न्यायालय ने अलग अलग मामलों के अभियुक्तों को सुनाई सजा
फ़तेहपुर जिले में जेएम न्यायालय खागा ने महामारी अधिनियम के एक मामले की अंतिम सुनवाई करते हुए अभियुक्त रामपाल पुत्र शिवराज पासवान निवासी ग्राम कटखेरवा थाना कोतवाली खागा को सबूतों के आधार पर दोषी करार देते हुए एक हजार रुपये के अर्थदण्ड अदायगी समेत न्यायालय उठने तक कि सजा सुनाया है। अभियुक्त के खिलाफ कोरोना काल के दौरान वर्ष 2021 में कोतवाली पुलिस ने महामारी अधिनियम के तहत मुकद्दमा दर्ज किया था। तब से मामला अदालत में विचाराधीन था। अभियुक्त के खिलाफ शासकीय अधिवक्ता राकेश कुमार ने गवाहों के बयान सबूत व दलीले पेश किये। इसी क्रम में ग्राम न्यायालय बिन्दकी ने आबकारी अधिनियम के एक मामले की अंतिम सुनवाई करते हुए गवाहों के बयान व सबूतों के आधार पर अभियुक्त सदलू पुत्र हरिनाथ सिंह निवासी कश्मीरीपुर देवमई थाना बकेवर को दोषी करार देते हुए न्यायालय उठने तक समेत 500 रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई है। अभियुक्त के खिलाफ बकेवर थाना पुलिस ने वर्ष 2016 में आबकारी अधिनियम के तहत मुकद्दमा दर्ज किया था। जो कि अदालत में विचाराधीन था। एसीजे (जेडी)/जेएम कोर्ट ने आबकारी अधिनियम के एक मामले की सुनवाई करते हुए अभियुक्त भवई पासी पुत्र फग्गुन निवासी ग्राम बरौरा थाना मलवां को जेल में बिताई गई अवधि समेत दो हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई है। अभियुक्त के खिलाफ स्थानीय पुलिस ने वर्ष 2011 में आबकारी अधिनियम के तहत मुकद्दमा दर्ज किया था। इसी प्रकार जिला न्यायालय के एसीजे(जेडी)/जे एम कोर्ट ने सड़क दुर्घटना मामले की अंतिम सुनवाई करते हुए अभियुक्त संजय सिंह पुत्र जयकरन सिंह निवासी ग्राम हाथीपुर थाना महाराजपुर जिला कानपुर नगर को गवाहों के बयान व सबूतों के आधार पर दोषी करार देते हुए दो हजार रुपये के अर्थ दण्ड़ की सजा सुनाई है। अभियुक्त के खिलाफ मलवां थाना पुलिस ने वर्ष 1996 में सड़क दुर्घटना का मुकद्दमा दर्ज किया था। जो कि तभी से अदालत में विचाराधीन था। शनिवार को न्यायालय ने अंतिम सुनवाई करते हुए अपना फैसला सुनाया।
अभियुक्त के खिलाफ शासकीय अधिवक्ता( महिला) पुष्पा रावत ने गवाहों के बयान सबूत व दलीले पेश किया।
Jul 21 2024, 21:37