विधान सभा में बिहार सरकारी परिसर (संशोधन) विधेयक 2024 पास, अब ये काम करने वालों को जाना पड़ेगा जेल
* डेस्क : बिहार सरकारी परिसर (आवंटन, किराया, वसूली एवं बेदखली) (संशोधन) विधेयक, 2024 विधान सभा में पारित हो गया है। अब सरकारी परिसर पर अवैध कब्जा करने या सरकारी परिसर का आवंटन रद्द होने पर उसे खाली नहीं करने पर अब छह महीने तक जेल हो सकता है। 10 हजार तक जुर्माने का भी प्रावधान है। जुर्माना और जेल दोनों भी हो सकता है। बिहार सरकारी परिसर (आवंटन, किराया, वसूली एवं बेदखली) (संशोधन) विधेयक, 2024 में यह प्रावधान किया गया है। विधेयक पर विधानसभा ने बुधवार को मुहर लगा दी। इसमें स्पष्ट कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति विधेयक के प्रावधानों का उल्लंघन करता है या फिर प्रदत्त शक्ति के तहत की जा रही कार्रवाई में बाधा डालता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। *अबतक 1956 का अधिनियम था प्रभावी* बीते बुधवार को शीतकालीन सत्र की कार्यवाही के दौरान विधानसभा की दूसरी पाली प्रारंभ होते ही वक्फ संशोधन बिल वापसी की मांग को लेकर विपक्ष के वेल में प्रदर्शन के बीच भवन निर्माण मंत्री जयंतराज ने सदन में सरकारी जमीन, मकान और संपत्ति से संबंधित संशोधन विधेयक पेश किया। मंत्री ने बताया कि सरकारी परिसरों का उपयोग करने वाले व्यक्तियों से किराया वसूल करने, आवंटन निरस्त करने या फिर उक्त सरकारी संपत्ति से संबंधित व्यक्ति को बेदखल करने के लिए 1956 का अधिनियम प्रभावी था। परंतु समय के साथ कई नए आयाम और मुद्दे उत्पन्न हुए हैं। गौरतलब है कि अब तक सरकारी संपत्ति के आवंटी या लीजधारी से आवंटन, किराया, वसूली या बेदखली का कोई कठोर कानून नहीं था। संशोधन विधेयक के तहत सरकारी परिसर के आवंटन, किराया, वसूली और बेदखली को लेकर सजा के प्रावधानों को सख्त बनाया गया है। साथ ही नियमों को और स्पष्ट किया गया है। यही नहीं सरकारी जमीन, मकान या किसी भी अन्य संपत्ति पर कब्जा करना या लीज पर लेने के बाद समय पर भुगतान न करने की स्थिति में संबंधित लोगों से सख्ती से निपटा जा सकेगा।
Nov 28 2024, 09:18