अमेरिकी संसद में भारत को नाटो सहयोगियों जैसा दर्जा देने की मांग, जानें क्या होगा फायदा?
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#us_india_defence_partnership_bill अमेरिकी संसद में गुरुवार को भारत को नाटो सहयोगियों के स्तर का दर्जा देने की मांग उठाई गई। इसके अलावा पाकिस्तान अगर भारत के खिलाफ आतंकवाद फैलाता है तो उसके लिए सुरक्षा सहायता बंद करने की भी अपील की गई है। यह बिल अमेरिकी सांसद मार्को रुबियो ने पेश किया है। बिल में मांग की गई है कि अमेरिका अपने सहयोगियों जापान, इस्राइल, कोरिया और नाटो सहयोगी देशों की तरह ही भारत को भी अपना शीर्ष सहयोगी माने और उसे अहम तकनीक का ट्रांसफर करे, भारत की क्षेत्रीय संप्रभुता के लिए बढ़ते खतरे के बीच उसे अपना समर्थन दे और पाकिस्तान से आयातित आतंकवाद के खिलाफ उसके खिलाफ कार्रवाई करे। प्रस्ताव पेश करने के बाद अमेरिकी सांसद ने कहा, "कम्युनिस्ट चीन इंडो-पैसेफिक क्षेत्र में अपना दबदबा बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। साथ ही वह हमारे क्षेत्रीय सहयोगियों की संप्रभुता का भी उल्लंघन करता रहता है। ऐसे में यह जरूरी है कि अमेरिका भारत जैसे अपने सहयोगियों को चीन से निपटने में मदद करे।" सीनेटर रुबियो ने भारत की चिंताओं को रेखांकित करते हुए अपने विधेयक में भारत की क्षेत्रीय अखंडता का हवाला दिया। उन्होंने कहा कि भारत की क्षेत्रीय अखंडता को लेकर बढ़ते खतरों को देखते हुए भारत का हर स्तर पर समर्थन किया जाना चाहिए। सीनेटर मार्को रुबियो ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर अपनी बातें रखीं। फ्लोरिडा के सीनेटर मार्को रुबियो ने कहा, “मैंने यूएस-इंडिया डिफेंस कोऑपरेशन एक्ट बिल पेश किया है। भारत के साथ अपनी साझेदारी को मजबूत करने के लिए, यह जरूरी है कि हम नई दिल्ली के साथ अपने रणनीतिक संबंधों को बढ़ाएँ। कम्युनिस्ट चीन की आक्रामकता का सामना कर रहे भारत को सर्वश्रेष्ठ समर्थन देने के लिए एक बिल पेश किया गया है।” हालांकि अमेरिका में जल्द ही राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव होने हैं और ऐसे समय में जब अमेरिकी कांग्रेस में दोनों पार्टियों के सांसदों में मतभेद चल रहे हैं तो इस बिल के पारित होने की संभावना कम ही है, लेकिन अमेरिका में भारत को मिल रहे समर्थन को देखते हुए नई सरकार के गठन के बाद इस बिल के फिर से कांग्रेस में पेश होने की उम्मीद है। *भारत को क्या होगा फायद?* अमेरिकी सीनेट में भारत को नाटो सहयोगी का दर्जा देने वाला प्रस्‍ताव पारित होने के बाद यह विधेयक कानून बन जाएगा। इस प्रस्‍ताव के पास होने से भारत को निश्चित तौर पर फायदा होगा। इसके अलावा दोनों देशों की सामरिक भागीदारी को बढ़ावा देने में भी यह फायदेमंद साबित होगा। ये प्रस्‍ताव पारित होने के बाद भारत का दर्जा इजरायल और दक्षिण कोरिया के समान हो जाएगा। इसका सबसे बड़ा फायदा होगा कि हम जिस तरह की रक्षा तकनीक की अपेक्षा अमेरिका से मिलने की बात करते हैं वह हमें हासिल हो सकेंगी। इस प्रस्‍ताव के पास होने से पहले जब भारत तकनीक ट्रांसफर की बात करता था तो सबसे बड़ी बाधा यही थी कि हम नाटो के सहयोगी देश नहीं थे। इसलिए अमेरिका को तकनीक देने में हमेशा झिझक बनी रहती थी। इतना ही नहीं वहां के मिलिट्री इंडस्‍ट्रीयल कांप्‍लैक्‍स को भी रक्षा तकनीक भारत को देने में परेशानी बनी रहती थी। लेकिन, अब जबकि नाटो सहयोगी का दर्जा देने का प्रस्‍ताव पास हो गया है तो ऐसी दिक्‍कत नहीं आएगी। *भारत को 'नाटो प्लस' का दर्जा देने की उठी थी मांग* इससे पहले पिछले साल अमेरिकी संसद में भारत को 'नाटो प्लस' का दर्जा देने की भी मांग उठी थी। अमेरिकी संसद की सिलेक्ट कमेटी ने इसकी सिफारिश की थी। भारत को हथियार और टेक्नोलॉजी ट्रासंफर करने में तेजी को उद्देश्य बताकर ‘नाटो प्लस’ का दर्जा देने की कवायद शुरू की गई थी। कमेटी का मानना था कि चीन ताइवान पर हमला करता है तो सामरिक तौर पर कड़ा जवाब देने के साथ-साथ क्वॉड को भी अपनी भूमिका बढ़ानी होगी। हालांकि, भारत ने स्पष्ट संकेत दिया था कि वह ‘नाटो प्लस’ में शामिल नहीं होना चाहता है। विदेश मंत्री जयशंकर ने साफ किया था कि ‘नाटो प्लस’ के दर्जे के प्रति भारत ज्यादा उत्सुक नहीं है।
फिगर मेंटन करना छोड़ें हिंदू महिलाएं, पैदा करें 4 बच्चे…', बोले महामंडलेश्वर प्रेमानंद

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धार्मिक नगरी उज्जैन के बड़नगर रोड पर हो रही श्रीमद् भागवत कथा में महामंडलेश्वर स्वामी प्रेमानंद महाराज ने एक विवादित बयान दिया है। उन्होंने हिंदू महिलाओं को 4-4 बच्चे पैदा करने की सलाह दी है तथा एक विशेष समुदाय की आबादी को लेकर टिप्पणी की है। स्वामी प्रेमानंद ने कहा कि महिलाएं अपने फिगर को मेंटेन करने में लगी हुई हैं, जबकि दूसरा समुदाय 8 बच्चे पैदा कर रहा है।

स्वामी प्रेमानंद महाराज, जो पंचायती अखाड़ा श्री निरंजनी के महामंडलेश्वर हैं, इन दिनों बड़नगर रोड स्थित मोहनपुरा में श्री बाबाधाम मंदिर (अर्जी वाले हनुमान 81 फीट) में श्रीमद भागवत कथा कर रहे हैं। कथा के चलते उन्होंने मौजूद लोगों से हिंदुस्तान को हिंदुस्तान बनाए रखने की अपील की तथा महिला भक्तों को संबोधित करते हुए कहा कि उन्हें सनातन संस्कृति को बचाने के लिए क्षत्राणी बनना होगा। महामंडलेश्वर ने एक विशेष धर्म पर निशाना साधते हुए कहा कि आज भले ही वे अल्पसंख्यक कहलाते हैं, किन्तु वह दिन दूर नहीं जब कश्मीर की प्रकार हम भी अल्पसंख्यक हो जाएंगे। उन्होंने हिंदुओं को चार बच्चे पैदा करने की सलाह दी तथा कहा कि यदि आपका लक्ष्य दो बच्चे का है और आप तीन करते हैं, तो भी चिंता की बात नहीं है क्योंकि आपके तीसरे बच्चे की देखभाल हम करेंगे।

महामंडलेश्वर ने कहा कि अब तक उत्तर प्रदेश के तकरीबन 17 जिले हिंदू धर्म के नहीं रहे हैं तथा पश्चिम बंगाल की स्थिति भी चिंताजनक है। असम में 5 लाख लोगों के पास कोई पासपोर्ट-वीजा नहीं है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि अब भी नहीं जागे तो हिंदुस्तान भी इंडोनेशिया बन जाएगा। उन्होंने कहा कि 25 वर्ष पहले विशेष समुदाय की आबादी 2 करोड़ थी, फिर 9 करोड़ हुई तथा अब वे 38 करोड़ हो चुके हैं। समय रहते संभलने की आवश्यकता है वरना हिंदुस्तान भी इंडोनेशिया हो जाएगा।

मुझे वेश्यालय चलाने दें…', मद्रास उच्च न्यायालय के जज से बोले वकील, मिला कुछ ऐसा जवाब

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मद्रास उच्च न्यायालय ने तमिलनाडु के कन्याकुमारी के एक अधिवक्ता को कड़ी फटकार लगाई है। उसने कोर्ट में वैश्यालय चलाने की याचिका दायर की थी। इस याचिका में अधिवक्ता ने वैश्यालय चलाने के लिए सुरक्षा की मांग की थी। याचिकाकर्ता ने कोर्ट को बताया कि वह वर्तमान में वकालत भी कर रहा है, जिससे कोर्ट चकित रह गई। अदालत ने अधिवक्ता से पूछा कि उसने वकालत की डिग्री कहां से प्राप्त की है।

असल में, एक अधिवक्ता के खिलाफ वैश्यालय चलाने के लिए FIR दर्ज की गई है। याचिकाकर्ता ने कोर्ट में इस एफआईआर को खारिज करने की अपील की थी। मामले की सुनवाई करते हुए मद्रास उच्च न्यायालय ने अधिवक्ता की याचिका को खारिज कर दिया तथा उसे 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। लाइव लॉ की रिपोर्ट के अनुसार, जस्टिस बी पुगलेंधी की पीठ ने कहा कि यौन अधिकारों के आधार पर अपने कार्य और उनका बचाव करना उचित नहीं है। 

राजा मुरूगन नामक व्यक्ति एक ट्रस्ट चलाता है, जो 18 वर्ष से ज्यादा उम्र के युवाओं को उनकी सहमति से यौन संबंध बनाने की सुविधा प्रदान करता है। मुरूगन ने कोर्ट को बताया कि वह यौन संबंध से जुड़े परामर्श और चिकित्सकीय सेवाएं भी प्रदान करता है। मुरूगन ने अदालत से उसके खिलाफ दर्ज FIR से सुरक्षा की मांग की थी। कोर्ट ने सभी याचिकाओं की सुनवाई के चलते कहा कि याचिकाकर्ता ने बुद्धदेव मामले में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय की गलत व्याख्या की है, और उसे सही व्याख्या को समझने की आवश्यकता है। कोर्ट ने यह भी निर्देशित किया कि मुरूगन की वकालत की डिग्री की जांच की जानी चाहिए, जिससे यह पता चल सके कि उसकी कानूनी शिक्षा किसी प्रतिष्ठित संस्थान से प्राप्त है या नहीं। कोर्ट ने कहा कि समाज में इस प्रकार के अधिक्वक्ताओं की बढ़ती संख्या चिंताजनक है, और इस पर निगरानी रखी जानी चाहिए।

इसके साथ ही, अदालत ने बार काउंसिल को भी चेतावनी दी कि उसे समाज में प्रतिष्ठित वकीलों की संख्या बढ़ाने पर ध्यान देना चाहिए। बार काउंसिल को यह सुनिश्चित करना होगा कि सिर्फ उन वकीलों के नामांकन को स्वीकार किया जाए, जिन्होंने मान्यता प्राप्त संस्थानों से शिक्षा प्राप्त की है। अदालत ने गैर-प्रतिष्ठित संस्थानों से वकालत की डिग्री प्राप्त करने वाले लोगों पर रोक लगाने की बात भी कही।

AAP को ऑफिस खोलने के लिए केंद्र ने लुटियंस जोन में दिया बंगला, पहले कोर्ट की जमीन पर खोल दिया था दफ्तर !

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 दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश के बाद आम आदमी पार्टी (AAP) को केंद्र सरकार ने एक नया अस्थायी कार्यालय आवंटित किया है। नया कार्यालय बंगला नंबर 1, रविशंकर शुक्ला लेन, नई दिल्ली में स्थित है। यह निर्णय तब लिया गया जब आप को सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के कारण राउज एवेन्यू में अपना वर्तमान कार्यालय खाली करने का आदेश दिया गया। नया कार्यालय तीन साल के लिए एक अस्थायी व्यवस्था है, जबकि सरकार AAP के मुख्यालय के लिए एक स्थायी स्थान की तलाश कर रही है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने अस्थायी भूमि आवंटन के लिए AAP के अनुरोध पर निर्णय लेने के लिए केंद्र को 10 दिन का समय दिया था। शुरू में, केंद्र ने चार सप्ताह का अनुरोध किया था, लेकिन अदालत ने कम समय सीमा पर जोर दिया।

AAP के अधिवक्ता ऋषिकेश कुमार ने उल्लेख किया कि उच्च न्यायालय ने 5 जून को उनके पक्ष में फैसला सुनाया था, जिसमें पार्टी दफ्तर के लिए स्थान आवंटित करने का आदेश दिया गया था। पार्टी के पास अपना वर्तमान परिसर खाली करने के लिए 10 अगस्त तक का समय है। हालांकि AAP ने दीन दयाल मार्ग पर एक स्थान को प्राथमिकता दी थी, जहां भाजपा और कांग्रेस के भी कार्यालय हैं, लेकिन वहां कोई स्थान उपलब्ध नहीं था। नतीजतन, सरकार ने इसके बजाय लुटियंस बंगला आवंटित किया। 

राष्ट्रीय पार्टी होने के नाते, AAP अपने मुख्यालय के लिए 1,000 वर्ग मीटर भूमि की हकदार है। उच्च न्यायालय ने राजनीतिक दलों को सामान्य पूल आवासीय आवास (GPRA) के आवंटन के लिए दिशा-निर्देशों का हवाला दिया, जो राष्ट्रीय दलों को स्थायी स्थान सुरक्षित करने तक तीन साल तक कार्यालय के उद्देश्यों के लिए आवासीय इकाई का उपयोग करने की अनुमति देता है। उच्च न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि आवास पूल पर दबाव के बावजूद, राष्ट्रीय दलों को कार्यालय स्थान का अधिकार है। हालांकि, मध्य दिल्ली में एक भूखंड हासिल करने का AAP का मुद्दा एक अलग मामला है। बता दें कि, AAP को दीन दयाल मार्ग पर अपना कार्यालय खाली करने के लिए कहा गया था, जो राउज एवेन्यू कोर्ट को आवंटित भूमि पर है। सुप्रीम कोर्ट ने न्यायपालिका के लिए निर्धारित भूमि पर अतिक्रमण करने के लिए AAP को फटकार लगाई थी और पार्टी को 15 जून तक खाली करने का आदेश दिया था। न्यायालय ने AAP को लोकसभा चुनाव तक कार्यालय का उपयोग करने की अनुमति दी, बशर्ते कि वैकल्पिक स्थान की व्यवस्था की जाए।

AAP ने अतिक्रमण के आरोपों से इनकार करते हुए कहा कि यह कार्यालय 2015 में दिल्ली सरकार द्वारा आवंटित किया गया था, जब दिल्ली में केजरीवाल की ही सरकार थी, यानी AAP सरकार ने खुद ही अपनी पार्टी दफ्तर के लिए खुद को आवंटित कर लिया था। केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के तहत भूमि और विकास कार्यालय ने न्यायालय के विस्तार के लिए भूमि को नामित किया था, जिसके कारण AAP को यह कदम उठाना पड़ा। इससे पहले, AAP किराए के परिसर से ऑफिस चलाती थी। दिल्ली के मंत्री और आप नेता सौरभ भारद्वाज ने स्थिति पर निराशा व्यक्त की, उन्होंने केंद्र पर वैकल्पिक स्थान प्रदान किए बिना AAP को बेदखल करने का प्रयास करने का आरोप लगाया, जिससे पार्टी को उचित कार्यालय के लिए न्यायिक हस्तक्षेप की मांग करनी पड़ी। उन्होंने अदालत के हस्तक्षेप का स्वागत किया, जिसके कारण केंद्र ने आखिरकार नया कार्यालय स्थान आवंटित किया।

अमेरिकी राष्‍ट्रपति चुनाव से पहले कमला हैरिस को बड़ी सफलता, बराक ओबामा ने डेमोक्रेट उम्मीदवार के रूप में किया समर्थन

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अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन ने 22 जुलाई को चुनावी रेस से हटने का ऐलान किया था। इसके कुछ ही देर बाद उन्होंने कमला हैरिस को डेमोक्रेटिक उम्मीदवार बनने के लिए समर्थन किया था। इसके बाद से अब तक कई डेमोक्रेटिक नेताओं ने कमला हैरिस का पार्टी के राष्ट्रपति उम्मीदवार के तौर पर समर्थन किया है। हालांकि, पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने अब तक दूरी बनाई हुई थी लेकिन अब जाकर उन्होंने भी कमला हैरिस के लिए हामी भर दी है।

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अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा और उनकी पत्नी मिशेल ने भारतवंशी कमला हैरिस का राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी के लिए समर्थन कर दिया है। दोनों ने शुक्रवार को फोन पर कमला हैरिस को अपना समर्थन दिया। बराक ओबामा ने सोशल मीडिया पर इससे जुड़ा एक वीडियो भी पोस्ट किया है। बराक ओबामा ने वीडियो जारी करके शुक्रवार को इसका ऐलान कर दिया। बराक ओबामा ने कहा कि उन्‍हें और मिशेल को कमला हैरिस का समर्थन करके गर्व हो रहा है और वे हर मदद करेंगे।

इस वीडियो में ओबामा दंपती का समर्थन मिलने पर कमला हैरिस खुशी जता रही हैं। कमला हैरिस ने इस समर्थन के लिए बराक ओबामा और मिशेल ओबामा को धन्‍यवाद कहा है। कमला हैरिस ने कहा कि ओबामा परिवार का समर्थन उनके लिए बहुत मायने रखता है। मिशेल ओबामा ने कहा कि उन्‍हें कमला हैरिस पर गर्व है और उम्‍मीद है कि आने वाला राष्‍ट्रपति चुनाव ऐतिहासिक होने जा रहा है। 

बता दें कि कमला हैरिस को पहले ही डेमोक्रेटिक उम्मीदवार बनने के लिए जरूरी डेलीगेट्स का समर्थन मिल चुका है। डेमोक्रेटिक पार्टी अगले महीने 1 अगस्त को राष्ट्रीय सम्मेलन बुला रही है, जिसमें कमला हैरिस को औपचारिक उम्मीदवार बनाने के लिए वोटिंग होगी।

दरअसल, राष्ट्रपति जो बाइडन के रेस से बाहर होने के एक सप्ताह से भी कम समय में हैरिस की बढ़ती लोकप्रियता से चुनाव रोमांचक होता जा रहा है। इससे रिपब्लिकन प्रतिद्वंद्वी डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ उनकी चुनौती मजबूत होगी। ओबामा अमेरिका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति थे और वे डेमोक्रेटिक पार्टी में सबसे लोकप्रिय व्यक्तियों में से एक हैं।

राहुल गांधी के खिलाफ पेश किए जाएंगे सबूत, अमित शाह पर अपमानजनक टिप्पणी का मामला, अगली सुनवाई अब 12 अगस्त को

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 उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर की एक अदालत ने आज शुक्रवार (26 जुलाई) को लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि के मामले की अगली सुनवाई 12 अगस्त को तय की है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में राहुल गांधी आज सुबह सुल्तानपुर की अदालत में पेश हुए थे।

शिकायतकर्ता के वकील संतोष कुमार पांडे ने कहा कि, "उन्होंने (राहुल गांधी) आरोपों से इनकार किया और कहा कि उन्हें राजनीतिक कारणों से और उनकी छवि खराब करने के लिए फंसाया जा रहा है। उन्होंने अदालत द्वारा पूछे गए सवालों के जवाब दिए। उन्होंने अपना बयान दर्ज कराया। अब हमें 12 अगस्त 2024 को सबूत पेश करने हैं।" यह मामला भाजपा नेता विजय मिश्रा द्वारा 2018 में दर्ज कराई गई शिकायत के आधार पर दर्ज किया गया था। अधिवक्ता संतोष कुमार पांडे ने कहा कि राहुल गांधी ने 8 मई, 2018 को बेंगलुरु में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया था। उन्होंने अमित शाह को हत्यारा कह था, जिसके जवाब में उनके खिलाफ शिकायत दर्ज की गई थी। 

यह मामला 4 अगस्त, 2018 को एमपी-एमएलए कोर्ट सुल्तानपुर के जिला और सत्र न्यायालय में दायर किया गया था। राहुल गांधी ने कथित तौर पर कर्नाटक चुनाव से पहले बेंगलुरु में एक चुनावी रैली के दौरान यह टिप्पणी की थी। उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने कहा, "वह (राहुल गांधी) अदालत में पेश होंगे। उन्हें परेशान करने के लिए देश भर में उनके खिलाफ 30-31 मामले दर्ज किए गए हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी बहादुरी से लड़ रही है।"

सीमा-अंजू के बाद अब मुंबई की सनम पहुंच गई पाकिस्तान, जाकर रचाई शादी


महाराष्ट्र के ठाणे जिले की एक 24 वर्षीय महिला ने सीमा हैदर एवं अंजू के समान सरहद पार कर पाकिस्तान पहुंच गई। इस महिला पर आरोप है कि उसने पाकिस्तानी वीजा प्राप्त करने के लिए फर्जी दस्तावेज का इस्तेमाल किया था। पाकिस्तान पहुंचने के पश्चात्, महिला ने सोशल मीडिया पर मिले अपने दोस्त से शादी कर ली। वापस लौटने पर, तहकीकात में फर्जी दस्तावेजों का खुलासा हुआ, फिर उसे गिरफ्तार कर लिया गया। इस मामले की तहकीकात जारी है।

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रिपोर्टों के मुताबिक, आरोपी महिला का नाम सनम खान है, जिसे नगमा नूर मकसूद के नाम से भी जाना जाता है। ठाणे के वर्तक नगर पुलिस ने तीन दिनों तक उससे पूछताछ की तथा फिर उसे गिरफ्तार कर लिया। उसे कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे 2 दिनों के पुलिस हिरासत में भेज दिया गया। पुलिस ने बताया कि सनम खान ने पाकिस्तानी वीजा प्राप्त करने के लिए फर्जी पहचान पत्र का इस्तेमाल किया था तथा उसने आधार और पैन कार्ड भी फर्जी दस्तावेजों के साथ बनवाए थे। सनम खान अब अपने पति से अलग हो चुकी है तथा ठाणे में अपनी मां के साथ रहती है।

पुलिस अफसरों के मुताबिक, सनम खान ने सोशल मीडिया पर एक पाकिस्तानी व्यक्ति से दोस्ती की तथा उसके साथ मिलने के लिए पाकिस्तान जाने का फैसला लिया। वीजा प्राप्त करने में नाकामी के बाद, उसने एक भारतीय व्यक्ति से वर्चुअल शादी की और वीजा के लिए आवश्यक दस्तावेज प्राप्त किए। पाकिस्तान पहुंचने के पश्चात्, उसने वहां एबटाबाद के एक युवक से फिर से शादी कर ली। इस मामले की तहकीकात के चलते ठाणे पुलिस ने पता लगाया कि फर्जी दस्तावेज मुहैया कराने वाले व्यक्ति के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया गया है। जांच में अन्य एजेंसियां भी सम्मिलित हैं। डीसीपी ठाणे अमरसिंह जाधव ने बताया कि यह मामला पाकिस्तान की सीमा हैदर तथा भारत की अंजू के समान एक नई घटना है।

पेरिस में ओलंपिक उद्घाटन समारोह से पहले बवाल, फ्रांसीसी हाई-स्पीड रेल नेटवर्क में तोड़फोड़*
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#peris_olympic_opening_ceremony_malicious_attack_on_france_rail_network पेरिस ओलंपिक की ओपनिंग सेरेमनी से कुछ ही घंटे पहले फ्रांस हंगामे की खबर है। ओलंपिक उद्घाटन समारोह से पहले फ्रांस के हाई-स्पीड रेल नेटवर्क पर आगजनी की कई घटनाएं और हमले हुए है। रेल नेटवर्क को निशाना बनाकर किए गए हमलों के कारण कई रेल सेवाएं ठप हो गई हैं। फ्रांसीसी रेल कंपनी की और से एक बयान में कहा गया कि कई रेल लाइनों को निशाना बनाकर किए गए 'दुर्भावनापूर्ण कृत्यों' की वजहों से ओलंपिक से पहले ट्रेन परिचालन बुरी तरह बाधित हुआ. ट्रेन ऑपरेटर एसएनसीएफ (Train Operator SNCF) ने एएफपी को बताया, "यह टीजीवी नेटवर्क को हानि बनाने के लिए बड़े पैमाने पर किया गया हमला है." इस हमले के चलते कई ट्रेनों को रद्द करना पडा. राष्ट्रीय रेल परिचालक ने कहा, "एसएनसीएफ रात भर में एक साथ कई दुर्भावनापूर्ण कृत्यों का शिकार हुआ।" हमलों से इसकी अटलांटिक, उत्तरी और पूर्वी लाइनें प्रभावित हुईं. प्रभावित लाइनों पर यातायात 'भारी रूप से बाधित' है। जानकारी के मुताबिक इस तोड़फोड़ और आगजनी के कारण जो नुकसान हुआ है उसके मरम्मत में कम से कम रविवार तक का समय लग सकता है। द गार्जियन की रिपोर्ट के मुताबित फ्रांस की खेल मंत्री ने इस हिंसा पर आक्रोश जताते हुए इसे भयावह बताया है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि खेलों को निशाना बनाना फ्रांस को ही निशाना बनाने के बराबर है। वहीं फ्रांस के परिवहन मंत्री ने रेल नेटवर्क के खिलाफ किए गए इन हमलों को आपराधिक बताया है। SNCF के मुख्य कार्यकारी जीन-पियरे ने बताया है इससे करीब 8 लाख यात्री प्रभावित हुए हैं।
*क्या फिर होगा बंगाल का बंटवारा? उत्तर बंगाल और नॉर्थ ईस्ट के विलय का सुकांत मजूमदार ने दिया प्रस्ताव

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अगर आप इतिहास के पन्नों को पलटें, तो देश के इतिहास में बंगाल विभाजन एक बड़ी घटना है। ब्रिटिश काल में साल 1905 में लार्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन की घोषणा की थी। एक मुस्लिम बहुल प्रान्त का सृजन करने के उद्देश्य सेलार्ड कर्जन की घोषणा के बाद पूरा बंगाल जल उठा था और इसके खिलाफ पूरे बंगाल में उग्र प्रदर्शन हुए थे और अंततः लार्ड कर्जन को विभाजन का प्रस्ताव वापस लेना पड़ा था। बड़े पैमाने पर राजनीतिक विरोध के कारण 1911 में विभाजन रद्द कर दिया गया। हालांकि, 1936 में धार्मिक आधार पर नहीं बल्कि भाषाई आधार पर बंगाल बंट गया।बिहार और उड़ीसा प्रांत बंगाल से अलग करके बनाया गया। 1947 में बंगाल दूसरी बार, इस बार धार्मिक आधार पर, विभाजित हुआ। यह पूर्वी पाकिस्तान बन गया। 

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ये बातें पृष्भूमि में हैं। असम मसला ये है कि एक बार फिर बंगाल को विभाजित करने की बातें होने लगी हैं।भाजपा की पश्चिम बंगाल इकाई के अध्यक्ष और केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री सुकांत मजूमदार ने बंगाल के बंटवारे की बात कहकर हलचल मचा दिया है।मजूमदार का कहना है कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलकर कहा है कि राज्य के उत्तरी हिस्सों को उत्तर पूर्व क्षेत्र में शामिल करने की मांग की है।बुधवार को भाजपा के बंगाल ईकाई के अध्यक्ष और केंद्रीय राज्य मंत्री सुकांत मजूमदार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और उन्होंने उत्तर बंगाल के आठ राज्यों को पूर्वोत्तर राज्यों के साथ विलय का प्रस्ताव दिया।

मजूमदार के इस बयान को लेकर नया राजनीतिक विवाद शुरू हो गया है। तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) सांसदों ने इसे अलगाववादी कदम करार दिया है। उन्होंने कहा कि इसे लागू नहीं किया जा सकता। वहीं भारतीय जनता पार्टी के सांसदों ने मजूमदार के इस प्रस्ताव का बचाव किया। भाजपा की पश्चिम बंगाल इकाई के प्रमुख मजूमदार ने बुधवार को कहा था कि उन्होंने क्षेत्र के विकास के लिए उत्तर पश्चिम बंगाल को डोनर मंत्रालय के अंतर्गत शामिल करने का प्रस्ताव प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को दिया है। 

सुकांत मजूमदार ने उत्तर बंगाल को नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल में शामिल करने का प्रस्ताव दिया है, ताकि उत्तर बंगाल को भी सिक्किम की तरह उत्तर पूर्वी राज्यों के विकास के मद में मिलने वाले आवंटन का लाभ मिल सके।मजूमदार पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास से संबंधित मंत्रालय के राज्य मंत्री हैं। ऐसे में उनका यह प्रस्ताव महत्वपूर्ण हो जाता है। वे पश्चिम बंगाल भाजपा के अध्यक्ष भी हैं, जिससे मांग का राजनीतिक महत्व बढ़ जाता है।

टीएमसी ने साधा निशाना

टीएमसी नेता ने कहा, 'सुकांत मजूमदार को याद रखना चाहिए कि बंगाल के लोग ऐसी मांग बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर वे इस तरह से बात करेंगे तो जिस तरह से मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीएम) और कांग्रेस शून्य हो गए ठीक उसी तरह बंगाल में भाजपा भी शून्य हो जाएगी।'

पहले भी उठी है उत्तर बंगाल को अलग राज्य की मांग

हालांकि, ऐसा नहीं है कि पश्चिम बंगाल में अभी उत्तर बंगाल को अलग राज्य की मांग उठी है। इसके पहले भी उत्तर बंगाल में अलग राज्य की मांग उठती रही है। केवल उत्तर बंगाल में ही दार्जिलिंग में अलग गोरखालैंड की मांग, कूचबिहार में ग्रेटर कूचबिहार की मांग, कामतापुरी अलग राज्य की मांग और दक्षिण बंगाल में अलग राज्य रार बंगाल गठित करने की मांग उठती रही है।

सुकांत मजूमदार से पहले साल 2021में पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री और अलीपुरद्वार से पूर्व सांसद जॉन बारला सहित कुछ भाजपा नेताओं ने उत्तर बंगाल के आठ जिलों कूचबिहार, दार्जिलिंग, उत्तर दिनाजपुर, दक्षिण दिनाजपुर, जलपाईगुड़ी, मालदा, अलीपुरद्वार और कलिम्पोंग को मिलाकर एक केंद्र शासित प्रदेश बनाने का सुझाव दिया था। जॉन बारला की मांग पर जब हंगामा मचने लगा था, उस समय प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने उस मांग से किनारा कर लिया था।

कांवड़ यात्रा रूट पर दुकानदारों को लगाना होगा नेम प्लेट, जारी रहेगी यूपी सरकार के आदेश पर रोक

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उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा रूट पर दुकानों, ढाबों और ठेलों पर नेम प्लेट लगाने पर सुप्रीम कोर्ट की रोक बरकरार रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार के हलफनामे के बाद भी आदेश पर रोक जारी रखा है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में उत्तराखंड और एमपी सरकार को जवाब दाखिल करने के लिए 2 सप्ताह का समय दिया है। उसके बाद याचिकाकर्ता को जवाब देने के लिए एक हफ्ते का समय दिया गया है। मामले की अगली सुनवाई तीन सप्ताह बाद अगले सोमवार को सुनवाई की जाएगी। तब तक सुप्रीम कोर्ट का अंतरिम आदेश जारी रहेगा।

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इससे पहले यूपी सरकार ने आज सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर किया। यूपी सरकार ने अपने हलफनामे में कहा है कि उसके दिशा-निर्देश कांवड़ यात्रा के शांतिपूर्ण समापन और पारदर्शिता कायम करने के लिए उद्देश्य से दिए गए थे। निर्देश के पीछे का उद्देश्य कांवड़ यात्रा के दौरान पारदर्शिता कायम करना और यात्रा के दौरान उपभोक्ताओं/कांवड़ियों को उनके द्वारा खाए जाने वाले भोजन के बारे में जानकारी देना था। ये निर्देश कांवड़ियों की धार्मिक भावनाओं को ध्यान में रखकर दिए गए ताकि वे गलती से कुछ ऐसा न खाएं, जो उनकी आस्थाओं के खिलाफ हो। 

उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा कि राज्य सरकार ने खाद्य विक्रेताओं के व्यापार या व्यवसाय पर कोई प्रतिबंध या निषेध नहीं लगाया है (मांसाहारी भोजन बेचने पर प्रतिबंध को छोड़कर), और वे अपना व्यवसाय सामान्य रूप से करने के लिए स्वतंत्र हैं। हलफनामे में कहा गया है, मालिकों के नाम और पहचान प्रदर्शित करने की आवश्यकता पारदर्शिता सुनिश्चित करने और कांवड़ियों के बीच किसी भी संभावित भ्रम से बचने के लिए एक अतिरिक्त उपाय मात्र है।

बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार ने कांवड़ यात्रा मार्ग पर पड़ने वाली दुकानदारों को दुकान पर नाम लिखने के दिशा निर्देश जारी किए थे। सरकार के इन दिशा-निर्देशों की खूब आलोचना हुई। सरकार के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर हुईं, जिन पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में राज्य सरकार के आदेश पर रोक लगा दी थी। अब राज्य सरकार का हलफनामा मिलने के बाद भी अदालत ने आदेश पर रोक जारी रखने का फैसला किया है।