आवारा कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, शेल्टर होम भेजे गए कुत्ते छोड़े जाएंगे, जानें पूरा आदेश
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सुप्रीम कोर्ट में आज यानी शुक्रवार को दिल्ली-एनसीआर की सड़कों पर आवारा कुत्तों को लेकर फैसला सुनाया है। अदालत ने शेल्टर होम भेजे गए कुत्तों को स्टरलाइजेशन के बाद छोड़ने का आदेश दिया है। इस दौरान कोर्ट ने कहा कि वह पूरे देश के लिए एक समान नियम लागू करना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए सभी राज्यों के नोटिस भेजा है। साथ ही कोर्ट ने कहा कि खतरनाक कुत्तों को नहीं छोड़ा जाए। इसके अलावा शीर्ष अदालत ने कुत्तों को खाना देने के लिए एक निर्धारित स्थान बनाने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा कि हर जगह कुत्तों को खाना देने से समस्या होती है। इससे पहले 11 अगस्त को सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर की सड़कों से आवारा कुत्तों को स्थाई रूप से डॉग शेल्टर्स भेजने का आदेश दिया गया था।
नसबंदी-टिकाककरण के बाद छोड़े जाएंगे आवारा कुत्ते
जस्टिस विक्रम नाथ, संदीप मेहता और एन वी अंजारिया की पीठ ने 14 अगस्त को सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। आज सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा आवारा कुत्तों को छोड़ दिया, जाएगा मगर एक शर्त के साथ। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नगर निगम प्राधिकरण आवारा कुत्तों को उठाने संबंधी दिए गए निर्देशों का पालन जारी रखें। हालांकि, इसमें इस बात को संशोधित किया है कि कुत्तों को अनिश्चितकाल तक शेल्टर होम रखा जाएगा। कोर्ट ने कहा कि नसबंदी, टिकाककरण के बाद ही उनको उसी स्थान पर छोड़ा जाएगा, जहां से उनको उठाया गया था।
सार्वजनिक रूप से खाना खिलाने की अनुमति नहीं
सुप्रीम कुत्तों ने अपने आदेश में कहा कि आवारा कुत्तों को सार्वजनिक रूप से खाना खिलाने की अनुमति नहीं रहेगी। आवारा कुत्तों के लिए अलग से भोजन स्थान बनाए जाएंगे। इस तरह के भोजन खिलाने के कारण ही कई घटनाएं घटित हुई हैं। कुत्ते के काटने की वजह से लोगों को रेबीज़ बीमारी और कई छोटे बच्चों की मौत और गंभीर रूप से जख्मी भी हुए। आवारा कुत्तों के लिए अलग भोजन स्थल बनाए। कुत्तों को गोद लेने के लिए दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) को आवेदन करें।
पूरे देश में लागू होगा कोर्ट का आदेश
सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि हम पिछले फैसले और आदेश में कुछ संसोधन कर रहे हैं। अब ये दिल्ली-एनसीआर क्षेत्रों के साथ-साथ पूरे देश में लागू किया जाएगा। सभी राज्य सरकारों को नोटिस जारी कर रहे हैं और हाईकोर्ट में लंबित सभी मामलों को यहां स्थानांतरित कर रहे हैं। जस्टिस विक्रम नाथ की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय सुप्रीम कोर्ट की पीठ आवारा कुत्तों के मामले पर फैसला सुनाते हुए कहा कि आवारा कुत्तों को लेकर नेशनल पॉलिसी बनाई जाएगी।
10 hours ago