गृह मंत्रालय ने सत्येंद्र जैन के खिलाफ केस चलाने की राष्ट्रपति से मांगी अनुमति, जानें पूरा मामला
#homeministryseekspermissionfrompresidenttoprosecutesatyendar_jain
![]()
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए राष्ट्रपति से अनुमति मांगी है। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुबातिक, सूत्रों से खबर मिली है कि सत्येंद्र जैन के खिलाफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 218 के तहत मंजूरी मांगी गई है। इसके साथ ही आप नेता सत्येंद्र जैन की मुश्किलें बढ़ गई है।
क्यों मांगी गई इजाजत
आप नेता सत्येंद्र जैन पर ट्रायल चलाने के लिए राष्ट्रपति से इजाजत इसीलिए मांगी गई है क्योंकि धारा 218, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 के तहत, न्यायाधीशों, मजिस्ट्रेटों, पब्लिक सर्वेंट और सशस्त्र बलों के सदस्यों को आधिकारिक कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए किए गए अपराधों के अभियोजन के लिए सुरक्षा देते हैं। यह प्रावधान सुनिश्चित करते हैं कि सरकारी अधिकारियों के खिलाफ मुकदमे बिना उचित जांच-पड़ताल और सरकारी मंजूरी के न चलाए जाएं। हालांकि, कुछ मामलों में समय सीमा और अपवाद दिए गए हैं ताकि न्याय में देरी न हो।
सत्येंद्र जैन पर क्या मामला था दर्ज*
आप नेता सत्येंद्र जैन पर मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज है। उन पर मनी लॉन्ड्रिंग का मामला अगस्त 2017 के उस केस से जुड़ा है, जिसमें सीबीआई ने आप नेता पर आय से अधिक संपत्ति रखने के लिए एफआईआर दर्ज की थी। इसके बाद दिसंबर 2018 में सीबीआई ने आरोपपत्र दाखिल किया था, जिसमें कहा गया था कि आप नेता की संपत्ति 1.47 करोड़ रुपये थी, जो 2015-17 के बीच जैन की इनकम सोर्सेंज से लगभग 217 फीसदी ज्यादा थी।
सत्येंद्र जैन को प्रवर्तन निदेशायल (ईडी) ने मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में 30 मई, 2022 को गिरफ्तार किया था। दिल्ली राउज एवेन्यू कोर्ट ने 18 अक्तूबर, 2024 को उन्हें यह कहते हुए जमानत दे दी थी कि केस का ट्रायल जल्द पूरा होने की उम्मीद नहीं है। तब से वो जमानत पर रिहा हैं। जैन के तिहाड़ जेल में रहते मसाज करने का वीडियो वायरल हुआ था।
Feb 15 2025, 10:00