*खतौनी की जमीन पर नगर पालिका परिषद का कब्ज़ा,स्टे के वावजूद करवाया जा रहा वर्कशॉप का निर्माण,नायब तहसीलदार ने लगाई निर्माण कार्य पर रोक*
सुल्तानपुर में नगर पालिका परिषद द्वारा वाहन वर्कशॉप निर्माण कार्य कराया जा रहा है जो आज सुर्खियों में है। आरोप है कि जिस जमीन पर नगर पालिका द्वारा वाहन वर्कशॉप का निर्माण कार्य करवाया जा रहा है वो जमीन खाताधारक की पुस्तैनी जमीन है,राजस्व परिषद से इस जमीन पर स्थगन आदेश है,बावजूद इसके धड़ल्ले से निर्माण करवाया जा रहा है।
हालांकि नगर पालिका परिषद इनके दावों को सिरे से खारिज कर रहा है। दरअसल यह मामला है नगर क्षेत्र के गोराबारिक गांव का। इसी गांव में अमेठी जिले के कोहरा गांव के रहने वाले अंजनी कुमार सिंह की गाटा संख्या 964 सहित कई अन्य नंबर की करीब 114 बिस्वे की पुश्तैनी जमीन है। बंदोबस्त अव्वल,बंदोबस्त दोयम बंदोबस्त सोयम में दर्ज है।
उनके अधिवक्ता की माने तो इस गांव में आज तक चकबंदी नहीं हुई। लास्ट सेंटलमेंट ही आज की खतौनी है। लेकिन राजस्व विभाग की लापरवाही के चलते इसे नवीन परती दर्ज कर दिया गया,इसके बाद इस जमीन को नगर पालिका के प्रबंधन में दे दी गई। जिसके बाद नगर पालिका परिषद द्वारा वर्कशॉप का निर्माण करवाया जा रहा है।
जब इस बात की जानकारी अंजनी को लगी तो उन्होंने कोर्ट का सहारा लिया, जिसके बाद उन्हें सुसंगत धाराओं में अपना मुकदमा दुरुस्त करवाने का निर्देश दिया। इसी आदेश को लेकर उन्होंने धारा 38 के तहत रिट दायर की। जिसमें लेखपाल,कानूनगो, तहसीलदार से इनके फीवर में रिपोर्ट आई जिसका खतौनी संशोधन का मामला सिटी मजिस्ट्रेट के यहां विचाराधीन है।
इसके साथ ही सिटी मजिस्ट्रेट के यहां से स्थगन आदेश की मांग की लेकिन इसे खारिज कर दिया गया। जिसके बाद अंजनी ने राजस्व परिषद का सहारा लिया। जहां से उन्हें 11 जुलाई 2025 को स्थगन आदेश दे दिया गया, साथ ही 4 माह के भीतर कागजों को दुरुस्तीकरण का निर्देश दिया। लेकिन निस्तारण की बात छोड़िए, यहां तो नगर पालिका द्वारा और तेजी से निर्माण कार्य शुरू करवा दिया गया।
इसी को लेकर पीड़ित अंजनी के अधिवक्ता ने शिकायत की, जिसके बाद आज सदर के नायब तहसीलदार मौके पर पहुंचे और वर्कशॉप का निर्माण कार्य रुकवा दिया।
वहीं नगर पालिका परिषद के चेयरमैन प्रवीण कुमार अग्रवाल अंजनी कुमार सिंह के दावे को सिरे से खारिज कर रहे हैं।
उनकी माने तो नगर पालिका का नाम खतौनी में दर्ज है इसी को लेकर निर्माण कार्य करवाया जा रहा है। जिस स्थगन आदेश की बात कही जा रही है वो भी दो ढाई बिस्वे की है।
Sep 02 2025, 17:25