आईएएस संजीव हंस की बढ़ी परेशानी, सरकारी ने ईडी को मुकदमा चलाने की दी अनुमति
डेस्क : करोड़ों रुपए के मनि लॉंड्रिंग मामले में जेल में बंद आईएएस संजीव हंस की परेशानी बढ़ गई है। उनके खिलाफ मुकदमा चलाने की सरकार ने अनुमति दी है। ईडी ने सरकार से मुकदमे की अनुमति मांगी थी। ईडी ने पीएमएलए कोर्ट में आईएएस संजीव हंस और पूर्व विधायक गुलाब यादव समेत अन्य के खिलाफ चार्जशीट दायर की थी।
ईडी ने संजीव हंस और गुलाब यादव के पटना, मुम्बई, कोलकाता और दिल्ली समेत कई ठिकानो पर छपामारी की थी। करोड़ रुपए के धनशोधन मामले में ईडी ने दो मुकदमे दर्ज किए हैं। ईडी ने अक्टूबर 2024 को दर्ज पहले मुकदमे में संजीव हंस, गुलाब यादव, सदाब खान, पुष्पराज बजाज और तीन कंपनियों को आरोपी बनाया है। जबकि दूसरी मुकदमा इस साल जनवरी में दर्ज किया। इसमें पवन कुमार, सुरेश कुमार सिंगला उर्फ सुरेश कुमार, वरुण, देवेन्द्र सिंह आनंद, विपुल वंसल और तीन कंपनियों को आरोपी बनाया है। पीएमएलए कोर्ट ने इन दोनों मामलों की सुनवाई के लिए अगली तिथि 16 अप्रैल निर्धारित की है।
पीएमएलए की विशेष अदालत ने संजीव हंस की नियमित जमानत अर्जी पर सुनवाई करने के बाद 43 पेज के आदेश में उनकी अर्जी खारिज कर दी थी। ईडी हंस का मोबाइल जब्त किया था। इसी जब्त मोबाइल ने कई राज खुले हैं। करोड़ो के लेन-देन का दावा ईडी ने किया है। संजीव हंस जब ऊर्जा विभाग के प्रधान सचिव थे, तब कई कंपनियों से काम के बदले पर करोड़ों रुपए लेने का आरोप है।
Apr 09 2025, 11:38