विधिक साक्षरता शिविर का हुआ आयोजन
अयोध्या।उ0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ से प्राप्त एक्शन प्लान/कार्ययोजना वर्ष- 2024-25 के अनुक्रम में जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अयोध्या रणंजय कुमार वर्मा के निर्देशन मेें अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अयोध्या के निर्देश पर लिंग चयन और बाल लिंगानुपात में गिरावट एवं PCPNDT एक्ट के उपबंध पर जिला चिकित्सालय(महिला), अयोध्या पर विधिक जागरूकता एवं साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। जिसमें लिंग चयन प्रतिषेध अधिनियम 1994 के उपबंधों के विषय में उपस्थित महिलाओं तथा जिला चिकित्सालय (महिला), अयोध्या के कर्मचारियों को भी जानकारी दी गयी। लिंग चयन प्रतिषेध अधिनियम 1994 एक ऐसा अधिनियम है जो कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के लिए लागू किया गया है। इस अधिनियम में प्रसवपूर्व लिंग निर्धारण पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। कोई भी व्यक्ति जो प्रसव पूर्व गर्भाधान लिंग निर्धारण का विज्ञापन करता है या ऐसे किसी भी कार्य में संलग्न होता है तो वह 3 साल तक के कारावास से दंडित किये जाने का अपराधी होता है। इसके अतिरिक्त महिलाओं को उनके स्वास्थ्य के प्रति सजग रहने तथा साफ-सफाई पर विशेष ध्यान देने के लिए जागरूक किया गया। उक्त विधिक जागरूकता एवं साक्षरता शिविर पी0एल0वी0/अधिकार मित्र प्रियंका त्रिपाठी द्वारा लगाया गया जिसमें महिला जिला चिकित्सालय के कर्मचारी, महिला पुलिसकर्मी तथा दूर-दराज से दवा कराने आयी महिलाएं उपस्थित रहीं।
Jan 28 2025, 19:58