क्या चुनाव में केजरीवाल को मिलेगी राहत? सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत पर कही बड़ी बात
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सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत याचिका पर सुनवाई के संकेत दिए हैं। दरअसल, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी के विरोध में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। जिस पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि केस लंबा चलेगा ऐसे में अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर विचार कर सकते हैं। बता दें अब इस मामले में कोर्ट 7 मई को सुबह 10.30 मिनट पर सुनवाई करेगा।
कोर्ट ने इस मामले में बीते सोमवार और मंगलवार को सुनवाई की थी। जिसमें कोर्ट ने ईडी से अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर सवाल पूछे थे आज ईडी उन्हीं सवालों का जवाब सुप्रीम कोर्ट को देना था। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की पीठ ने प्रवर्तन निदेशालय की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू को बताया कि गिरफ्तारी के खिलाफ केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई में समय लगने की संभावना है। बेंच ने कहा कि इसलिए अदालत अंतरिम जमानत पर जांच एजेंसी का पक्ष सुनने पर विचार कर रही है। इस पर राजू ने कहा कि वह केजरीवाल की अंतरिम जमानत का विरोध करेंगे। बेंच ने कहा, "हम कह रहे हैं कि हम अंतरिम जमानत पर सुनवाई करेंगे और यह नहीं कह रहे हैं कि हम अंतरिम जमानत देंगे। हम अंतरिम जमानत दे भी सकते हैं और नहीं भी।"
सुनवाई के शुरुआत में अरविंद केजरीवाल के वकील मनु सिंघवी ने कहा कि ईडी की तरफ से 16 मार्च को आखिरी समन आया था। जिसके लिए मुझे 21 मार्च को पेश होना था। ऐसे में 16 मार्च तक मैं आरोपी या दोषी नहीं था फिर अचानक से क्या बदल गया? जिस पर कोर्ट ने जवाब दिया कि जब तक आप गिरफ्तार नहीं होते तब तक आप आरोपी नहीं हैं।फिर सिंघवी के कहा कि जिन सबूतों के आधार पर केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया वो 2023 से भी पहले के हैं उन्हीं सबूतों को आधार बनाकर मनीष सिसोदिया को भी गिरफ्तार किया था। सिंघवी ने आगे कहा कि सेक्शन 70 PMLA किसी राजनीतिक दल द्वारा किए कि किसी भी काम के लिए उसके अध्यक्ष को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है।
सुनवाई के दौरान जस्टिस संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ ने आज कहा कि वह अंतरिम जमानत याचिका पर मंगलवार (7 मई) को सुनवाई करेगी और केंद्रीय एजेंसी और केजरीवाल के वकील को तैयार रहने को कहा। जस्टिस संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता की पीठ ने दोनों पक्षों को सचेत करते हुए कहा कि वे यह न मानें कि अदालत जमानत दे देगी। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से संभावित समाधान पेश करने को कहा। अगर दिल्ली के मुख्यमंत्री को अंतरिम जमानत दी जाती है तो केजरीवाल पर शर्तें लगाई जाएंगी। अदालत ने ईडी से यह भी विचार करने को कहा कि क्या केजरीवाल को मुख्यमंत्री के रूप में अपनी स्थिति को ध्यान में रखते हुए किसी भी फाइल पर हस्ताक्षर करना चाहिए।
May 03 2024, 19:50