युवा कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल के तत्वाधान में आयोजित हुई खंड स्तरीय खेल प्रतियोगिता

मनकापुर (गोंडा)। युवा कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल जनपद गोंडा के तत्वाधान में खंड स्तरीय खेल प्रतियोगिता विकासखंड मनकापुर में क्षेत्रीय युवा कल्याण अधिकारी प्रिया यादव के नेतृत्व में ग्राम सभा भिटौरा फायर स्टेशन के मैदान में संपन्न हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ खंड विकास अधिकारी मनकापुर गौरीशा श्रीवास्तव द्वारा किया गया उत्तर प्रदेश ग्रामीण खेल लीग 2024- 25 में कबड्डी, वालीबाल, भारोत्तोलन, कुश्ती, दौड़ आदि की सब जूनियर एवं सीनियर पुरुष एवं महिला खिलाड़ियों की प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में ब्लॉक मनकापुर के श्री राम गोपाल, श्री देवेंद्र प्रताप ने निर्णायक की भूमिका निभाई जिसमें बालक सीनियर लंबी कूद विकास सिंह प्रथम, मोहम्मद शेख सिद्दीकी द्वितीय एवं सौरभ सिंह तृतीय स्थान पर रहे।

लंबी कूद जूनियर राजवर्धन उपाध्याय मनकापुर प्रथम, मोहम्मद शाहिद द्वितीय एवं नीरज तिवारी तृतीय स्थान पर रहे। 100 मीटर, 200 मीटर एवं 400 मीटर की बालिका दौड़ में प्रिया शुक्ला प्रथम, श्वेता द्वितीय एवं कोमल तृतीय स्थान पर रही। कबड्डी टीम में मनकापुर टीम को वाक ओवर दिया गया। वॉलीबॉल सीनियर टीम को वाक ओवर दिया गया। चार सौ मीटर जूनियर बालक दौड़ में मोहम्मद शाहिद प्रथम, सेफ सिद्दीकी द्वितीय एवं अतुल मिश्रा तृतीय स्थान पर रहे। दो सौ मीटर जूनियर बालक दौड़ में मोहम्मद शाहिद प्रथम, नीरज तिवारी द्वितीय एवं सिद्धांत दुबे तृतीय स्थान पर रहे।

सब जूनियर सौ मीटर मीटर दौड़ में फुरकान अहमद प्रथम, साहिल सिंह द्वितीय, चंदन शुक्ला तृतीय स्थान पर रहे। लंबी कूद जूनियर साहिल सिंह प्रथम, अनिकेत मिश्रा द्वितीय एवं लव कुश द्विवेदी तृतीय स्थान पर रहे। जूनियर वर्ग कबड्डी में ग्राम भिटौरा की टीम विजई रही। ब्लॉक व्यायाम शिक्षक नवाबगंज सुशील कुमार द्वारा मुख्य निर्णायक की भूमिका निभाई गई। इसके साथ ही प्रांतीय रक्षक दल के पीआरडी जवान हरिदत्त मिश्रा, अयोध्या प्रसाद, अजय यादव, अशोक कुमार, रामगोपाल द्विवेदी, पाटेश्वर, तुलसीराम, एवं मेडिकल टीम मनकापुर से डॉक्टर किरण कसौधन अपनी टीम के साथ मैदान पर मौजूद रहीं। प्रतियोगिता का समापन ब्लॉक प्रमुख जगदेव चौधरी ने खिलाड़ियों को प्रमाण पत्र मेडल एवं ट्रॉफी देकर सम्मानित किया। इस दौरान खिलाड़ियों को लंच पैकेट भी दिया गया। उद्घोषक आर के नारद रहे ।

लंबित वादों का सुनवाई करते हुए समय से करें निस्तारित- जिलाधिकारी

गोण्डा। जिलाधिकारी श्रीमती नेहा शर्मा ने सोमवार को कलेक्ट्रेट सभागार में कर-करेत्तर एवं प्रवर्तन कार्यों को लेकर संबंधित विभागों के साथ बैठक की गई। जिसमें उन्होंने सभी विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि अधिक से अधिक राजस्व की वसूली की जाए। प्रवर्तन को लेकर उन्होंने कहा कि सभी विभाग प्रवर्तन की कार्रवाई को बढ़ाएं। प्रवर्तन के कार्यवाही सभी पर समान रूप से की जाए संगठित रूप से अपराधों पर लिप्त रहने वाले लोगों पर कार्रवाई कीजिए। सरकारी जमीनों पर कब्जा करने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए।

राजस्व कार्यों की समीक्षा

समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने जनपद के सभी उपजिलाधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि सभी लोग अपने-अपने तहसीलों में लेखपाल एवं राजस्व निरीक्षकों के द्वारा किए जा रहे कार्यों की समीक्षा प्रतिदिन की जाए तथा कोर्ट में लंबित वादों के निस्तारण को अधिक से अधिक निस्तारित किया जाय।

उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि सभी लोग कोर्ट में प्रतिदिन बैठकर अधिक से अधिक वादों की सुनवाई करके नियमानुसार निस्तारण करें।

वहीं बैठक में जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि अधिक से अधिक वादों का नियमानुसार निस्तारण करके समय से उसकी फीडिंग पोर्टल पर कराना सुनिश्चित करें।

बैठक में मुख्य राजस्व अधिकारी महेश प्रकाश, अपर जिलाधिकारी आलोक कुमार, उपजिलाधिकारी गोंडा सदर, मनकापुर तथा करनैलगंज, तरबगंज, अपर उपजिलाधिकारी सुशील कुमार, समस्त तहसीलदार, नायब तहसीलदार, पीटीओ शैलेन्द्र त्रिपाठी, सहित सभी संबंधित विभाग के अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

अवैध खनन पर सख्त कार्रवाई: डीएम नेहा शर्मा ने दिए प्राथमिकी दर्ज कराने के निर्देश

गोंडा । जिलाधिकारी नेहा शर्मा ने जिले में अवैध मिट्टी खनन के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए दोषियों पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। गोंडा तहसील के डडवा कानूनगो गांव में अवैध मिट्टी खनन की पुष्टि होने पर डीएम ने शुक्रवार को तत्काल दोषियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराने के आदेश जारी किए। उन्होंने अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए कि खनन पर प्रभावी रोक लगाई जाए और अवैध गतिविधियों में शामिल किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए।

गोंडा तहसील के डडवा कानूनगो गांव निवासी माधुरी सिंह ने 7 जनवरी को जिलाधिकारी के समक्ष शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत के अनुसार गाटा संख्या 239/1.303 हे. पर आठ सहखातेदारों में से अधिकांश ने बिना विधिक विभाजन के मिट्टी का खनन कराया। माधुरी सिंह ने बताया कि उनका मामला न्यायालय में लंबित है, इसके बावजूद उनके हिस्से की जमीन से अवैध खनन किया गया।

जिलाधिकारी के निर्देश पर खान अधिकारी अभय रंजन और संबंधित अधिकारियों ने मौके का निरीक्षण किया। जांच में यह सामने आया कि फौजदार सिंह, जो सहखातेदारों में से एक हैं, की जमीन को छोड़कर बाकी हिस्सों से लगभग चार फीट गहराई तक मिट्टी का खनन हुआ है। फौजदार सिंह की जमीन परती है, जबकि इसका आंशिक भाग कृषि उपयोग में है। उनकी भूमि के दो ओर पूर्व में खनन हो चुका है, जबकि तीसरी ओर सरकारी नाला है।

जांच के आधार पर डीएम नेहा शर्मा ने अवैध खनन के दोषियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने और भविष्य में खनन अनुमति देने से पहले सहखातेदारों की अनापत्ति प्रमाणपत्र (NOC) को अनिवार्य करने के निर्देश दिए।

नंद बाबा दुग्ध मिशन: 10 महीने के इंतजार के बाद लाभार्थियों को वितरित हुए चेक

गोंडा। 10 जनवरी, 2025: जिला प्रशासन की सक्रियता और कड़ी मेहनत के चलते "नंद बाबा दुग्ध मिशन" के अंतर्गत मुख्यमंत्री स्वदेशी गौ-संवर्धन योजना के लाभार्थियों को 10 महीने से लंबित अनुदान राशि वितरित की गई।

कलेक्ट्रेट सभागार में शुक्रवार को आयोजित विशेष कार्यक्रम में जिलाधिकारी नेहा शर्मा ने 22 लाभार्थियों को 80-80 हजार रुपये के अनुदान चेक वितरित किए।

कार्यक्रम का उद्देश्य किसानों और पशुपालकों को सशक्त बनाना और स्वदेशी गायों की उन्नत नस्लों का संवर्धन करना है। योजना के तहत, लाभार्थी गिरि, साहीवाल, हरियाणा, और थारपारकर जैसी स्वदेशी गायों का क्रय कर सकते हैं। प्रति इकाई लागत 2 लाख रुपये होती है, जिस पर अधिकतम 40% अनुदान का प्रावधान है। योजना के क्रियान्वयन में कुछ बाधाओं के कारण पिछले 10 महीनों से लाभार्थियों को अनुदान राशि नहीं मिल पाई थी।

जिला प्रशासन के निरंतर प्रयासों से मिली राहत

जिलाधिकारी नेहा शर्मा ने संबंधित विभागों के साथ समन्वय बनाकर इस लंबित समस्या को हल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनके प्रयासों से लाभार्थियों के चेहरे पर मुस्कान लौट आई।

कार्यक्रम में लाभार्थी विकास ने कहा, "दस महीने से यह अनुदान रुका था, जिससे हम सभी किसान बहुत परेशान थे। लेकिन जिला प्रशासन के प्रयासों से हमारी यह समस्या हल हो गई।"

लाभार्थी दिलावर खान ने बताया, "इस योजना से न केवल हमें आर्थिक सहायता मिली है, बल्कि स्वदेशी नस्लों को बढ़ावा देने का अवसर भी मिला। अब हमें अपनी आय बढ़ाने और परिवार की आर्थिक स्थिति सुधारने का मौका मिलेगा। प्रशासन का यह कदम वाकई प्रशंसनीय है।"

जिलाधिकारी ने किया संबोधित

जिलाधिकारी नेहा शर्मा ने अपने संबोधन में कहा, "नंद बाबा दुग्ध मिशन सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है, जिसका उद्देश्य किसानों और पशुपालकों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना और स्वदेशी नस्लों का संरक्षण करना है। प्रशासन सदैव यह सुनिश्चित करेगा कि जरूरतमंदों तक योजनाओं का लाभ समय पर पहुंचे।" जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि लाभार्थियों को भविष्य में किसी समस्या का सामना न करना पड़े और योजनाओं का क्रियान्वयन पारदर्शिता के साथ हो। कार्यक्रम में मुख्य पशु चिकित्साधिकारी डॉ. राकेश कुमार तिवारी, जिला अर्थ एवं सांख्यिकी अधिकारी अरुण कुमार सिंह, उप दुग्धशाला विकास अधिकारी इंद्रभूषण सिंह, दुग्ध संघ के स्टाफ, और सभी 22 लाभार्थी उपस्थित रहे।

जिलाधिकारी नेहा शर्मा ने गोवंशों के रखरखाव में लापरवाही पर लिया बड़ा एक्शन

गोंडा। जिलाधिकारी नेहा शर्मा ने गो आश्रय स्थलों में लापरवाही को लेकर सख्त कदम उठाए हैं। बेलसर विकासखंड के पकवान गांव और ताराडीह ग्राम पंचायत के अस्थायी गो आश्रय स्थलों की दुर्व्यवस्थाओं पर कार्रवाई करते हुए संबंधित ग्राम प्रधान, ग्राम विकास अधिकारी और केयरटेकर के खिलाफ FIR दर्ज करने का आदेश दिया है।

इसके अलावा, बेलसर के खंड विकास अधिकारी (बीडीओ) के खिलाफ प्रतिकूल प्रविष्टि जारी की गई है।

जिलाधिकारी ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए जनपद के सभी गो आश्रय स्थलों की जांच के लिए टीम गठित कर निरीक्षण रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि गोवंशों के रखरखाव में किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी।

जांच में सामने आईं गंभीर खामियां

मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी की रिपोर्ट और निरीक्षण टीम की जांच में पकवान गांव और ताराडीह के गो आश्रय स्थलों पर प्रबंधन की गंभीर खामियां उजागर हुईं। निरीक्षण में यह पाया गया कि:

ठंड से बचाव के लिए कोई प्रबंध नहीं था।

भूसा और हरा चारा लगभग न के बराबर उपलब्ध था।

पकवान गांव में पीने के पानी का टैंक नहीं था।

पशुओं को दूषित तालाब का पानी पिलाया जा रहा था।

इन व्यवस्थागत खामियों को देखते हुए जिलाधिकारी ने इसे सरकारी धन के दुरुपयोग और पशुओं के प्रति असंवेदनशीलता मानते हुए सख्त कार्रवाई के आदेश दिए।

सभी गो आश्रय स्थलों की होगी व्यापक जांच

जिलाधिकारी ने जनपद के सभी गो आश्रय स्थलों का निरीक्षण कर विस्तृत रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही, उन्होंने प्रत्येक गो आश्रय स्थल की वित्तीय गतिविधियों की आंतरिक ऑडिट करने का भी आदेश दिया है। डीएम ने कहा कि गो आश्रय स्थलों के संचालन में पारदर्शिता और जिम्मेदारी सुनिश्चित करना अनिवार्य है।

जिलाधिकारी ने यह स्पष्ट कर दिया है कि लापरवाही के लिए जिम्मेदार किसी भी अधिकारी या कर्मचारी को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि इस अभियान का उद्देश्य गोवंशों के लिए बेहतर प्रबंधन सुनिश्चित करना और भविष्य में ऐसी लापरवाही रोकना है।

गोंडा में 219 जनसेवा केन्द्रों पर लापरवाही, अपर जिलाधिकारी ने दी कड़ी चेतावनी

गोंडा । जनपद में किसानों की फार्मर रजिस्ट्री तैयार करने में लापरवाही बरतने वाले 219 जनसेवा केन्द्रों पर जिला प्रशासन ने कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी है। इन केन्द्रों पर निर्धारित लक्ष्य के अनुसार फार्मर रजिस्ट्री नहीं की जा रही थी, जिसके कारण अपर जिलाधिकारी आलोक कुमार ने सख्त कदम उठाने का निर्णय लिया है।

फार्मर रजिस्ट्री एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जिसके तहत किसानों का आधिकारिक रूप से पंजीकरण किया जाता है। इस पंजीकरण के माध्यम से किसान कृषि योजनाओं, सरकार की सब्सिडी योजनाओं, कृषि ऋण, बीमा और अन्य सरकारी सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं। साथ ही, यह प्रक्रिया सरकार को यह जानकारी प्रदान करती है कि किस क्षेत्र में कौन से किसान कृषि से जुड़ी विभिन्न योजनाओं का लाभ उठा रहे हैं।

जिला प्रशासन की समीक्षा बैठक में यह सामने आया कि इन 219 जनसेवा केन्द्रों में से अधिकांश ने प्रति दिन निर्धारित न्यूनतम 20 फार्म रजिस्ट्री का लक्ष्य पूरा नहीं किया है। कई केन्द्रों पर तो केवल 1 से 2 फार्मर रजिस्ट्री ही दर्ज की गई, जो प्रशासन द्वारा तय की गई दिशा-निर्देशों के विपरीत है।

अपर जिलाधिकारी आलोक कुमार ने स्पष्ट किया है कि यदि इन 219 जनसेवा केन्द्रों द्वारा शीघ्र ही निर्धारित लक्ष्य के अनुसार फार्मर रजिस्ट्री तैयार नहीं की जाती है, तो ऐसे केन्द्रों की सीएससी आईडी को बंद करने के आदेश दिए जाएंगे। यह निर्णय सीएससी ई-गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड को निर्देशित कर लागू किया जाएगा, और इसका सम्पूर्ण जिम्मा केन्द्र संचालकों पर होगा।

प्रशासन के इस कड़े रुख से फार्मर रजिस्ट्री के लिए परेशान जनपद के किसानों को राहत मिलने की उम्मीद जताई जा रही है।

हुगोंडा: धानेपुर में अवैध खनन की शिकायत पर छापेमारी, आरोपी फरार*

गोंडाl सोशल मीडिया के जरिए प्राप्त सूचना पर गोंडा जिले के धानेपुर क्षेत्र में अवैध खनन के खिलाफ त्वरित कार्रवाई की गई। बुधवार देर रात कालीकुंड के पास स्थित स्टेट बैंक के सामने अवैध खनन की जानकारी प्रशासन को मिली। सूचना मिलते ही जिलाधिकारी नेहा शर्मा के निर्देश पर तहसीलदार सदर देवेन्द्र यादव के नेतृत्व में प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और छापेमारी की।

तहसीलदार सदर देवेन्द्र यादव ने बताया कि क्षेत्रीय लेखपाल, राजस्व निरीक्षक और अन्य संबंधित अधिकारियों की टीम ने मिलकर मौके पर स्थलीय जांच की। जांच के दौरान यह पाया गया कि ग्राम धानेपुर की गाटा संख्या 1280 पर बिना सक्षम स्तर की अनुमति के अवैध खनन किया जा रहा था। इस दौरान स्थल से 84 घन मीटर मिट्टी का खनन किया गया था। हालांकि, अधिकारियों के मौके पर पहुंचने से पहले ही आरोपित खननकर्ता अपने उपकरणों सहित फरार हो गए। प्रशासन की टीम अब उन आरोपियों को पकड़ने के लिए जुटी हुई है। छापेमारी के बाद अधिकारियों ने इस मामले में विस्तृत रिपोर्ट तैयार की और इसे अग्रिम कार्रवाई के लिए अपर जिलाधिकारी को भेज दिया। 

प्रशासन ने अवैध खनन को लेकर कड़ी चेतावनी दी और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सख्त कार्रवाई की बात कही। प्रशासन ने अवैध खनन के खिलाफ और भी सख्त कदम उठाने का आश्वासन दिया है।

*अब बिना हेलमेट बाइक सवारों को नहीं मिलेगा पेट्रोल - आयुक्त*

सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए देवीपाटन मण्डल में नो हेलमेट, नो फ्यूल की पहल शुरू की जाएगी। इसके तहत मंडल में हेलमेट न पहनने वाले दो पहिया वाहनों को पेट्रोल टंकी पर पेट्रोल नहीं मिलेगा ।

इस सम्बन्ध में मंडलायुक्त देवीपाटन शशि भूषण लाल सुशील ने गोंडा, बलरामपुर, बहराइच, श्रावस्ती जिलों के डीएम, आरटीओ प्रवर्तन और डीएसओ को निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने कहा कि इस अभियान को पूरी कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए हेलमेट न होने की वजह से सड़क दुर्घटना में कई बाइक स्वरों की जान तक चली जाती है। हेलमेट लगा होने से दुर्घटना में बाइक सवार यात्रियों की जान का खतरा काफी कम हो जाता है इसीलिए इस अभियान को चलाया गया है अब लोग घर से हेलमेट लगाकर ही सड़क पर निकलेंगे यदि वह हेलमेट बिना लगाएं यात्रा करते हैं तो उन्हें पेट्रोल पंप से पेट्रोल नहीं मिलेगा।

नोएडा मॉडल से प्रभावित है यह पहल

1 जून 2019 से नोएडा में यह रणनीति लागू की गई थी जिसके तहत पेट्रोल पंप पर बिना हेलमेट पहना दो पहिया चालको और उनके सह यात्रियों के ईंधन देना प्रतिबंधित कर दिया गया था। इस पहल से सड़क दुर्घटनाओं में काफी कमी देखी गई इससे प्रभावित होकर ही अब यह पहल प्रदेश के सभी जिलों में लागू की जाएगी।

हेलमेट पहनने का है कानूनी प्रावधान

मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा-129 के तहत प्रत्येक व्यक्ति जो मोटरसाइकिल स्कूटर या मोपेड चलता है या सवारी करता है उसको मानक हेलमेट पहनना अनिवार्य है। यह नियम 4 वर्ष से अधिक आयु के बच्चों पर भी लागू होता है। इस नियम में केवल सिख धर्म के अनुयायियों को जो पगड़ी पहनते हैं, छूट दी गई है। इस नियम के उल्लंघन की स्थिति में मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 177 के तहत दंड व जुर्माने का प्रावधान है।

ब्लैक स्पॉट पर दिया जाये विशेष ध्यान

मण्डलायुक्त ने समस्त जिलों के सम्बन्धित अधिकारियों का निर्देश दिये है कि दुर्घटना प्रबल क्षेत्र के ब्लैक स्पॉट्स की पहचान कर उनके सुधार हेतु तुरंत कदम उठाए जाए। बेहतर साइन बोर्ड, सड़क प्रकाश व्यवस्था और यातायात पुलिस की तैनाती सुनिश्चित की जाये। सभी जिलों में सड़क सुरक्षा समिति की मासिक बैठक कर इस रणनीतिक कार्यवाही की प्रगति की समीक्षा की जाए जरूरत के अनुसार रणनीतियों में सुधार व संशोधन किया जाए

इस पहल को बनाया जाए एक जन आंदोलन - आयुक्त

मंडलायुक्त ने कहा कि एनजीओ, स्वयंसेवी संगठन और मीडिया के सहयोग से सड़क सुरक्षा को एक जन आंदोलन के रूप में प्रचारित किया जाए। क्षेत्र के प्रभावशाली व्यक्तियों को इस अभियान में शामिल किया जाए। यातायात पुलिस और परिवहन विभाग हेलमेट न पहनने वालों पर मोटर वाहन अधिनियम की प्रासंगिक धाराओं के तहत नियमानुसार जुर्माना लगाए। पेट्रोल पंप मालिकों के साथ संवाद स्थापित कर उन्हें इस रणनीति के महत्व और क्रियान्वयन के लिए प्रशिक्षित किया जाए। सीसीटीवी निगरानी और ईंधन वितरण प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि सर्वप्रथम इस रणनीति को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शहरी क्षेत्र में लागू किया जाए जहां दो पहिया वाहनों की संख्या व दुर्घटना की संभावना अधिक है। इस पहल के प्रभाव का मूल्यांकन करने के बाद इसे ग्रामीण क्षेत्रों में विस्तारित किया जाए।

आयुक्त ने आंगनबाड़ी केंद्रों के निर्माण के संबंध में मांगी सूचना

देवीपाटनमण्डल गोण्डा। देवीपाटन मंडल के आयुक्त शशि भूषण लाल सुशील ने संयुक्त विकास आयुक्त को मण्डल के समस्त जिलों के जिला पंचायत राज अधिकारी से आंगनबाड़ी निर्माण के संबंध में सूचना संकलित कर उपलब्थ कराने हेतु निर्देशित किया है। मंडलायुक्त ने संयुक्त आयुक्त को अवगत कराया है कि मण्डल में ऑगनबाड़ी केन्द्रों के भवन निर्माण एवं कार्यदायी संस्था को किये गये भुगतान आदि की स्थिति के बारे में प्राप्त जानकारी के अनुसार कुछ ऑगनबाड़ी केन्द्रों का अभी तक निर्माण प्रारम्भ ही नहीं हो सका है और कुछ केन्द्रों का निर्माण हो चुका है किन्तु ग्राम पंचायतों द्वारा हैण्डओवर नहीं लिया गया। इसी प्रकार कुछ ऑगनबाड़ी केन्द्रों को हैण्डओवर लिया गया है किन्तु उनके ग्राम पंचायत अंश का भुगतान कतिपय कारणों से बाधित रखा गया है जिसके कारण वर्तमान में पड़ रहे भीषण ठंड के प्रकोप से नवनिहाल बच्चे पंचायत भवनों, विद्यालय भवनों में अथवा खुले आसमान के नीचे बैठने को विवश होंगे। आयुक्त ने यह सब जानकारी डीपीआरओ से एकत्रित कर 10 जनवरी तक हर हाल में उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि इस कार्य में बिल्कुल भी शिथिलता ना बरती जाए।

अधिक से अधिक करायें फार्मर रजिस्ट्री संबंधित अधिकारी- जिलाधिकारी

गोण्डा । बुधवार को शासन की प्राथमिकता कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से हो रहे फार्मर रजिस्ट्री कार्य का जिलाधिकारी श्रीमती नेहा शर्मा ने किया निरीक्षण। निरीक्षण के दौरान शिव शंकर कॉमन सर्विस सेंटर बालपुर बाजार, सीताराम तिवारी कॉमन सर्विस सेंटर रेरूवा बालपुर गोंडा तथा रहमान सर्विस सेंटर बटौरा बख्तावर सिंह में हो रहे फार्मर रजिस्ट्री कार्य का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने कॉमन सर्विस सेंटर के संचालकों को कड़े निर्देश दिए हैं कि फार्मर रजिस्ट्री के कार्य में और तेजी लाकर अधिक से अधिक फार्मर रजिस्ट्री किया जाय। निरीक्षण के दौरान उन्होंने संबंधित विभाग के अधिकारी कृषि विभाग एवं राजस्व विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि आप सभी लोग बराबर किसानों से संपर्क कर उनको कॉमन सर्विस सेंटर पर समय से लाकर अधिक से अधिक लोगों का रजिस्ट्री करायें, ताकि फार्म रजिस्ट्री का कार्य जनपद में समय से पूरा किया जा सके। इस कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा है कि शासन के निर्देशानुसार प्राथमिकता के आधार पर इस कार्य में सभी संबंधित विभाग के अधिकारी लगकर समय से पहले पूर्ण करायें फार्मर रजिस्ट्री का कार्य। जिलाधिकारी ने निरीक्षण के दौरान स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि फार्मर रजिस्ट्री के कार्य में यदि किसी अधिकारी अथवा कॉमन सर्विस सेंटर संचालकों के द्वारा लापरवाही की गई तो संबंधित के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जाएगी। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने किसानों से वार्ता की और उनको अवगत कराया की यदि आप लोगों के द्वारा समय से रजिस्ट्रेशन नहीं कराया गया तो योजना का लाभ नहीं मिल पाएगा इसलिए आप सभी लोग अपना रजिस्ट्रेशन समय से कॉमन सर्विस सेंटर पर आकर करायें तथा अपने आसपास के किसानों को भी फार्मर रजिस्ट्री कराने के लिए जागरूक करें।

निरीक्षण के दौरान उपजिलाधिकारी करनैलगंज भारत भार्गव, अपर उपजिलाधिकारी न्यायिक कर्नलगंज नेहा मिश्रा, तहसीलदार करनैलगंज मनीष कुमार, नायब तहसीलदार हलधरमऊ जयशंकर सिंह, उपनिदेशक कृषि प्रेमठाकुर, जिला कृषि अधिकारी प्रमोद कुमार, एसडीईएओ कृषि विभाग सहित सभी संबंधित विभाग के अधिकारी उपस्थित रहे।