गैंगस्टर गोल्डी बरार की मौत! मूसेवाला मर्डर के मास्टरमाइंड को अमेरिका में मारी गई गोली
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पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड के मुख्य आरोपी गैंगस्टर गोल्डी बराड़ की अमेरिका में मौत की खबर आ रही है। एक अमेरिकी न्यूज चैनल ने दावा किया कि अमेरिका के फेयरमोंट और होल्ट एवेन्यू में मंगलवार (30 अप्रैल) शाम 5:25 बजे गोल्डी बराड़ को गोलियां मारी गईं। गोल्डी बराड़ अपने एक साथी के साथ घर के बाहर गली में खड़ा था, तभी उसे गोलियों से भून दिया गया। मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि उसकी हत्या की जिम्मेदारी उसके विरोधी गैंग के डल्ला-लखबीर ने ली है।हालांकि गोल्डी बरार की मौत की अधिकारिक पुष्ट अभी नहीं हो सकी है।
गोल्डी बराड़ का असली नाम सतिंदरजीत सिंह है।पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद उसका नाम मीडिया में चर्चा में है। 29 मई 2022 को पंजाब के मानसा जिले के जवाहरके गांव के पास पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस हत्या की जिम्मेदारी गोल्डी बराड़ ने ली थी। गोल्डी ने हत्या की वजह भी बताई थी। गोल्डी के मुताबिक मोहाली में मिड्डूखेड़ा की हत्या में शामिल लोगों को मूसेवाला के मैनेजर ने आश्रय दिया था। बाद में मूसेवाला ने अपने मैनेजर की मदद की। इसी रंजिश में लॉरेंस गैंग ने मूसेवाला की हत्या की।
सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड का मुख्य संदिग्ध के तौर पर गोल्डी बरार की पंजाब पुलिस के साथ अन्य राज्यों की पुलिस को भी तलाश थी। गौरतलब है कि कुछ समय पहले ही केंद्र सरकार की ओर से गोल्डी को आतंकवादी घोषित किया था।
बहुचर्चित सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड से पहले भी वह कई वारदात कर चुका था। चंडीगढ़ में चचेरे भाई गुरलाल बराड़ की हत्या के बाद गोल्डी बराड़ ने अपराध की दुनिया में कदम रखा।चंडीगढ़ के इंडस्ट्रियल एरिया फेज-1 स्थित एक क्लब के बाहर 11 अक्तूबर 2020 की रात पंजाब विश्वविद्यालय (पीयू) के छात्रनेता गुरलाल बराड़ की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी।
गोल्डी बराड़ का चचेरा भाई गुरलाल बराड़ लॉरेंस बिश्नोई का सबसे करीबी था। गुरलाल बराड़ की हत्या के बाद लॉरेंस गैंग ने सोशल मीडिया पर लिखा था कि अब नई जंग की शुरुआत है, सड़कों पर खून नहीं सूखेगा।





सुप्रीम कोर्ट ने हिंदुओं की शादी को लेकर अहम फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हिंदू विवाह एक संस्कार है, जिसे भारतीय समाज में पवित्र संस्था का दर्जा हासिल है। यह नाचने गाने का आयोजन नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट शब्दों में कहा, हिंदू विवाह को वैध बनाने के लिए इसे उचित संस्कारों व रीतियों के साथ किया जाना चाहिए।मैरिज सर्टिफिकेट होने से शादी नहीं मानी जा सकती, जब तक सात फेरों के प्रमाण न हों। अदालत ने यह टिप्पणियां एक पत्नी की याचिका पर सुनवाई के दौरान की। महिला ने तलाक कार्रवाई के ट्रांसफर की मांग की है। मुकदमा जारी रहते हुए ही, पति और पत्नी ने संयुक्त रूप से यह घोषणा कर दी कि उनकी शादी वैध नहीं है। दावा किया कि उन्होंने कोई विवाह नहीं किया है क्योंकि उन्होंने कोई रीति-रिवाज, संस्कार या अनुष्ठान नहीं किया है। हालांकि, कुछ परिस्थितियों और दबावों के कारण उन्हें शादी का रजिस्ट्रेशन कराना पड़ा। लाइव लॉ की रिपोर्ट के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस बीवी नागरत्ना और ऑगस्टाइन जॉर्ज मसीह की बेंच ने एक अहम फैसला दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के आधार पर एक ऐसी शादी को रद्द कर दिया है, जिसमें मैरिज सर्टिफिकेट पर पति-पत्नी के हस्ताक्षर तो थे, लेकिन दोनों के बीच विवाह की कोई रस्म नहीं हुई थी। दोनों की शादी का रजिस्ट्रेशन घर वालों ने ‘किसी वजह से’ करा दिया था, लेकिन अब उस कपल ने सुप्रीम कोर्ट से शादी को रद्द करने की गुहार लगाई थी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि इस शादी में मैरिज सर्टिफिकेट तो बन गया है, क्योंकि उसके लिए अपील की गई थी, लेकिन शादी की प्रक्रिया ही नहीं पूरी की गई, ऐसे में इस शादी का कोई आधार ही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने मैरिज सर्टिफिकेट को खारिज करते हुए दोनों की शादी को रद्द कर दिया।कोर्ट ने दर्ज किए मुकदमों को भी रद्द कर दिया। *“सिर्फ रजिस्ट्रेशन कराने से शादी वैध नहीं हो जाती”* सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि युवाओं को विवाह से पहले संस्था की पवित्रता ध्यान में रखनी चाहिए। अदालत ने कहा कि हिंदू विवाह एक संस्कार है जिसकी अपनी पवित्रता है। सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक, शादी कोई 'नाच-गाने' और 'खाने-पीने' का आयोजन नहीं है। अदालत ने कहा कि सिर्फ रजिस्ट्रेशन कराने से शादी वैध नहीं हो जाती। विवाह पूर्ण होने के लिए सभी रिवाजों (मंत्रोच्चार, सप्तपदी इत्यादि) का पालन जरूरी है। जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की बेंच ने कहा कि सभी जोड़ों को हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 7 में बताए गए प्रचलित रीति-रिवाजों और समारोहों में सहभागिता सुनिश्चित करनी चाहिए। वर और वधू सभी रीति-रिवाज पूरे करें, यह शादी कराने वाले पुजारी का भी दायित्व है। *“युवा जानें भारतीय समाज में विवाह कितना पवित्र”* पीठ ने कहा, यदि हिंदू विवाह रीति-रिवाज के अनुसार नहीं किया गया है, तो पंजीकरण नहीं हो सकता। वैध हिंदू विवाह के अभाव में पंजीकरण अधिकारी अधिनियम की धारा 8 के प्रावधानों के तहत ऐसी शादी को पंजीकृत नहीं कर सकता। शीर्ष कोर्ट ने कहा, युवा पुरुषों व महिलाओं से आग्रह है, वे विवाह करने से पहले गहराई से जानें कि भारतीय समाज में विवाह कितना पवित्र है।


केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के फेक वीडियो मामले ने सियासी पारे को बढ़ाने का काम किया है। दिल्ली पुलिस इस मामले में लगातार एक्शन में है।पुलिस की इंटेलिजेंस फ्यूजन एंड स्ट्रैटजिक ऑपरेशंस (आईएफएसओ) यूनिट ने इस मामले में 8 राज्यों के 16 लोगों को समन भेजा है। फर्जी वीडियो मामले में पुलिस ने तेलंगाना सीएम रेवंत रेड्डी को भी तलब किया है। इस बीच कांग्रेस ने अमित शाह से बड़ा सवाल किया है। कांग्रेस ने पूछा है कि पूर्व में जब राहुल गांधी के कई फर्जी वीडियो बनाए गए और वायरल किए गए तो क्या कार्रवाई की थी। *राहुल गांधी के फर्जी वीडियो मामले में क्या कार्रवाई हुई-खेड़ा* कांग्रेस ने मंगलवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से पूछा कि अतीत में जब राहुल गांधी के कई फर्जी वीडियो बनाए गए और सोशल मीडिया पर फैलाए गए तो उन्होंने क्या कार्रवाई की। कांग्रेस के मीडिया विभाग के प्रमुख पवन खेड़ा ने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि जिन लोगों ने पूर्व में राहुल गांधी के ऐसे कई फर्जी वीडियो बनाए थे, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की गई? कई कैबिनेट मंत्रियों ने राहुल गांधी के फर्जी वीडियो शेयर किए थे। ऐसे फर्जी वीडियो साझा करने वाले कैबिनेट मंत्रियों पर आप कब कार्रवाई करेंगे? *बीजेपी और कांग्रेस के लिए कानून अलग-अलग क्यों-खेड़ा* पवन खेड़ा ने कहा कि बीजेपी और कांग्रेस के लिए कानून अलग-अलग क्यों है? उन्होंने आगे कहा कि अपने डीप-फेक वीडियो के मामले में कार्रवाई करने के बजाय अमित शाह बयानबाजी कर रहे हैं। उन्होंने दावा किया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोगों के मन में डर पैदा कर रहे हैं क्योंकि भाजपा को एहसास हो गया है कि वह आम चुनाव हार जाएगी।
May 01 2024, 20:09
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