*उर्वरक कंपनी प्रतिनिधियों एवं जनपद थोक उर्वरक व्यवसाईयों को दी गई सख्त हिदायत,जमाखोरी व कालाबाजारी पर होगी सख्त कार्यवाही*
सुल्तानपुर,कलेक्ट्रेट सभागार में उर्वरक कंपनियों के प्रतिनिधियों एवं जनपद के थोक उर्वरक व्यवसाईयों के साथ बैठक में सख्त दी गई हिदायत। बैठक का मुख्य बिंदु कृषकों को निर्धारित मूल्य पर बिना टैगिंग के रासायनिक उर्वरक को उपलब्ध कराना एवं जमाखोरी तथा कालाबाजारी रोक लगाना था। बैठक में कुल 32 लोगों ने प्रतिभाग किया।
जनपद के 14 थोक विक्रेता तथा 13 कंपनी प्रतिनिधि थे,अपर जिलाधिकारी द्वारा सभी कंपनियों को बड़े ही कठोर शब्दों में हिदायत दी गई,कि वह रासायनिक उर्वरकों के साथ किसी भी तरह की टैगिंग ना करें,यदि टैगिंग की सूचना प्राप्त होगी तो संबंधित के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराते हुए उन्हें जनपद से ब्लैकलिस्टेड किया जाएगा। इसी प्रकार थोक विक्रेताओं को भी हिदायत दी गई कि यदि खुदरा विक्रेता के स्तर पर ओवररेटिंग अथवा टैगिंग का मामला प्रकाश में आता है तो इसमें उनकी भी जिम्मेदारी निर्धारित की जाएगी एवं उनका लाइसेंस निरस्त किया जायेगा।
जिला उप क़ृषि निदेशक रामाश्रय यादव एवं जिला क़ृषि अधिकारी सदानंद चौधरी ने भी सभी व्यवसाईयों को अपने प्रतिष्ठान पर रेट बोर्ड एवं स्टाक बोर्ड प्रदर्शित करना अनिवार्य होगा, नहीं तो उनका लाइसेंस निरस्त किया जाएगा।
Jul 17 2025, 16:43