जिलाधिकारी के आदेशानुसार 12 सितंबर को प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने की अनुमति प्रदान की गई। उसी दिन, कार्यालय पत्रांक-702 के माध्यम से थानाध्यक्ष श्रीरामपुर, विकास खण्ड बनकटा, जनपद देवरिया में उक्त विक्रेताओं के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करा दी गई।

जिला कृषि अधिकारी ने सभी उर्वरक विक्रेताओं को कड़ी हिदायत दी है कि वे उर्वरक नियंत्रण आदेश, 1985 के दिशा-निर्देशों का पूर्ण पालन करते हुए निर्धारित दर पर उर्वरक की बिक्री सुनिश्चित करें। भविष्य में ऐसी अनियमितता पाए जाने पर संबंधित विक्रेताओं के विरुद्ध सख्त कार्यवाही की जाएगी।