15 साल पुरानी 250 बसों की पंजीयन होगा निरस्त
नितेश श्रीवास्तव ,भदोही। जिले के एआरटीओ कार्यालय में पंजीकृत 250 से अधिक निजी और स्कूली बसें अब सड़कों पर नहीं दौड़ेगी। 15 साल पुरानी हो चुकी इन बसों को तीन दिनों में सभी जरुरी कागजात कार्यालय में सरेंडर करने का निर्देश दिया गया। इन वाहनों के पंजीयन को निरस्त किया जाएगा। जर्जर एवं खटरा हो चुके वाहन मियाद पूरी होने के बाद भी सड़कों पर दौड़ रहे हैं।
शासन का निर्देश है कि 15 साल साल से अधिक पुराने वाहनों को सड़कों पर न चलने दिया जाए। तमाम निर्देश के बाद अब भी कई वाहन स्वामी तय समय सीमा के बाद भी स्कूलों या सड़कों पर बसों का संचालन कर रहे हैं। जिसको लेकर परिवहन विभाग ने अब सभी को नोटिस भेजने की कवायद शुरू कर दी है। 15 साल पुराने प्राइवेट और स्कूल बस मालिकों को संभागीय परिवहन विभाग ने रजिस्ट्रेशन सरेंडर करने को कहा है कि ऐसा न करने वाले मालिकों के वाहनों का रजिस्ट्रेशन पहले निलम्बित किया जाएगा।
इसके बाद उसे निरस्त कर दिया जाएगा। एआरटीओ राम सिंह ने कहा कि जिन बसों का समय 15 साल से कम है। वह जरूरी कागजात बनवा लें। जैसे कर जमा करना, परमिट, प्रदूषण, प्रमाणपत्र,बीमा, प्रमाणपत्र तीन दिन में बनवा लें, जबकि 15 साल से अधिक समय वाले वाहन स्वामी अपने प्रमाणपत्र कार्यालय में जमा कर दें। उन्होंने बताया कि पहले चरण में प्राइवेट और स्कूल बसों को शामिल किया गया है।
Aug 03 2024, 15:25