तिरुपति प्रसाद विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने आंध्र सरकार से पूछे तीखे सवाल, कहा- भगवान को राजनीति से दूर रखें
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तिरुपति मंदिर से प्रसाद के तौर पर मिलने वाले लड्डू में कथित तौर पर पशुओं की चरबी मिले होने के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सनुवाई हुई। जस्टिस बी आर गवई और जस्टिस के वी विश्वनाथन की बेंच इस मामले पर सुनवाई की। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी और तिरुमला तिरुपति देवस्थानम ट्रस्ट के पूर्व अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद वाई वी सुब्बा रेड्डी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। सुब्रह्मण्यम स्वामी की याचिका में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू के आरोपों की जांच की मांग की गई है।
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को तिरुपति प्रसादम विवाद पर आंध्र प्रदेश सरकार से कई कड़े सवाल किए। कोर्ट ने पूछा कि जब यह स्पष्ट नहीं था कि तिरुमाला लड्डू बनाने में मिलावटी घी का इस्तेमाल किया गया था, तो प्रेस में जाने की क्या जरूरत थी? उसने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कहा कि कम से कम हम यह उम्मीद करते हैं कि भगवान को राजनीति से दूर रखें।
सुप्रीम कोर्ट ने आंध्र प्रदेश सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि आपको धार्मिक भावनाओं का सम्मान करने की जरूरत है। इस बात का सबूत कहां है कि यह वही घी था जिसका इस्तेमाल लड्डू बनाने में किया गया? शीर्ष अदालत का कहना है कि भगवान पर चढ़ाने के बाद प्रसाद बनता है, उससे पहले वह केवल तैयार की हुई मिठाई होती है। ऐसे में भगवान-भक्त का हवाला न दिया जाए, उसको विवाद से दूर रखें।
शीर्ष अदालत ने पूछा कि जब सरकार ने जांच के लिए SIT का गठन किया है, तो SIT के किसी नतीजे पर पहुंचने से पहले सीएम को प्रेस में बयान देने की क्या जरूरत थी। संवैधानिक पदों पर मौजूद लोगों से जिम्मेदारी की अपेक्षा की जाती है। अगर आप जांच के नतीजे को लेकर आश्वस्त नहीं थे, तो आपने बयान कैसे दे दिया। अगर आप पहले ही बयान दे रहे है तो फिर जांच का क्या मतलब है?
एसजी तुषार मेहता ने कहा कि ये आस्था का मामला है। इसकी जांच होनी चाहिए कि कौन जिम्मेदार था और किस मकसद से था. इस पर जस्टिस गवई ने कहा हां, बिल्कुल जांच होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम आपके रुख की सराहना करते हैं। हम तो यही चाहेंगे कि आप (एसजी) जांच करें कि क्या जांच इस एसआईटी से कराई जानी चाहिए? क्या ऐसा बयान देना चाहिए था, जिससे भक्तों की भावनाएं प्रभावित हों? जब एसआईटी का आदेश दिया गया तो प्रेस में जाने और सार्वजनिक बयान देने की क्या जरूरत थी?
जस्टिस विश्वनाथन ने कहा कि इस बात का सबूत कहां है कि लड्डू बनाने में इसी घी का इस्तेमाल किया गया था? लूथरा ने बताया कि मार्च में टेंडर खुले, अप्रैल से सप्लाई शुरू हुई। जून, जुलाई में हफ्तावार सप्लाई हुई। जस्टिस विश्वनाथन ने कहा, कितने ठेकेदार सप्लाई कर रहे थे, क्या अप्रूव किए गए घी में ये घी मिलाए गए हैं? कहीं भी यह स्पष्ट नहीं है कि इसे उपयोग किया गया था। यह परीक्षण किया गया है और रिपोर्ट पब्लिक डोमेन में है, लेकिन जांच अभी लंबित है। वकील सिद्धार्थ लूथरा ने कहा, एक बार जब यह पाया जाता है कि प्रोडक्ट उचित नहीं है, तो दूसरा परीक्षण भी किया जाता है। उसके बाद प्रयोगशाला में परीक्षण किया जाता है। 6 जुलाई को नई सप्लाई आई। इसे लैब में भेजा गया। हमें लैब रिपोर्ट मिली। ये घी इस्तेमाल नहीं हुए थे।
जस्टिस गवई ने कहा, क्या लैब ने 12 जून के टैंकर और 20 जून के टैंकर के सैंपल लिए थे? जस्टिस विश्वनाथन ने कहा, एक बार जब आप सप्लाई को मंजूरी दे देते हैं, घी लाया जाता है और सब एक में मिल जाता है, तो आप यह कैसे पहचानते हैं कि कौन सा ठेकेदार ने सप्लाई किया है?
Sep 30 2024, 16:01