पीएम मोदी में पहले जैसी बात नहीं”, श्रीनगर में बोले राहुल गांधी
#rahulgandhionpmmodi
कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने श्रीनगर में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। इस रैली में राहुल गांधी ने पीएम नरेंद्र मोदी पर जमकर हमला बोला। राहुल गांधी ने कहा कि पीएम मोदी अब बदल गए हैं।इंडिया गठबंधन ने नरेंद्र मोदी की साइकोलॉजी को बदल दिया है।पीएम मोदी का कॉन्फिडेंस खत्म हो चुका है।आज विपक्ष जो भी करवाना चाहता है, वही होता है।
पुंछ में जनसभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। राहुल गांधी ने कहा, नरेंद्र मोदी पहले पहले छाती फैला कर बोलते थे। लेकिन इंडिया गठबंधन ने नरेंद्र मोदी की साइकोलॉजी को बदल दिया है। जो पहले नरेंद्र मोदी थे वो अब नहीं रहेंगे। मैं लोकसभा में पास से देखता हूं, आजकल प्रधानमंत्री का चेहरा बिल्कुल बदल गया है। ये इंडिया गठबंधन और हिन्दुस्तान की जो जनता है, ये उनका काम है।
राहुल ने दी स्टेटहुड वापस देने की “गारंटी”
वहीं, राहुल गांधी ने रैली में जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा वापस दिलाने का भी वादा किया। राहुल गांधी ने कहा, अगर ये (मोदी सरकार) आपको स्टेटहुड वापस नहीं देंगे तो ये मेरी गारंटी है, हम आपको स्टेटहुड वापस ला कर देंगे। हिन्दुस्तान के इतिहास में किसी राज्य को यूटी में नहीं बदला गया था। पहली बार स्टेट को यूटी में बदलकर आपका हक छीना गया है। हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द आपका हक आपको वापस मिलें और एक बार फिर आपको स्टेट मिले। हम चाहते थे कि ये काम चुनाव से पहले हो लेकिन भाजपा ने ऐसा नहीं किया।
वो सिर्फ ‘मन की बात’ करते हैं, काम की नहीं-राहुल गांधी
नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने आगे कहा कि, पीएम नरेंद्र मोदी लंबे-लंबे भाषण देते हैं, लेकिन काम की बात नहीं करते। काम की बातें हैं, बेरोजगारी हटाओ, महंगाई कम करो, युवाओं को विजन दो और जम्मू-कश्मीर को स्टेटहुड दो। ये वो काम की बातें हैं, जो नरेंद्र मोदी नहीं करेंगे। वो सिर्फ ‘मन की बात’ करते हैं, जिसे कोई नहीं सुनना चाहता।





सुप्रीम कोर्ट ने चाइल्ड पोर्नोग्राफी मामले में बड़ा फैसला सुनाया है। शीर्ष अदालत ने कहा कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी को डाउनलोड करना या देखना पॉस्को अधिनियम के तहत अपराध है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में बड़ा फैसला सुनाते हुए मद्रास हाईकोर्ट के ऑडर को खारिज कर दिया, जिसमें कहा गया था कि निजी तौर पर चाइल्ड पोर्नोग्राफी देखना या उसे डाउनलोड करना पॉक्सो एक्ट के दायरे में नहीं आता है। सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच ने साफ किया कि फोन में किसी तरह का पोर्नोग्राफ़िक वीडियो रखना पॉक्सो एक्ट के तहत अपराध है।
Sep 23 2024, 18:58
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