महुली पुलिस ने दहेज हत्या के आरोपी को गिरफ्तार कर भेजा जेल

रमेश दूबे

पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर संदीप कुमार मीना के निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर सुशील कुमार सिंह के मार्गदर्शन, क्षेत्राधिकारी धनघटा

प्रियम राजशेखर पाण्डेय के पर्यवेक्षण व थानाध्यक्ष महुली श्री रजनीश राय के नेतृत्व में गठित टीम द्वारा मु0अ0सं0 298/2025 धारा 80(2), 85 बीएनएस व 3/4 डीपी एक्ट मे वांछित अभियुक्त सूरज चौधरी पुत्र बेचूलाल पता वार्ड न0-02 राजेन्द्र नगर नगर पंचायत हरिहरपुर थाना महुली जनपद संतकबीर नगर को उसके घर से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस बल का विवरणः- उ0नि0 श्री अशोक कुमार सिंह, का0 विनित गिरि ।

सुपीरियर ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज में हर्षोल्लास के साथ मनाई गई भगवान विश्वकर्मा जयंती

रमेश दूबे, संत कबीर नगर।सुपीरियर ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज की सभी इकाइयों — यूबीएल, आईबीएल, एसडीपीएल, एनडीपीएल, एसआईएल, एसपीआईपीएल और एसटीआईपीएल — में भगवान विश्वकर्मा जयंती बड़े धूमधाम और उत्साह के साथ मनाई गई। इस अवसर पर चेयरमैन प्रदीप अग्रवाल के दूरदर्शी नेतृत्व एवं मार्गदर्शन तथा वाइस चेयरमैन विशाल अग्रवाल के प्रेरणादायी निर्देशन में सभी प्लांट निदेशक, प्लांट हेड, अधिकारीगण, कर्मचारी और श्रमिक एक साथ शामिल हुए।

कार्यक्रम के दौरान चेयरमैन प्रदीप अग्रवाल ने सभी कर्मचारियों को शुभकामनाएँ देते हुए कहा कि “भगवान विश्वकर्मा श्रम, कौशल और सृजनशीलता के प्रतीक हैं। उनके आदर्शों से प्रेरणा लेकर हमें श्रेष्ठता की नई ऊँचाइयों को प्राप्त करना है।”

वाइस चेयरमैन विशाल अग्रवाल ने अपने संदेश में कहा कि “सफलता तभी संभव है जब हम सब एकजुट होकर एक लक्ष्य की दिशा में कार्य करें। मेहनत और समर्पण ही हमारे समूह की पहचान है।”

सीईओ आशीष सेठी ने सभी कर्मचारियों को मेहनत और लगन से कार्य करने हेतु प्रोत्साहित किया और कहा कि निरंतर प्रयास ही प्रगति का आधार है।

सीएचआरओ एवं कॉर्पोरेट अफेयर्स हेड डॉ. सुनील कुमार मिश्रा ने इस अवसर पर सभी कर्मचारियों और श्रमिकों का आभार व्यक्त करते हुए आह्वान किया कि “हम सबको भगवान विश्वकर्मा के आदर्शों पर चलते हुए सुपीरियर ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज को दुनिया की अग्रणी कंपनी बनाना है।”

पूरे आयोजन में उल्लास, एकता और प्रेरणा का वातावरण रहा, जिसमें कर्मचारियों और श्रमिकों की सक्रिय भागीदारी ने इस पर्व को विशेष बना दिया।

नाबालिग से दुष्कर्म के अभियुक्त को मिली आजीवन कारावास की सजा

रमेश दूबे

ऑपरेशन कनविक्शन” अभियान के तहत संतकबीरनगर पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप नाबालिग के साथ दुष्कर्म के अपराध में एक अभियुक्त को आजीवन कारावास व कुल 15000 रुपये का अर्थदण्ड से किया गया दण्डित

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर श्री संदीप कुमार मीना के निर्देशन में चलाए जा रहे “ऑपरेशन कनविक्शन” अभियान के दृष्टिगत संतकबीरनगर पुलिस के द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन द्वारा प्रभावी पैरवी के क्रम में आज दिनाँक 16.09.2025 को माननीय न्यायालय एएसजे/एसपीजे/ पाक्सो एक्ट जनपद संतकबीरनगर के न्यायाधीश श्री कृष्ण कुमार पंचम द्वारा 01 अभियुक्त को आजीवन कारावास व कुल 15000 रुपये का अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।

घटना विवरणः-

उक्त प्रकरण में वादिनी मुकदमा द्वारा थाना धनघटा पर बावत उक्त अभियुक्त के विरुद्ध वादिनी की नाबालिग पुत्री को बहला फुसलाकर भगा ले जाने के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र दिया था । प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना धनघटा पर अभियोग पंजीकृत कर उ0नि0 श्री भैरव नाथ यादव द्वारा साक्ष्य संकलन के आधार पर अभियोग उपरोक्त में सुसंगत धाराओं की बढोत्तरी करते हुए आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया था ।

सजा विवरणः-*

मु0अ0सं0 1834/2017 धारा 363, 366, 376(3) भादवि व 5/6 पाक्सो एक्ट थाना धनघटा जनपद संतकबीरनगर से सम्बन्धित अभियुक्त श्रवण कुमार उर्फ सरवन पुत्र सुदामा निवासी बैजनाथपुर थाना धनघटा जनपद संतकबीरनगर को धारा 363, 366, 376(3) भादवि व 5/6 पाक्सो एक्ट के अपराध में दोषसिद्ध किया गया । मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त श्रवण कुमार उर्फ सरवन उपरोक्त को धारा 363, 366, 376(3) भादवि में आजीवन कारावास व कुल 15000 रु0 के अर्थदण्ड के दण्डित किया गया ।

अवैध ड्रोन संचालक हो जाए सतर्क संत कबीर नगर पुलिस की ड्रोन संचालक पर बड़ी कार्रवाई 29 ड्रोन जब्त

रमेश दूबे, संतकबीरनगर सुशील कुमार सिंह के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी खलीलाबाद अजय सिंह के निकट पर्यवेक्षण में थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा आज अवैध रूप से ड्रोन उड़ाने वाले संचालक के खिलाफ विशेष कार्यवाही करते हुए 29 ड्रोन जब्त किया गया तथा आरोपी संचालक के विरुद्ध उचित धाराओं के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया । यह कार्यवाही नागरिक सुरक्षा, संवेदनशील स्थलों की सुरक्षा तथा राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से की गई है। 

कृत कार्यवाही का संक्षिप्त विवरण

थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा क्षेत्र भ्रण व चेकिंग संदिगध व्यक्ति वाहन के समय प्राप्त सूचना के आधार पर अवैध ड्रोन संचालन की किसन कसौधन पुत्र घनश्याम कसौधन निवासी तितौवा थाना खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर की जांच की । जांच के दौरान बिना रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस के कुल 29 ड्रोन बरामद किए गए । ड्रोन बरामदगी के आधार पर थाना कोतवाली खलीलाबाद पर मु0अ0सं0 843/25 धारा 292, 293, 353(2) बीएनएस 66E आई0टी0 एक्ट पंजीकृत कर नियमानुसार विधिक कार्यवाही प्रचलित है । 

ड्रोन संचालन से सम्बंधित मुख्य नियम (Drone Regulations 2025):

ड्रोन नियमावली 2021 के प्रावधानों के अनुसार......

1. पंजीकरण अनिवार्यता

सभी ड्रोन ऑपरेटरों को Digital Sky Portal (h ttps://digitalsky.dgca.gov.in) पर ड्रोन रजिस्टर करवाना अनिवार्य है।

2. लाइसेंस अनिवार्यता

व्यवसायिक उपयोग हेतु ड्रोन संचालन के लिए DGCA द्वारा जारी लाइसेंस आवश्यक है।

3. उड़ान सीमा

ड्रोन की अधिकतम ऊँचाई सीमा 400 फीट (लगभग 120 मीटर) निर्धारित है।

4. प्रतिबंधित क्षेत्र

हवाई अड्डों, सरकारी कार्यालयों, थाना ,सुरक्षा प्रतिष्ठानों, ऐतिहासिक स्थलों, मंदिर ,मस्जिद और अन्य संवेदनशील क्षेत्रों के निकट ड्रोन उड़ान पूर्णतया प्रतिबंधित है।

5. ड्रोन ट्रैकिंग

प्रत्येक ड्रोन में Unique Identification Number (UIN) तथा ट्रैकिंग सिस्टम का होना अनिवार्य है।

उल्लंघन पर दंड:

1. अनुमति के बिना संचालन: बिना पंजीकरण, लाइसेंस या अनुमति के ड्रोन चलाने पर उल्लंघन की प्रकृति के आधार पर ₹50,000 से ₹5 लाख तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। 

2. नो-फ्लाई ज़ोन में ड्रोन उड़ाने पर आपराधिक अभियोग भी पंजीकृत किया जा सकते हैं। 

3. नियमों का उल्लंघन करने पर ड्रोन जब्त भी किया जा सकता है। 

4. 

संतकबीरनगर पुलिस का संदेश

“हम जन सुरक्षा एवं संवेदनशील स्थलों की सुरक्षा को सर्वोपरि मानते हैं। अवैध ड्रोन संचालन पर विशेष नजर रखी जा रही है । सभी नागरिकों से अनुरोध है कि ड्रोन संचालन के नियमों का पूरी तरह से पालन करें और Digital Sky Portal पर पंजीकरण कराएं । साथ ही साथ थाना स्तर पर बने ड्रोन रजिस्टर में अपना सम्पूर्ण विवरण जरूर दर्ज करे।अवैध गतिविधियों में संलिप्त पाए जाने पर कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।”

माझी मझवार समिति उत्तर प्रदेश के नए कार्यकारिणी का हुआ गठन

रमेश दूबे,संत कबीर नगर। जनपद के मुखलिस पुर में आकाश मैरिज हॉल में माझी मझवार समिति उत्तर प्रदेश की एक बड़ी बैठक का आयोजन किया गया ।बैठक के मुख्य अतिथि पूर्व मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार शंख लाल माझी थे ।

बैठक में समिति के तमाम पदाधिकारी का चयन भी किया गया ।जिसके लिए सवेरे से ही प्रदेश के विभिन्न कोनो से आए माझी मझवार समुदाय के लोग वोटिंग में भाग लेते नजर आए । बैठक का मुख्य उद्देश्य माझी मझवार समिति में शिक्षा की भावना को बढ़ावा देना और माझी मझवार को आरक्षण की श्रेणी में ले जाने के लिए आंदोलन कघ रणनीति बनाना था ।

इस बैठक में शानदार तरीके से सबके लिए भोजन और पानी की व्यवस्था की गई थी। पूरा मैरिज हॉल खचाखच भरा हुआ था। महिलाओं की भी काफी संख्या देखी गई । मतदान के बाद देर शाम उसका परिणाम भी आ गया। परिणाम के मुताबिक माझी मझवार समिति की नई कार्यकारिणी में

1-अध्यक्ष प्रेमचंद मझवार

2-उपाध्यक्ष कैलाश माझी

3-महामंत्री अवधेश माझी

4- कोषाध्यक्ष

रतन कुमार

5-संगठन मंत्री शिवपूजन माझी, श्री दिनेश मांझी

6- उप मंत्री आशीष कुमार मांझी एडवोकेट

7-प्रचार मंत्री डॉ अमित कुमार

8-ऑडिटर एडवोकेट तुषार मझवार का चयन हुआ।

माझी मझवार समिति के पदाधिकारी अतिथि एवं मतदान में भाग लेने वाले पूर्व स्वास्थ्य मंत्री शंख लाल माझी, राजेंद्र माझी राम जानकी माझी गोविंद माझी राकेश माझी जितेंद्र मांझी सुरेंद्र माझी विनोद माझी नंदलाल माझी अजय माझी धर्मेंद्र मांझी योगेंद्र माझी प्रमोद माझी अर्जुन मांझी आदि लोगों ने नए कार्यकारी के चयनित पदाधिकारी का स्वागत किया है एवं आशा और विश्वास व्यक्त किया कि उनके नेतृत्व में माझी मझवार के उत्थान के लिए निरंतर प्रयास किए जाएंगे

सभी नवनियुक्त पदाधिकारी का स्वागत एवं अभिनंदन किया गया। इस मौके पर मांझी मझवार समिति के हजारों की संख्या में लोग मौजूद रहे।

315 बोर अवैध तमंचा ज़िन्दा कारतूस के साथ एक को धनघटा पुलिस ने किया गिरफ्तार

रमेश दूबे,पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर संदीप कुमार मीना द्वारा चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर सुशील कुमार सिंह के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी धनघटा प्रियम राजशेखर पाण्डेय के निकट पर्यवेक्षण में थाना धनघटा पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 452/2025 धारा 3/25 आयुध अधिनियम से सम्बन्धित अभियुक्त नाम पता विकास गोस्वामी पुत्र स्व0 दुर्गा प्रसाद निवासी धनघटा थाना धनघटा जनपद संतकबीरनगर को कटार मिश्र कुआनो नदी पुल के पास के पास से 01 अदद अवैध देशी तमंचा .315 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस के साथ आज दिनांक 15.09.2025 को गिरफ्तार कर न्यायालय रवाना किया गया ।

बरामदगी-

01. 01 अदद अवैध देशी तमंचा .315 बोर मय 01 अदद जिन्दा कारतूस ।

2.

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण-* उ0नि0 विनोद कुमार यादव, मु0आ0 रमेश मिश्रा, का0 सलमान अंसारी, का0 सत्यम सिंह ।

शिवबखरी गांव में रुका सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का काम फिर होगा चालू

रमेश दूबे

सीएम योगी और विधायक गणेश चौहान के निर्देश पर जारी हुआ टेंडर, जल्द शुरू होगा निर्माण

उत्तर प्रदेश के पौली ब्लॉक स्थित शिवबखरी गांव में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण कार्य पुनः शुरू होने जा रहा है। यह निर्माण कार्य पिछले कई वर्षों से विभिन्न कारणों से रुका हुआ था।

पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष अंशुमान सिंह ने इस मामले को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और विधायक गणेश चौहान के समक्ष उठाया था। विधायक चौहान ने कार्यदायी संस्था को चेतावनी दी कि अगर निर्माण कार्य जल्द शुरू नहीं हुआ तो स्थानीय लोग श्रमदान के माध्यम से अस्पताल का निर्माण करेंगे।

मुख्यमंत्री के निर्देश और विधायक की चेतावनी के बाद कार्यदायी संस्था ने निर्माण कार्य के लिए टेंडर जारी कर दिया है। टेंडर प्रक्रिया पूरी होने के बाद निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाएगा। अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही इस अस्पताल को जनता को समर्पित कर दिया जाएगा।

इस पहल के लिए पौली ब्लॉक की जनता ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और विधायक गणेश चौहान का आभार व्यक्त किया है।

*संतकबीरनगर पुलिस द्वारा वाहन चोरी की 05 घटनाओं का खुलासा*

रमेश दूबे

चोरी की 03 मोटर साईकिल और मोटर साईकिल के पार्ट बेचकर मिले 20900रु0 के साथ 05 चोरों को किया गया गिरफ्तार

चोरी करके बेचते थे वाहन, न बिकने वाले वाहनों के पार्ट अलग अलग कर कबाड़ में बेच देते थे चोर

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर श्री संदीप कुमार मीना के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर श्री सुशील कुमार सिंह के मार्गदर्शन एवं व क्षेत्राधिकारी मेंहदावल श्री सर्व दवन सिंह के निकट पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक मेंहदावल श्री सतीश कुमार सिंह के नेतृत्व आज दिनांक 14.09.2025 को धानी बाजार मेंहदावल रोड से 05 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया ।

घटनाएं जिनका सफल अनावरण हुआ -

पहली घटनाः- दिनाँक 12.09.2025 को वादी श्री रामअवध पुत्र राममसुमेर निवासी भटवा थाना मेंहदावल जनपद संतकबीरनगर द्वारा थाना मेंहदावल पर बावत दिनाँक 10.07.2025 को अज्ञात चोर द्वारा युनियन बैंक मेंहदावल के सामने से वादी की मोटर साईकिल हिरो स्पेण्डर चोरी कर लेने सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र दिया गया था, उक्त प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना मेंहदावल पर मु0अ0सं0 355/2025 धारा 303(2) बीएनएस का अभियोग पंजीकृत किया गया था ।

दूसरी घटनाः- दिनाँक 13.09.2025 को वादी श्री राजू गुप्ता पुत्र रामबहाल गुप्ता निवासी बरईपुर थाना मेंहदावल जनपद संतकबीरनगर द्वारा थाना मेंहदावल पर बावत दिनाँक 04.07.2025 को अज्ञात चोर द्वारा सेन्ट्रल बैंक आफ इण्डिया शाखा मेंहदावल के पास से वादी की मोटर साईकिल हिरो स्पेण्डर प्लस चोरी कर लेने सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र दिया गया था, उक्त प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना मेंहदावल पर मु0अ0सं0 356/2025 धारा 303(2) बीएनएस का अभियोग पंजीकृत किया गया था ।

तीसरी घटनाः- दिनाँक 01.09.2025 को वादी श्री लोकेश पाण्डेय पुत्र त्रियोगी पाण्डेय निवासी हरना थाना मेंहदावल जनपद संतकबीरनगर द्वारा थाना मेंहदावल पर बावत दिनाँक 17.08.2025 को अज्ञात चोर द्वारा महफिल रेस्टोरेन्ट रोडवेड के पास से वादी की मोटर साईकिल अपाचे चोरी कर लेने सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र दिया गया था, उक्त प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना मेंहदावल पर मु0अ0सं0 340/2025 धारा 303(2) बीएनएस का अभियोग पंजीकृत किया गया था ।

चौथी घटनाः- दिनाँक 07.08.2025 को वादी श्री जयसिंह पुत्र शिव नन्दन निवासी फुलवरिया सरकारी रमवापुर गोपालपुर थाना बेलहरकला जनपद संतकबीरनगर द्वारा थाना मेंहदावल पर बावत दिनाँक 25.07.2025 को अज्ञात चोर द्वारा शंकर हास्पिटल विजय कालोनी मेंहदावल के पास से वादी की मोटर साईकिल हिरो स्पेण्डर चोरी कर लेने सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र दिया गया था, उक्त प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना मेंहदावल पर मु0अ0सं0 306/2025 धारा 303(2) बीएनएस का अभियोग पंजीकृत किया गया था ।

पाँचवी घटनाः- दिनाँक 23.08.2025 को वादी श्री विंध्याचल पुत्र कोईल निवासी सीयर थाना मेंहदावल जनपद संतकबीरनगर द्वारा थाना मेंहदावल पर बावत दिनाँक 19.06.2025 को अज्ञात चोर द्वारा तहसील मेंहदावल से वादी की मोटर साईकिल हिरो एच0एफ0डीलक्स चोरी कर लेने सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र दिया गया था, उक्त प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना मेंहदावल पर मु0अ0सं0 321/2025 धारा 303(2) बीएनएस का अभियोग पंजीकृत किया गया था ।

गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना मेंहदावल पर मु0अ0सं0 359/2025 धारा 317(2), 317(4), 317(5), 112(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया तथा पूर्व लिखित अभियोगों में सुसंगत धाराओं की बढोत्तरी की गयी ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

1. दीपक यादव पुत्र नन्दलाल यादव निवासी पंचगंगपुर टोला हिरनपुर थाना बृजमनगंज जनपद महाराजगंज ।

2. बृजेश गुप्ता पुत्र योगेन्द्र गुप्ता निवासी रत्नापार थाना बृजमनगंज जनपद महाराजगंज ।

3. देवेन्द्र प्रजाप्रति पुत्र रामबुझारत प्रजापति निवासी वार्ड नं0 11 इन्द्रानगर उड़वलिया थाना उसका बाजार जनपद सिद्धार्थनगर ।

4. हिमांशु मौर्य पुत्र दुर्गेश मौर्य निवासी परसपुर थाना बृजमनगंज जनपद महाराजगंज ।

5. सज्जन कुमार विश्वकर्मा उर्फ भोला पुत्र स्व0 राजकुमार निवासी वरगाह पुर वैसार थाना बृजमनगंज जनपद महाराजगंज ।

बरामदगी का विवरणः-

01- 03 अदद चोरी की मोटर साईकिल ।

02- दो अदद मोटर साईकिल जिसके पार्ट अलग अलग कर बेचे गये हैं की बिक्री से प्राप्त 20900रु0 ।

पूछताछ विवरणः-पकड़े गये अभियुक्तों से पूछताछ करने पर बताये कि हम पाँचो लोग मिलकर मोटर साईकिल की चोरी करके वाहनों को छिपाकर रखते हैं और उन्हे बेचकर पैसा कमाते हैं । दीपक यादव व हिमांशु मौर्य ने मिलकर रेकी करके मोटर साईकिल चोरी करते हैं तथा उस मोटर साईकिल को लाकर देवेन्द्र प्रजापति, सज्जन कुमार विश्वकर्मा जो मोटरसाईकिल मैकेनिक है एवं बृजेश गुप्ता जो कबाड़ की दुकान किये हैं के सहयोग से वाहन बेचते हैं । जो वाहन नही बिकते है आवश्यकतानुसार उसके पार्ट पुर्जे अन्य मोटरसाईकिल में लगा दिया जाता है । चेचिस व इंजन पर पंजीकरण होता है इसलिए उसे कबाड़ में बेचकर पैसा कमाते हैं ।

गिरफ्तार करने वाले अधिकारी / कर्मचारीगणः-

1. उ0नि0 वीरेन्द्र मिश्र, उ0नि0 श्री विनोद कुमार सिंह, उ0नि0 सहेन्द्र कुमार यादव, उ0नि0 श्री संजय कुमार वर्मा, हे0का0 मोतीलाला यादव, हे0का0 रोहित कुमार, का0 धर्मेन्द्र यादव, का0 अनुराग सिंह, का0 वीरेन्द्र कुमार, का0 धीरेन्द्र प्रताप सिंह, का0 मिन्टु कुमार गुप्ता थाना मेंहदावल जनपद संतकबीरनगर ।

2. का0 ज्ञानप्रकाश सिंह, का0 नितीश कुमार, अमरजीत कुमार मौर्य ।

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर श्री संदीप कुमार मीना द्वारा गिरफ्तारी व बरामदगी करने वाली पुलिस टीमों के उत्साहवर्धन हेतु 15000 रु0 नगद पुरस्कार देने की घोषणा की गयी ।

माझी मझवार समिति उत्तर प्रदेश की हुई मुखलिस पुर में आवश्यक बैठक

रमेश दूबे

संतकबीरनगर। रविवार को संत कबीर नगर जनपद के मुखलिह पुर में आकाश मैरिज हॉल में माझी मझवार समिति उत्तर प्रदेश की एक बड़ी बैठक का आयोजन किया गया ।बैठक के मुख्य अतिथि पूर्व मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार शंख लाल माझी थे ।

बैठक में समिति के तमाम पदाधिकारी का चयन भी किया गया ।

जिसके लिए सवेरे से ही प्रदेश के विभिन्न कोनो से आए माझी मझवार समुदाय के लोग वोटिंग में भाग लेते नजर आए । बैठक का मुख्य उद्देश्य माझी मझवार समिति में शिक्षा की भावना को बढ़ावा देना और माझी मझवार को आरक्षण की श्रेणी में ले जाने के लिए आंदोलन कघ रणनीति बनाना था ।।इस बैठक में शानदार तरीके से सबके लिए भोजन और पानी की व्यवस्था की गई थी। पूरा मैरिज हॉल खचाखच भरा हुआ था। महिलाओं की भी काफी संख्या देखी गई ।

बैठक में अध्यक्ष ,उपाध्यक्ष ,मंत्री, संगठन मंत्री, ऑडिटर और प्रचार मंत्री का वोटिंग के माध्यम से चयन किया गया। इस बड़ी बैठक में मुख्य रूप से पूर्व स्वास्थ्य मंत्री शंख लाल माझी, राजेंद्र माझी राम जानकी माझी गोविंद माझी राकेश माझी जितेंद्र मांझी सुरेंद्र माझी विनोद माझी नंदलाल माझी अजय माझी धर्मेंद्र मांझी योगेंद्र माझी प्रमोद माझी अर्जुन मांझी सहित सैकड़ो की संख्या में लोग मौजूद रहे।

धनघटा पुलिस ने 700 ग्राम अवैध गांजे के साथ एक अभियुक्त को गिरफ्तार कर भेजा जेल

रमेश दूबे

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर संदीप कुमार मीना के निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर सुशील कुमार सिंह के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी धनघटा प्रियम राजशेखर पाण्डेय के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक थाना धनघटा श्री जयप्रकाश दूबे के नेतृत्व में गठित टीम द्वारा चेकिंग संदिग्ध वाहन/व्यक्ति के दौरान अभियुक्त उमेश चौहान पुत्र श्री रामजीत चौहान निवासी डिहवा थाना धनघटा जनपद संतकबीरनगर को आज दिनाँक 13.09.2025 को इण्डेन गैस गोदाम गौरापार के पास से कुल 700 ग्राम अवैध गाँजा के साथ माननीय सर्वोच्च न्यायालय व मानवाधिकार आयोग के आदेशों-निर्देशों का अक्षरशः पालन करते हुए गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया ।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण- 

1. उमेश चौहान पुत्र श्री रामजीत चौहान निवासी डिहवा थाना धनघटा जनपद संतकबीरनगर ।                

पंजीकृत अभियोग– मु0अ0स0 447/2025 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना धनघटा जनपद संतकबीरनगर ।

बरामदगी- कुल 700 ग्राम अवैध गाँजा ।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल- उ0नि0 श्री रामदरश यादव, हे0का0 रमेश मिश्र, का0 सत्यम सिंह ।