जेल से बाहर नहीं आएंगे केजरीवाल, हाईकोर्ट में सुनवाई पूरी होने तक जमानत पर लगी रोक
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दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दिल्ली हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। केजरीवाल की जमानत पर फिलहाल हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि सुनवाई पूरी होने तक जमानत पर स्टे रहेगा। दिल्ली शराब घोटाला से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने कल यानी गुरुवार को केजरीवाल को नियमित जमानत दी थी लेकिन आज ईडी केजरीवाल की जमानत के खिलाफ हाई कोर्ट पहुंच गई।इसी दौरान हाईकोर्ट ने सुनवाई तक केजरीवाल के जमानत पर रोक लगा दी है।
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दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को जमानत देने के ट्रायल कोर्ट के आदेश के खिलाफ ईडी ने दिल्ली उच्च न्यायालय का रुख किया है। ईडी ने इस मामले को तत्काल सुनवाई की मांग की। ईडी की याचिका पर सुनवाई को लिए हाईकोर्ट सहमत हो गया है। हाईकोर्ट की सुनवाई के बाद ही साफ होगा कि अरविंद केजरीवाल आज रिहा होंगे या नहीं।
वहीं आप के सांसद संजय सिंह ने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि ‘मोदी सरकार की गुंडागर्दी देखिए, अभी ट्रायल कोर्ट का आदेश ही नहीं आया आदेश की कॉपी भी नही मिली तो मोदी की ईडी हाईकोर्ट में किस आदेश को चुनौती देने पहुँच गई? क्या हो रहा है इस देश में? न्यायव्यवस्था का मज़ाक़ क्यों बना रहे हो मोदी जी पूरा देश आपको देख रहा है?’
गुरुवार को दिल्ली राउज एवेन्यू कोर्ट ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बड़ी राहत प्रदान करते हुए आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले जमानत प्रदान कर दी। इससे पहले केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने लोकसभा चुनावों में प्रचार किए लिए जमानत प्रदान की थी। उसके बाद दो जून को उन्होंने समर्पण कर दिया था।
शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने 21 मार्च को दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया था। इससे पहले उन्हें 9 बार समन भेजा गया था लेकिन वो जांच एजेंसी के सामने पेश नहीं हुए थे। इसके बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया था। 22 मार्च को उन्हें कोर्ट में पेश किया गया। यहां से ईडी ने 11 दिन कस्टडी रिमांड ली और पूछताछ करने के बाद एक अप्रैल को तिहाड़ जेल भेज दिया था।






दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने गुरुवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए उन्हें एक लाख के मुचलके पर जमानत देने का फैसला किया है।केजरीवाल जमानत की प्रक्रिया पूरी होने के बाद आज जेल से बाहर आ सकते हैं।हालांकि, अरविंद केजरीवाल के लिए आज का दिन काफी अहम है। उनके जेल से बाहर आने से पहले ही जांच एजेंसी ईडी बड़ा खेल कर सकती है।आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक ईडी ट्रायल कोर्ट के फैसले के खिलाफ शुक्रवार सुबह दिल्ली उच्च न्यायालय का रुख करेगा। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बड़ी राहत प्रदान करते हुए दिल्ली राउज एवेन्यू कोर्ट ने आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले जमानत प्रदान कर दी। अवकाश न्यायाधीश नियाय बिंदु ने केजरीवाल और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की दो दिनों तक सुनवाई के बाद यह आदेश पारित किया। इससे पहले उन्होंने दिन में दोनों पक्षों के तर्क सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। उन्होंने कल ही स्पष्ट किया था कि वे बहस पूरी होने के बाद तुरंत ही फैसला देगी क्योंकि यह मामला हाई प्रोफाइल है। हालांकि,सूत्रों की मानें तो अरविंद केजरीवाल के रेगुलर जमानत पर तिहाड़ जेल से बाहर आने से पहले ही ईडी आज यानी शुक्रवार को ही दिल्ली हाईकोर्ट में अपील कर जमानत को चुनौती देगी। ईडी आज इस मामले में जल्द सुनवाई का अनुरोध कर सकती है। हालांकि, राउज एवेन्यू कोर्ट की जज जस्टिस न्याय बिंदू का विस्तृत आदेश भी आज यानी शुक्रवार को ही सामने आएगा। इसका अर्थ ये है कि कोर्ट के आदेश की कॉपी आने के आने के बाद ही ईडी दिल्ली हाईकोर्ट में अपील कर सकती है। असल में अरविंद केजरीवाल की लीगल टीम की तरफ से दाखिल याचिका पर कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। हालांकि इससे पहले अदालत ने बुधवार को केजरीवाल की नियमित जमानत याचिका पर दोनों पक्षों की जिरह सुनने के बाद कहा था कि वह फैसला सुरक्षित नहीं रखेगी। अदालत ने मुख्यमंत्री की न्यायिक हिरासत की अवधि भी बढ़ा दी थी। बता दें कि केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने लोकसभा चुनावों में प्रचार किए लिए जमानत प्रदान की थी। उसके बाद दो जून को उन्होंने समर्पण कर दिया था। एक्साइज पॉलिसी के मामले में सीएम केजरीवाल को ईडी ने 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। वहीं लोकसभा चुनाव के बीच सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को 21 दिन की अंतरिम जमानत दी थी। जिसके बाद 2 जून की शाम को उन्होंने तिहाड़ जेल में सरेंडर कर दिया था।

Jun 21 2024, 14:58
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