दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण पर सख्ती, आज से बिना PUC के नहीं मिलेगा पेट्रोल-डीजल
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दिल्ली में प्रदूषण से निपटने के लिए बुधवार-गुरुवार रात 12 बजे से ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (GRAP) का चौथा फेज लागू हो गया है। इसके तहत कई सख्त नियम लगाए गए है। दिल्ली में आज से सिर्फ BS-6 इंजन वाली गाड़ियों को एंट्री मिल रही है। इसी क्रम में दिल्ली में आज से पॉल्युशन अंडर कंट्रोल (PUC) सर्टिफिकेट अनिवार्य होगा। अगर आपकी गाड़ी की PUC सर्टिफिकेट नहीं है तो आपको दिल्ली में पेट्रोल-डीजल नहीं मिलेगा। इसको लेकर सरकार ने न सिर्फ नियम जारी किया है बल्कि, इसका सख्ती से पालन करने को भी कहा गया है।
दिल्ली की जहरीली हवा को कम करने के लिए सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है. गुरुवार आधी रात से, बिना PUCC वाली गाड़ियां पेट्रोल पंप पर फ्यूल नहीं भरवा पाएंगी। सरकार ने पेट्रोल पंप ऑपरेटरों को गाड़ियों में फ्यूल भरने से पहले PUCC की वैलिडिटी वेरिफ़ाई करने का निर्देश दिया है। PUCC स्टेटस और एमिशन कैटेगरी को वेरिफाई करने के लिए ऑटोमैटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन सिस्टम और ऑन-ग्राउंड चेकिंग का इस्तेमाल किया जाएगा।
पेट्रोल पंप में पुलिस तैनात
इस प्रतिबंध को सख्त से लागू करने के लिए पेट्रोल पंप में यातायात पुलिस के कर्मी तैनात किए गए हैं। इसके अलावा ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, नगर निगम और खाद्य विभाग के लोगों को भी पेट्रोल पंप पर तैनात किया गया है। यही नहीं, बिना PUC सर्टिफिकेट वाली गाड़ियों की पहचान के लिए पेट्रोल पंपों पर ऑटोमैटिक नंबर प्लेट रीडर (ANPR) कैमरे लगाए गए हैं।
पुरानी कारों की एंट्री पर 20 हजार जुर्माना या बॉर्डर से यू-टर्न
दिल्ली परिवहन विभाग के अधिकारी दीपक ने बताया कि दिल्ली के बाहर रजिस्टर्ड गैर-BS6 कॉमर्शियल और निजी वाहनों की सख्ती से जांच की जा रही है। नियमों का उल्लंघन करने पर 20 हजार रुपए का चालान किया जा रहा है या वाहन को यू-टर्न करवाया जा रहा है। जिन वाहनों के पास वैध और अपडेटेड पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट (PUC) नहीं है, उन पर 10 हजार रुपए जुर्माना लगाया जा रहा है। मोटर वाहन अधिनियम के तहत, बार-बार नियम तोड़ने पर वाहन को जब्त करने का प्रावधान है।
1 hour and 59 min ago
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