राहुल गांधी को कोर्ट ने दी जमानत, अमित शाह के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी मामले में बड़ी राहत
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लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को बड़ी राहत मिली है। मानहानि का केस झेल रहे नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को जमानत मिल गई है। झारखंड के चाईबासा की एमपी एमएलए विशेष कोर्ट ने बुधवार को सशरीर पेशी के बाद जमानत दी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ कथित आपत्तिजनक टिप्पणी मामले में चाईबासा के एमपी-एमएलए के विशेष अदालत में आज 6 अगस्त को सुनवाई पूरी हुई। अदालत ने राहुल गांधी पर लगे आरोपों को गलत बताते हुए उन्हें जमानत दे दी है।
राहुल गांधी के वकील ने बताया कि हाई कोर्ट के डायरेक्शन पर राहुल गांधी बुधवार को चाईबासा कोर्ट में पेश हुए। यहां कोर्ट ने राहुल की बेल को ग्रांट कर दिया है। बेल ग्रांट होने के बाद केस में जो कुछ भी प्रोसेस होगा उसे पूरा किया जाएगा।
राहुल गांधी पर आरोप
राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मामला प्रताप कुमार नाम के शख्स ने दायर किया है। शख्स का आरोप है कि राहुल गांधी ने साल 2018 में चाईबासा में एक रैली के दौरान अमित शाह के खिलाफ मानहानिपूर्ण बयान दिए थे। प्रताप कुमार चाईबासा में मजिस्ट्रेट की अदालत में दायर याचिका में आरोप लगाया है कि राहुल गांधी ने जानबूझकर अमित शाह की छवि को खराब करने के मकसद से मानहानिकारक बयान दिए थे।
गैर जमानती वारंट हुआ था जारी
इससे पहले, राहुल गांधी के वकील ने झारखंड हाईकोर्ट में सेक्शन 205 (व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट) के तहत राहत की मांग की थी, लेकिन हाईकोर्ट ने उनकी याचिका को खारिज कर दिया था। इसके बाद चाईबासा कोर्ट ने उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया। हालांकि, झारखंड हाईकोर्ट ने इस वारंट को 6 अगस्त तक स्थगित कर दिया था।
Aug 06 2025, 15:11