दुमका : घूस लेने के आरोपी बीडीओ शिवाजी भगत को मिली 4- 4 साल की सश्रम कारावास,
60- 60 हजार का जुर्माना भी, निगरानी की विशेष अदालत का फैसला
दुमका : झारखण्ड के दुमका में एक अधिकारी को घूस लेने के आरोप में अदालत ने आज चार साल की सश्रम कारावास की सजा सुनायी।
दुमका के ए0डी0जे0 द्वितीय सह विशेष न्यायाधीश निगरानी श्रीप्रकाश झा की अदालत ने शुक्रवार को जामताड़ा जिले के नाला प्रखंड के तत्कालीन अंचल अधिकारी सह बीडीओ शिवाजी भगत को घूस लेने के आरोप में Prevention of corruption Act 1988 की अलग अलग सेक्शन के तहत चार-चार साल की सश्रम कारावास की सजा सुनायी।
शिवाजी भगत वर्तमान में दुमका के रानेश्वर प्रखंड में बीडीओ के पद पर पदस्थापित है लेकिन फिलहाल जेल में बंद है। अदालत ने बीडीओ शिवाजी भगत पर 60 -60 हजार रूपये का जुर्माना भी लगाया। दोनों सजा साथ - साथ चलेगी। जुर्माना की राशि नहीं देने पर नौ महीने की अतिरिक्त सजा सुनायी गयी। बीडीओ शिवाजी भगत को बीते 22 जुलाई को ही कोर्ट से दोषी पाए जाने के बाद पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया था।
एसीबी की विशेष लोक अभियोजक चम्पा कुमारी ने कहा कि शिवाजी भगत को एक अप्रैल 2010 को एंटी करप्शन ब्यूरो ने 30 हजार रूपये घूस लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया था। उस वक्त शिवाजी भगत जामताड़ा जिले के नाला प्रखंड में अंचल अधिकारी सह बीडीओ के पद पर पदस्थापित थे। मामला एक जमीन से संबंधित था जिसकी रिपोर्ट देने के एवज में तत्कालीन बीडीओ शिवाजी भगत ने परिवादी से 30 हजार रूपये घूस की मांग की थी। कहा कि परिवादी तारकनाथ मंडल द्वारा पुश्तैनी जमीन पर घर बनाना चाहता था लेकिन उसके अगल-बगल के लोगों ने ऑब्जेक्शन लगा दिया था।
तत्कालीन अंचल अधिकारी सह बीडीओ ने उक्त जमीन की जाँच की लेकिन जाँच के बाद रिपोर्ट नहीं सौंपा गया। तारकनाथ मंडल ने तत्कालीन अनुमंडल पदाधिकारी के पास जमीन संबंधी कागजात व आवेदन जमा किया। तत्कालीन अनुमंडल पदाधिकारी ने दुबारा जाँच के लिए शिवाजी भगत को लिखा लेकिन शिवाजी भगत में रिपोर्ट देने के एवज में घूस की मांग की थी। उन्होंने कहा कि सजा की बिंदु पर सुनवाई करते हुए अदालत ने Prevention of corruption Act 1988 के अंतर्गत विभिन्न सेक्शन के तहत 4 - 4 साल की सश्रम कारावास एवं 60 -60 हजार रूपये जुर्माना देने की सजा सुनायी। दोनों सजा साथ साथ चलेगी। कहा कि निगरानी के नोडल पदाधिकारी एएसआई शम्भू कुमार सिंह के नेतृत्व में ससमय गवाहों की उपस्थिति करायी गयी।
(दुमका से राहुल कुमार गुप्ता की रिपोर्ट)
Jul 29 2024, 11:49