दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली कोचिंग हादसे की सीबीआई जांच के दिए आदेश, पुलिस और एमसीडी को लगाई कड़ी फटकार
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दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर कोचिंग हादसा मामले की जांच दिल्ली हाई कोर्ट ने सीबीआई को सौंप दी है। जांच की निगरानी सेंट्रल विजिलेंस कमेटी के अधिकारी करेंगे। आज हुई सुनवाई में हाई कोर्ट ने अब तक की जांच पर सवाल उठाते हुए दिल्ली पुलिस और एमसीडी को जमकर फटकार लगाई।
दिल्ली हाई कोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन और जस्टिस तुषार राव गेडेला की बेंच ने शुक्रवार को कहा, ''मामले की गंभीरता को देखते हुए हम जांच सीबीआई को ट्रांसफर कर रहे हैं।'' साथ ही जज ने कहा कि दिल्ली के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक कमेटी बने। कोर्ट ने कहा, 'लोगों को जांच पर शक न हो, साथ ही सरकारी कर्मचारियों के भ्रष्टाचार में शामिल होने से जांच प्रभावित न हो, इसलिए यह फैसला लिया गया है।' इसमें डीडीए के वीसी (उपाध्यक्ष), एमसीडी कमिश्नर, पुलिस कमिश्नर भी इसमें शामिल हों। जज ने चीफ सेक्रेट्री की अध्यक्षता वाली कमेटी को 4 सप्ताह में रिपोर्ट देने को कहा।
दिल्ली हाई कोर्ट में दिल्ली एमसीडी कमिश्नर और डीसीपी पेश हुए। हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस से पूछा कि आप सड़क पर जा रहे किसी व्यक्ति को कैसे अरेस्ट कर सकते हैं? आपको माफी मांगनी चाहिए। पुलिस का सम्मान तब होता है, जब आप अपराधी को गिरफ्तार करें, निर्दोष को नहीं। अगर आप किसी निर्दोष (मनुज कथूरिया) को गिरफ्तार करते हैं और दोषी को छोड़ देते हैं तो यह दुख की बात है। अच्छा हुआ, आपने पानी का चालान नहीं काटा। कोर्ट की फटकार के बाद दिल्ली पुलिस ने माफी मांगी।
एमसीडी ने बताया कि मामले में कार्यवाही की गई है, हमने नालों की भी सफाई की है। इस पर हाई कोर्ट ने पूछा कि क्या आपने जमीन पर जा कर निरीक्षण किया है? दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि एमसीडी के साथ समस्या यह है कि कोर्ट के समय समय पर आदेश देने के बावजूद वो आदेश लागू नहीं होता। अधिकारी कानून के अधिकार क्षेत्र से बाहर नहीं जा सकते। हाई कोर्ट ने पूछा कि जूनियर इंजीनियर के खिलाफ क्या कारवाई हुई। जिसकी ये जिम्मेदारी थी कि वो इस हिस्से को देखे। मानसून से कैसे निपटा जाए इसको लेकर कोई तैयारी नही की। ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कारवाई होनी चाहिए। अगर हर तरफ से पूसा रोड पर पानी आता है तो पानी को कम करने को लेकर या पानी ना आए उसको लेकर क्या कारवाई की।
Aug 02 2024, 19:59