पास्को एक्ट में लेखपाल सहित चार दोस्तों को आजीवन कारावास, मां को 8 वर्ष की सुनाई गई सजा
फर्रुखाबाद l पुलिस महानिदेशक के निर्देश पर अभियुक्तों को सजा दिलाने के लिए प्रभावी पैरवी के लिये सम्बन्धित थाना प्रभारी व पैरोकारो को अपराधियों को अधिक से अधिक सजा दिलाने के लिए निर्देशित किया गया था।
अभि युक्त 1. प्रवेश सिंह तोमर पुत्र वीरेन्द्र 2. मनोज शाक्य पुत्र श्रीकृष्ण शाक्य 3. सोनू तिवारी उर्फ रत्नेश तिवारी 4. विमल कुमार पुत्र आनन्द कुमार 5. विष्णु शरण पुत्र स्व० हरिशरण और श्रीमती राधा पत्नी वीरेन्द्र सिंह को पाक्सो एक्ट कोतवाली फतेहगढ में पंजीकृत हुआ था जिसकी विवेचना पूरी कर अभियुक्त के विरूद्ध आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया।
फतेहगढ़ पुलिस टीम/मानीटरिंग सेल एवं अभियोजन पक्ष और कोर्ट पैरोकार / कोर्ट मोहर्रिर के द्वारा अथक प्रयास एवं प्रभावी पैरवी कराते हुए सोमवार को न्यायालय स्पेशल पाक्सो कोर्ट द्वारा अभि युक्त गण को दोषसिद्द होने पर आजीवन कारावास व 05 लाख 55 हजार रुपये अर्थदण्ड व अभियुक्त राधा को 08 वर्ष का कारावास व 50 हजार रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
एडीजीसी हरिनाथ सिह,कोर्ट मोहर्रिर स्वाती और पैरोकार हे0का0 नरेन्द्र सिंह की अहम भूमिका रही l
May 20 2024, 18:58