निरीक्षण भवन अमेठी में अधिकारियों के साथ बैठक कर दिए आवश्यक दिशा निर्देश
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अमेठी। राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्या ममता कुमारी ने आज जनपद अमेठी में वृद्धाश्रम, जिला अस्पताल, वन स्टाफ सेंटर, राजकीय महिला पॉलिटेक्निक कॉलेज अमेठी का निरीक्षण किया एवं निरीक्षण भवन गौरीगंज में संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए।
सर्वप्रथम सदस्या ने वृद्धाश्रम का निरीक्षण किया यहां पर उन्होंने वृद्ध जनों को दी जा रही सुविधाओं का जायजा लिया एवं वृद्ध जनों के आधार कार्ड, आयुष्मान कार्ड बने हैं या नहीं की जानकारी ली एवं वृद्ध जनों को दी जा रही सुविधाओं यथा पेंशन आदि की स्थिति के बारे में भी पूछा एवं वृद्ध जनों की चिकित्सा व्यवस्था के लिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इसके उपरांत उन्होंने जिला अस्पताल गौरीगंज में महिला वार्ड सहित विभिन्न वार्डों का निरीक्षण किया एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।
वन स्टाफ सेंटर के निरीक्षण के दौरान उन्होंने महिलाओं को दिए जा रही सुविधाओं के संबंध में जानकारी ली एवं आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इसके उपरांत उन्होंने राजकीय महिला पॉलिटेक्निक कॉलेज अमेठी का निरीक्षण किया यहां पर उन्होंने छात्राओं के लिए खेलने की व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा एवं उनकी सुरक्षा व्यवस्था हेतु स्टाफ बढ़ाने के निर्देश दिए तथा कॉलेज परिसर में साफ सफाई की बेहतर व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा।
इसको उपरांत उन्होंने निरीक्षण भवन गौरीगंज में जिलाधिकारी निशा अनंत व पुलिस अधीक्षक अनूप कुमार सिंह सहित अन्य अधिकारियों के साथ बैठक किया एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई खामियों को सुधारने के निर्देश दिए। बैठक में मा. सदस्या ने पुलिस विभाग से महिला आयोग के लंबित प्रकरणों के संबंध में जानकारी ली जिस पर पुलिस अधीक्षक ने बताया कि जनपद अमेठी में कोई भी प्रकरण लंबित नहीं है। उन्होंने विशेष कर महिलाओं से संबंधित प्रकरणों पर विशेष ध्यान देने को कहा। इस अवसर पर अपर पुलिस अधीक्षक हरेंद्र सिंह, सीओ गौरीगंज मयंक द्विवेदी, जिला प्रोबेशन अधिकारी अनिल कुमार मौर्य, जिला समाज कल्याण अधिकारी आरके शर्मा, जिला विद्यालय निरीक्षक रीता सिंह, बीएसए संजय तिवारी सहित अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे।








अमेठी। जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी नरेन्द्र कुमार पाण्डेय ने बताया कि जनपद हेतु दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग द्वारा संचालित दिव्यांगजन शादी-विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना के अन्तर्गत्त दम्पत्ति में युवक के दिव्यांग होने की दशा में रु० 15000 व युवती के दिव्यांग होने की दशा में रू0 20000 एवं युवक-युवती दोनों के दिव्यांग होने की दशा में रू0 35000 की धनराशि प्रदान की जायेगी। उन्होंने बताया कि पात्रता की शर्ताे के अनुसार शादी के समय युवक की आयु 21 वर्ष से कम तथा 45 वर्ष से अधिक न हो, युवती की आयु 18 वर्ष से कम एवं 45 से अधिक न हो, दम्पत्ति में कोई आयकर दाता न हो, मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा प्रदत्त दिव्यांग प्रमाण पत्र के अनुसार दिव्यांगता 40 प्रतिशत या उससे अधिक होनी चाहिए।
Jul 02 2024, 19:52
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