वरिष्ठ भाजपा नेता पूर्व जिला पंचायत सदस्य राकेश पाठक के नेतृत्व में सेवा पखवाड़ा के तहत चलाया गया स्वच्छता अभियान


रमेश दूबे,संत कबीर नगर जनपद के वरिष्ठ भाजपा नेता पूर्व जिला पंचायत सदस्य पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हिंदू जागरण मंच गोरक्ष प्रांत प्रसिद्ध समाजसेवी राकेश पाठक के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ता समाज सेवी शिव पखवाड़ा के तहत स्वच्छता अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिए।

वरिष्ठ भाजपा नेता राकेश पाठक ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस के अवसर पर 2 अक्टूबर तक स्वच्छता पखवाड़ा संचालित किया जा रहा है । यह प्रक्रिया पूरे देश में चलाई जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मिशन है स्वच्छ भारत, सुंदर भारत, स्वस्थ भारत उसी कड़ी में आज संत कबीर नगर जनपद के सरयू नदी के किनारे स्थित प्रसिद्ध धार्मिक स्थल बिडहर घाट पर स्वच्छता अभियान चलाया गया।

इसे स्वच्छता अभियान में भाजपा संत कबीर नगर के पूर्व जिला उपाध्यक्ष अनिरुद्ध शुक्ला, भाजपा नेता लक्ष्मी नारायण दुबे ,शिवप्रसाद मद्धेशिया ,दिलीप अग्रहरि समेत सैकड़ो लोग मौजूद रहे।

सुपीरियर इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड ने बरेली ज़िला प्रशासन को दो स्कूटी सप्रेम भेंट किया

रमेश दूबे

बरेली। महिलाओं के सशक्तिकरण और सुरक्षित आवागमन को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संचालित मुख्यमंत्री स्कूटी वितरण योजना एवं नारी सुरक्षा एवं सशक्तिकरण मिशन 5.0 को समर्थन देते हुए सुपीरियर ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़ ने सराहनीय पहल की है। समूह ने बरेली ज़िला प्रशासन को दो स्कूटी सप्रेम भेंट की।

समूह के चेयरमैन श्री प्रदीप अग्रवाल ने योजना की जानकारी मिलते ही निर्देश दिए कि ज़िला प्रशासन को हरसंभव सहयोग प्रदान किया जाए। चेयरमैन के आह्वान पर सुपीरियर इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड के प्रबंध निदेशक श्री मनीष अग्रवाल, जो अपनी संवेदनशीलता और सामाजिक सरोकारों के लिए विशेष रूप से पहचाने जाते हैं, ने तत्परता दिखाते हुए ज़िला प्रशासन एवं उद्योग विभाग के माध्यम से दो स्कूटी उपलब्ध कराईं।

आज आयोजित कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी वर्चुअल रूप से जुड़े और लाभार्थी महिलाओं से संवाद किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार द्वारा चलाया जा रहा नारी सुरक्षा एवं सशक्तिकरण मिशन 5.0 महिलाओं को सुरक्षित, आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है, जिसमें उद्योग जगत का सहयोग समाज में नई ऊर्जा का संचार करता है।

इस अवसर पर जिलाधिकारी बरेली ने सुपीरियर ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़ के योगदान की सराहना करते हुए कहा – “सुपीरियर इंडस्ट्रीज़ के चेयरमैन श्री प्रदीप अग्रवाल एवं प्रबंध निदेशक श्री मनीष अग्रवाल जैसे उद्योगपति सदैव समाजहित को सर्वोपरि रखते हैं, यही उनकी सबसे बड़ी विशेषता है।”

इन स्कूटी का वितरण बरेली की दो लाभार्थी महिलाओं को किया गया। यह सहयोग सुपीरियर इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड द्वारा अपने कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी (CSR) फंड के अंतर्गत किया गया है। आज के

कार्यक्रम के बारे में सुपीरियर ग्रुप के सीएचआरओ एवं कॉरपोरेट अफेयर्स हेड डॉ. सुनील कुमार मिश्रा ने कहा – “सुपीरियर ग्रुप सदैव समाज के उत्थान और जनहितकारी कार्यों के लिए प्रतिबद्ध रहा है। हमारे चेयरमैन श्री प्रदीप अग्रवाल और वाइस चेयरमैन श्री विशाल अग्रवाल के मार्गदर्शन तथा प्रबंध निदेशक श्री मनीष अग्रवाल की दूरदर्शी सोच और प्रेरणादायी नेतृत्व से समूह समय-समय पर ऐसी पहलों को साकार करता रहा है। श्री मनीष अग्रवाल जी की संवेदनशीलता और समाज के प्रति गहरी प्रतिबद्धता हमें हमेशा सरकार की योजनाओं के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए प्रेरित करती है। डॉ सुनील कुमार मिश्रा ने जिला प्रशासन के प्रति आभार व्यक्त किया।

शैलेंद्र यादव की हत्या करने वाले अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा

रमेश दूबे

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर संदीप कुमार मीना के निर्देशन में चलाए जा रहे ह्लआॅपरेशन कनविक्शनह्व अभियान के दृष्टिगत संतकबीरनगर पुलिस के द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन द्वारा प्रभावी पैरवी के क्रम में आज दिनाँक 18.09.2025 को माननीय न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश जनपद संतकबीरनगर न्यायाधीश श्री मोहनलाल विश्वकर्मा * द्वारा 01 अभियुक्त को आजीवन कारावास व कुल 50,000 रुपये का अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।

घटना विवरण:-

उक्त प्रकरण में दिनांक 10.10.2016 को वादी मुकदमा विकास यादव पुत्र शम्भूनाथ यादव निवासी बड़ी सरौली थाना को0 खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर द्वारा थाना कोतवाली खलीलाबाद पर तहरीर दिया गया कि उनके चाचा शैलेन्द्र यादव पुत्र काशीनाथ यादव जो प्रापर्टी डीलर का कार्य करते है, ओम बस सर्विस के कार्यालय पर दिनांक 10.10.2016 को बैठे थे कि शाम को 06 बजे 02 व्यक्ति मोटरसाइकिल पर आये और एक व्यक्ति द्वारा मोटरसाइकिल से उतर कर उनके उपर फायर कर दिया गया जिसके बाद उन्हे अस्पताल ले जाया गया जहाँ चिकित्सकों द्वारा उन्हे मृत घोषित कर दिया गया । प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना को0 खलीलाबाद पर अभियोग पंजीकृत कर निरीक्षक श्री कमला यादव द्वारा साक्ष्य संकलन के आधार पर अभियोग उपरोक्त में आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया था ।

सजा विवरण:-

मु0अ0सं0 1853/2016 धारा 302/34 भादवि व 3/25 आर्म्स एक्ट थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर से सम्बन्धित अभियुक्त अखिलेश सिंह पुत्र शिवप्रसाद सिंह निवासी टिकरिया थाना सहजनवा जनपद गोरखपुर को धारा 302/34 भादवि के अपराध में दोषसिद्ध किया गया । मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त अखिलेश सिंह पुत्र शिवप्रसाद सिंह उपरोक्त को धारा 302/34) भादवि में सश्रम आजीवन कारावास व कुल 50,000 रु0 के अर्थदण्ड के दण्डित किया गया । अर्थदण्ड अदा न करने पर अभियुक्त को 03 माह का अतिरिक्त साधारण कारावास का दण्ड भुगतना होगा ।

प्रधानमंत्री के जन्मदिवस तथा विश्वकर्मा पूजा के उपलक्ष्य जिले में विभिन्न प्रकार के आयोजन संपन्न

दिलीप उपाध्याय

संत कबीर नगर । प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस के अवसर पर सेवा पखवाड़े कार्यक्रम के तहत स्वच्छता अभियान/ रक्तदान, खून की जांच का आयोजन जिला अस्पताल पर किया गया सैकड़ो की संख्या में लोगों ने अपने स्वास्थ्य की जांच कराया, कई लोगों ने रक्तदान भी किया ! इस कार्यक्रम के तहत स्वास्थ्य संबंधित कई कार्यक्रम रखे गए हैं इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री द्वारा लाइव कास्ट की भी व्यवस्था की गयी जहां सभी मौजूद लोगों ने प्रधानमंत्री के भाषण को सुना ! प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहां की भगवान विश्वकर्मा जी ने पूरी दुनिया का निर्माण किया है ! विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर हमें सफाई का संकल्प लेना चाहिए

जिला अस्पताल के महिला अस्पताल के हाल में मुख्य चिकित्सा अधिकारी राम अनुज कनौजिया, सीएमएस रामप्रवेश डॉक्टर मिश्रा जी, सभी लोग कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए मुस्तैदी से लगे रहे उपजिलाधिकारी,क्षेत्राधिकारी खलीलाबाद ने कार्यक्रम की सफलता के लिए प्रशासनिक व्यवस्थाओं का हमेशा जायजा लेते रहे कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश की राज्य मंत्री विजयलक्ष्मी गौतम ग्राम विकास विभाग एवम समग्र ग्राम विकास, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग विशिष्ट अतिथि के रूप में सदर विधायक अंकूर राज तिवारी, मेहदावल के विधायक अनिल तिवारी, धनघटा विधायक गणेश चौहान, भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष नीतू सिंह, भारतीय जनता पार्टी नगर अध्यक्ष जगजीत सिंह जज्जी, विधायक प्रतिनिधि उमेश त्रिपाठी, पंकज पांडेय, लाइब्रेरी बाबू, धर्मेंद्र चौरसिया, हृदय नारायण पांडेय, मोहम्मद शरीफ, संतोष पांडेय, रामआशीष त्रिपाठी,बाल विकास परियोजना के स्टाल पर सुपरवाइजर वंदना सिंह, सुमन शुक्ला, बबीता रावत, तारा सिंह, आदि दर्जनों लोग मौजूद थे ! इस अवसर पर सदर विधायक अंकुर राज तिवारी, मुख्य चिकित्सा अधिकारी रामानुज कनौजिया आदि कई लोगों ने झाड़ू लगाते हुए स्वच्छता का एक संदेश दिया, सदर विधायक ने कहा कि स्वछता हमारे जीवन का एक पहलू है सभी को इसके प्रति उत्तरदाई होना चाहिए कार्यक्रम के बाद सदर विधायक ने जन समस्याओं को भी सुना संबंधित अधिकारियों को निर्देशित भी किया !

नाबालिग को बहला फुसलाकर भगा ले जाने के वाँछित अभियुक्त को महुली पुलिस ने किया गिरफ्तार

रमेश दूबे, संत कबीरनगर।जनपद में मिशन शक्ति अभियान के अन्तर्गत महिलाओं पर अपराधों के रोकथाम हेतु पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर संदीप कुमार मीना द्वारा चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत, अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर सुशील कुमार सिंह के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी धनघटा प्रियम राजशेखर पाण्डेय के निकट पर्यवेक्षण में थाना महुली पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 334/2025 धारा-87/137(2)/351(3) 65(1)बीएनएस व ¾(2) पाक्सो एक्ट थाना महुली जनपद संतकबीरनगर के मामले में वांछित अभियुक्त नाम पता सोनु गौड पुत्र जनार्दन प्रसाद निवासी कुचडेहरी थाना हरपुर बुदहट जनपद गोरखपुर वर्तमान पता सेन्ट थामस स्कुल के पास नेदुला चौराहा थाना कोतवाली जनपद संतकबीरनगर को कठिनईया पुल के पास से गिरफ्तार कर न्यायालय रवाना किया गया ।

विदित हो कि वादिनी द्वारा 12.09.2025 को थाना महुली पर वादिनी की नाबालिग पुत्री को उपरोक्त अभियुक्त द्वारा बहला फुसलाकर भगा ले जाने के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र देकर अभियोग पंजीकृत कराया गया था । थाना महुली पुलिस द्वारा साक्ष्य संकलन के आधार पर महिला अपराध की संवेदनशीलता को देखते हुए त्वरित कार्यवाही करते हुए आज 18.09.2025 को उक्त अभियुक्त को गिरफ्तार कर न्यायालय रवाना किया गया तथा अपहृता को बरामद किया गया ।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण* – व0उ0नि0 परवेज अहमद, का0 विजय गौतम ।

डॉ. सुनील कुमार मिश्रा को इटली की यूनिवर्सिटी से पोस्ट डॉक्टरेट उपाधि

रमेश दूबे

संतकबीरनग /गोरखपुर। मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, गोरखपुर में प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस के पद पर कार्यरत डॉ. सुनील कुमार मिश्रा को इटली की यूनिवर्सिटी मेडिटेरेना डी रेग्जियों कैलाब्रिया (MICHRa) ने विधि विषय में पोस्ट डॉक्टरेट की उपाधि प्रदान की है।

पिछले वर्ष विश्वविद्यालय की ओर से डॉ. मिश्रा को एक हज़ार यूरो की अंतरराष्ट्रीय स्कॉलरशिप प्रदान की गई थी, जिसके आधार पर उन्होंने इंटरनेशनल पोस्ट डॉक्टरेट प्रोग्राम में प्रवेश लिया। उनका शोध विषय भारत के श्रमिकों के अधिकार एवं भारत की एमएसएमई नीतियों का वैश्विक परिप्रेक्ष्य में विश्लेषण रहा।

इस शोध कार्य पर डॉ. मिश्रा की एक पुस्तक भी प्रकाशित हुई है, जिसका लोकार्पण जम्मू-कश्मीर के माननीय उपराज्यपाल श्री मनोज सिन्हा द्वारा किया गया। इसके अतिरिक्त उन्होंने पुस्तक की एक प्रति उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ को भी सप्रेम भेंट की।

डॉ. मिश्रा के इस शोध को भारत सरकार के केंद्रीय एमएसएमई मंत्री श्री जीतन राम मांझी ने प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। साथ ही, जिला जजों के साथ-साथ बांग्लादेश के न्यायाधीशों ने भी उनके कार्य की सराहना की।

यह शोधकार्य प्रोफेसर एंजेलो के मार्गदर्शन में सम्पन्न हुआ। बीते दिवस आयोजित दीक्षांत समारोह में उन्हें औपचारिक रूप से पोस्ट डॉक्टरेट डिग्री से अलंकृत किया गया।

डॉ. सुनील मिश्रा ने अपने शोध कार्य की सफलता पर अपने चाचा पी एस मिश्र एवं कुलपति प्रो. जेपी सैनी, कुलपति प्रो. जेपी पांडे, कुलपति प्रो. पूनम टंडन तथा विभागाध्यक्ष प्रो. विठ्ठल जी के सहयोग एवं मार्गदर्शन के प्रति आभार व्यक्त किया।

महुली पुलिस ने दहेज हत्या के आरोपी को गिरफ्तार कर भेजा जेल

रमेश दूबे

पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर संदीप कुमार मीना के निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर सुशील कुमार सिंह के मार्गदर्शन, क्षेत्राधिकारी धनघटा

प्रियम राजशेखर पाण्डेय के पर्यवेक्षण व थानाध्यक्ष महुली श्री रजनीश राय के नेतृत्व में गठित टीम द्वारा मु0अ0सं0 298/2025 धारा 80(2), 85 बीएनएस व 3/4 डीपी एक्ट मे वांछित अभियुक्त सूरज चौधरी पुत्र बेचूलाल पता वार्ड न0-02 राजेन्द्र नगर नगर पंचायत हरिहरपुर थाना महुली जनपद संतकबीर नगर को उसके घर से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस बल का विवरणः- उ0नि0 श्री अशोक कुमार सिंह, का0 विनित गिरि ।

सुपीरियर ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज में हर्षोल्लास के साथ मनाई गई भगवान विश्वकर्मा जयंती

रमेश दूबे, संत कबीर नगर।सुपीरियर ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज की सभी इकाइयों — यूबीएल, आईबीएल, एसडीपीएल, एनडीपीएल, एसआईएल, एसपीआईपीएल और एसटीआईपीएल — में भगवान विश्वकर्मा जयंती बड़े धूमधाम और उत्साह के साथ मनाई गई। इस अवसर पर चेयरमैन प्रदीप अग्रवाल के दूरदर्शी नेतृत्व एवं मार्गदर्शन तथा वाइस चेयरमैन विशाल अग्रवाल के प्रेरणादायी निर्देशन में सभी प्लांट निदेशक, प्लांट हेड, अधिकारीगण, कर्मचारी और श्रमिक एक साथ शामिल हुए।

कार्यक्रम के दौरान चेयरमैन प्रदीप अग्रवाल ने सभी कर्मचारियों को शुभकामनाएँ देते हुए कहा कि “भगवान विश्वकर्मा श्रम, कौशल और सृजनशीलता के प्रतीक हैं। उनके आदर्शों से प्रेरणा लेकर हमें श्रेष्ठता की नई ऊँचाइयों को प्राप्त करना है।”

वाइस चेयरमैन विशाल अग्रवाल ने अपने संदेश में कहा कि “सफलता तभी संभव है जब हम सब एकजुट होकर एक लक्ष्य की दिशा में कार्य करें। मेहनत और समर्पण ही हमारे समूह की पहचान है।”

सीईओ आशीष सेठी ने सभी कर्मचारियों को मेहनत और लगन से कार्य करने हेतु प्रोत्साहित किया और कहा कि निरंतर प्रयास ही प्रगति का आधार है।

सीएचआरओ एवं कॉर्पोरेट अफेयर्स हेड डॉ. सुनील कुमार मिश्रा ने इस अवसर पर सभी कर्मचारियों और श्रमिकों का आभार व्यक्त करते हुए आह्वान किया कि “हम सबको भगवान विश्वकर्मा के आदर्शों पर चलते हुए सुपीरियर ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज को दुनिया की अग्रणी कंपनी बनाना है।”

पूरे आयोजन में उल्लास, एकता और प्रेरणा का वातावरण रहा, जिसमें कर्मचारियों और श्रमिकों की सक्रिय भागीदारी ने इस पर्व को विशेष बना दिया।

नाबालिग से दुष्कर्म के अभियुक्त को मिली आजीवन कारावास की सजा

रमेश दूबे

ऑपरेशन कनविक्शन” अभियान के तहत संतकबीरनगर पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप नाबालिग के साथ दुष्कर्म के अपराध में एक अभियुक्त को आजीवन कारावास व कुल 15000 रुपये का अर्थदण्ड से किया गया दण्डित

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर श्री संदीप कुमार मीना के निर्देशन में चलाए जा रहे “ऑपरेशन कनविक्शन” अभियान के दृष्टिगत संतकबीरनगर पुलिस के द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन द्वारा प्रभावी पैरवी के क्रम में आज दिनाँक 16.09.2025 को माननीय न्यायालय एएसजे/एसपीजे/ पाक्सो एक्ट जनपद संतकबीरनगर के न्यायाधीश श्री कृष्ण कुमार पंचम द्वारा 01 अभियुक्त को आजीवन कारावास व कुल 15000 रुपये का अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।

घटना विवरणः-

उक्त प्रकरण में वादिनी मुकदमा द्वारा थाना धनघटा पर बावत उक्त अभियुक्त के विरुद्ध वादिनी की नाबालिग पुत्री को बहला फुसलाकर भगा ले जाने के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र दिया था । प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना धनघटा पर अभियोग पंजीकृत कर उ0नि0 श्री भैरव नाथ यादव द्वारा साक्ष्य संकलन के आधार पर अभियोग उपरोक्त में सुसंगत धाराओं की बढोत्तरी करते हुए आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया था ।

सजा विवरणः-*

मु0अ0सं0 1834/2017 धारा 363, 366, 376(3) भादवि व 5/6 पाक्सो एक्ट थाना धनघटा जनपद संतकबीरनगर से सम्बन्धित अभियुक्त श्रवण कुमार उर्फ सरवन पुत्र सुदामा निवासी बैजनाथपुर थाना धनघटा जनपद संतकबीरनगर को धारा 363, 366, 376(3) भादवि व 5/6 पाक्सो एक्ट के अपराध में दोषसिद्ध किया गया । मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त श्रवण कुमार उर्फ सरवन उपरोक्त को धारा 363, 366, 376(3) भादवि में आजीवन कारावास व कुल 15000 रु0 के अर्थदण्ड के दण्डित किया गया ।

अवैध ड्रोन संचालक हो जाए सतर्क संत कबीर नगर पुलिस की ड्रोन संचालक पर बड़ी कार्रवाई 29 ड्रोन जब्त

रमेश दूबे, संतकबीरनगर सुशील कुमार सिंह के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी खलीलाबाद अजय सिंह के निकट पर्यवेक्षण में थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा आज अवैध रूप से ड्रोन उड़ाने वाले संचालक के खिलाफ विशेष कार्यवाही करते हुए 29 ड्रोन जब्त किया गया तथा आरोपी संचालक के विरुद्ध उचित धाराओं के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया । यह कार्यवाही नागरिक सुरक्षा, संवेदनशील स्थलों की सुरक्षा तथा राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से की गई है। 

कृत कार्यवाही का संक्षिप्त विवरण

थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा क्षेत्र भ्रण व चेकिंग संदिगध व्यक्ति वाहन के समय प्राप्त सूचना के आधार पर अवैध ड्रोन संचालन की किसन कसौधन पुत्र घनश्याम कसौधन निवासी तितौवा थाना खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर की जांच की । जांच के दौरान बिना रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस के कुल 29 ड्रोन बरामद किए गए । ड्रोन बरामदगी के आधार पर थाना कोतवाली खलीलाबाद पर मु0अ0सं0 843/25 धारा 292, 293, 353(2) बीएनएस 66E आई0टी0 एक्ट पंजीकृत कर नियमानुसार विधिक कार्यवाही प्रचलित है । 

ड्रोन संचालन से सम्बंधित मुख्य नियम (Drone Regulations 2025):

ड्रोन नियमावली 2021 के प्रावधानों के अनुसार......

1. पंजीकरण अनिवार्यता

सभी ड्रोन ऑपरेटरों को Digital Sky Portal (h ttps://digitalsky.dgca.gov.in) पर ड्रोन रजिस्टर करवाना अनिवार्य है।

2. लाइसेंस अनिवार्यता

व्यवसायिक उपयोग हेतु ड्रोन संचालन के लिए DGCA द्वारा जारी लाइसेंस आवश्यक है।

3. उड़ान सीमा

ड्रोन की अधिकतम ऊँचाई सीमा 400 फीट (लगभग 120 मीटर) निर्धारित है।

4. प्रतिबंधित क्षेत्र

हवाई अड्डों, सरकारी कार्यालयों, थाना ,सुरक्षा प्रतिष्ठानों, ऐतिहासिक स्थलों, मंदिर ,मस्जिद और अन्य संवेदनशील क्षेत्रों के निकट ड्रोन उड़ान पूर्णतया प्रतिबंधित है।

5. ड्रोन ट्रैकिंग

प्रत्येक ड्रोन में Unique Identification Number (UIN) तथा ट्रैकिंग सिस्टम का होना अनिवार्य है।

उल्लंघन पर दंड:

1. अनुमति के बिना संचालन: बिना पंजीकरण, लाइसेंस या अनुमति के ड्रोन चलाने पर उल्लंघन की प्रकृति के आधार पर ₹50,000 से ₹5 लाख तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। 

2. नो-फ्लाई ज़ोन में ड्रोन उड़ाने पर आपराधिक अभियोग भी पंजीकृत किया जा सकते हैं। 

3. नियमों का उल्लंघन करने पर ड्रोन जब्त भी किया जा सकता है। 

4. 

संतकबीरनगर पुलिस का संदेश

“हम जन सुरक्षा एवं संवेदनशील स्थलों की सुरक्षा को सर्वोपरि मानते हैं। अवैध ड्रोन संचालन पर विशेष नजर रखी जा रही है । सभी नागरिकों से अनुरोध है कि ड्रोन संचालन के नियमों का पूरी तरह से पालन करें और Digital Sky Portal पर पंजीकरण कराएं । साथ ही साथ थाना स्तर पर बने ड्रोन रजिस्टर में अपना सम्पूर्ण विवरण जरूर दर्ज करे।अवैध गतिविधियों में संलिप्त पाए जाने पर कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।”