आवेदन के लिए अंतिम तिथि 30 सितंबर : मंगल तिवारी
मिर्जापुर। मज़दूर नेता मंगल तिवारी ने मीडिया के माध्यम से निर्माण श्रमिकों को पुनः स्मरण कराया है कि पूराने एवं किसी कारण छूटे आवेदनों पर लाभ लेने के लिए पुनः आवेदन की अंतिम तिथि 30 सितंबर है। यह तिथि श्रमिकों की समस्याओं को देखते हुए बी ओ सी बोर्ड ने बढ़ाया था,जिसको देखते हुए जो निर्माण श्रमिक अभी आवेदन न कर पाए हो अपने दस्तावेज दुरुस्त कर नजदीकी सी एस सी से ऑनलाइन आवेदन करें।
श्रमिक यह भी ध्यान रखें कि सारे दस्तावेज जायज हो और आवेदक द्वारा सभी पर हस्ताक्षर किए गए हो जैसा कि बोर्ड का निर्देश है। योजना आवेदन उन्ही का मान्य हो रहा है जिसका अंशदान समय से पूर्ण है। राशन कार्ड, पंजीयन कार्ड में नाम वगैरह दुरुस्त हो तथा पंजीयन में आवेदक का आधार कार्ड सत्यापन एवं आधार एवं मोबाइल नंबर अपडेट हो। मजदूर नेता ने यह भी कहा कि ग्रामीण क्षेत्र के आवेदक परिवार रजिस्टर नकल लेते समय यह भी सुनिश्चित कर लें कि उनके पेशा की श्रेणी में मजदूरी शब्द अंकित हो नही तो समस्या हो सकती है।
ज्ञात हो कि उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा बीते माह 6 जून को श्रमिक हितलाभ योजना में छूटे आवेदनों के लिए तिथि बढ़ाई थी जो 30 सितंबर को समाप्त हो जाएगा।मज़दूर नेता तिवारी के अनुसार पत्र संख्या एल 178353/2025 दि0 06 जून को बोर्ड सचिव द्वारा यह निर्देश जारी किया गया था।
उक्त पत्र के माध्यम से बताया गया था कि बोर्ड का वेबपोर्टल दिनांक 9 फरवरी 2024 से बंद होने के कारण ऐसे पंजीकृत निर्माण श्रमिक जो ससमय नवीनीकरण एवं योजना आवेदन नहीं कर पाए तथा योजना अंतर्गत प्रावधानित समय- सीमा वेबपोर्टल बंद होने के कारण समाप्त हो गई, उन्हें वेबपोर्टल संचालित होने के उपरांत नवीनीकरण एवं योजना आवेदन करने हेतु माह मार्च -2025 तक छूट प्रदान की गई थी। उक्त छूट समाप्त हो जाने के उपरांत अभी भी कई ऐसे आवेदनकर्ता है, जो की विभिन्न कारणों जैसे श्रमिक पंजीयन में त्रुटि होने, पारिवारिक विवरण फीड न होने, जन्म मृत्यु सर्टिफिकेट न होने, नवीनीकरण न होने, आधार सत्यापन न होने, आवश्यक अभिलेख उपलब्ध न होने, जानकारी का अभाव होने जैसे कारणों से उक्त छूट का लाभ नहीं ले पाए हैं ऐसे आवेदनकर्ता को बोर्ड कार्यालय द्वारा सितंबर माह 2025 तक विस्तारित करते हुए बोर्ड के बेवसाइट पर अपडेट किया जा चुका है।
समस्त योजनाओं के अंतर्गत आवेदन किए जाने में योजनाओं के अंतर्गत समय सीमा से संबंधित सभी पैरामीटर्स में माह सितम्बर 2025 तक की छूट प्रदान किए जाने की व्यवस्था बोर्ड द्वारा वेबपोर्टल पर करा दी गई है। श्रमिक पंजीयन नवीनीकरण में माह सितंबर 2025 तक छूट प्रदान किए जाने की व्यवस्था भी है।
आगे की जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि पत्र के अनुसार सितंबर माह 2025 के उपरांत किसी भी प्रकार की छूट प्रदान नहीं की जाएगी न ही इस संबंध में किए गए किसी भी दावे को मान्य अथवा स्वीकार किया जाएगा। इस संबंध में मजदूर नेता ने निर्माण श्रमिक साथियों एवं उनके परिजनों से पुनः अनुरोध किया है कि समय रहते इस अवसर का लाभ उठावें।
दस्तावेज की कमियों और त्रुटियों में सुधार करते हुए योजना आवेदन कर हितलाभ प्राप्त करें। किसी प्रकार की समस्या होने पर नजदीकी श्रम विभाग कार्यालय या यूनियन कार्यालय में संपर्क करें, जहां पर आपको मदद मिलेगी।
3 hours ago