वर्शिप एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की तारीख मुकर्रर, कानून को लागू करने की मांग की गई
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प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 से जुड़ी ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी की याचिका पर सुनवाई करने के लिए सुप्रीम कोर्ट तैयार हो गया है। चीफ जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार ने इस संबंध में आदेश जारी किया है। चीफ जस्टिस की पीठ ने आदेश दिया कि ओवैसी की याचिका को केस से जुड़ी सभी पेंडिंग याचिकाओं के साथ जोड़ दिया जाए और इसकी सुनवाई 17 फरवरी को होगी।
ओवैसी के वकील निज़ाम पाशा ने अदालत से कहा कि इस मुद्दे पर कई याचिकाएं लंबित हैं और इस नई याचिका को भी उनके साथ जोड़ा जाए। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि हम इस याचिका को पहले से पेंडिंग याचिका के साथ टैग कर देंगे। प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट के प्रभावी अमल के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है। सुप्रीम कोर्ट में एआईएमआईएम न प्रमुख और सांसद असदुद्दीन याचिका दाखिल की गई है। एक्ट के तहत यह प्रावधान किया गया है कि 15 अगस्त 1947 को किसी धार्मिक स्थल के धार्मिक चरित्र जिस स्थिति में था उसी स्थिति में उसे बनाए रखा जाएगा।
ओवैसी ने एडवोकेट फुजैल अहमद अय्यूबी के जरिए पिछले साल 17 दिसंबर, को एक याचिका दायर की थी. हालांकि, 12 दिसंबर को मुख्य न्यायाधीश की अगुवाई वाली बेंच ने 1991 के इस कानून के खिलाफ इसी तरह की कई याचिकाओं पर कार्रवाई करते हुए सभी कोर्ट्स को नए केसों पर विचार करने और धार्मिक स्थलों, खासतौर पर मस्जिदों तथा दरगाहों को वापस लेने के लिए लंबित केसों में कोई अंतरिम या अंतिम आदेश पारित करने से रोक लगा दिया था। कोर्ट की स्पेशल बेंच तब 6 याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी। इन याचिकाओं में वकील अश्विनी उपाध्याय की ओर से दाखिल मुख्य याचिका भी शामिल थी, जिसमें पूजा स्थल (विशेष प्रावधान) अधिनियम, के अलग-अलग प्रावधानों को चुनौती दी गई थी।
क्या है प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट
साल 1991 का यह कानून किसी भी पूजा स्थल के धार्मिक स्वरूप के बदले जाने पर रोक लगाता है और किसी भी पूजा स्थल के धार्मिक स्वरूप को उसी रूप में बनाए रखने का प्रावधान करता है जैसा वह आजादी के समय 15 अगस्त 1947 को था। ओवैसी के वकील ने कोर्ट के समक्ष बताया कि उन्होंने अपनी याचिका में केंद्र को कानून का प्रभावी क्रियान्वयन तय करने का निर्देश देने का अनुरोध किया है। ओवैसी ने अपनी याचिका में उन कई केसों का भी जिक्र किया हैं जहां कई कोर्ट की ओर से हिंदूवादी संगठनों की याचिकाओं पर मस्जिदों के सर्वेक्षण कराने का आदेश दिया था।
Jan 02 2025, 15:11