नशे के रूप में प्रयोग के लिए पश्चिम बंगाल भेजी जा रही 52 पेटी कफ सिरप ,एसटीएफ ने ट्रक के साथ एक को दबोचा
लखनऊ । एसटीएफ यूपी को नशे के रूप में प्रयोग के लिए अवैध रूप से पश्चिम बंगाल भेजी जा रही 52 पेटी फेन्सेडिल कफ सिरप (20,800 शीशी) सहित एक व्यक्ति को लखनऊ से गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त हुई। अभियुक्त का नाम धर्मेन्द्र कुमार विश्वकर्मा पुत्र विनोद कुमार जनपद उन्नाव है। विगत काफी दिनों से विभिन्न प्रकार के कफ सिरप व अन्य दवाओं को नशे के रूप में प्रयोग करने हेतु इसका अवैध भण्डारण व विहार, झारखण्ड, आसाम, पश्चिम बंगाल व बांग्लादेश में सप्लाई होने की रोकथाम को उत्तर प्रदेश शासन द्वारा स्पेशल टॉस्क फोर्स व खाद्यसुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग यूपी की संयुक्त जांच समिति का गठन किया गया था।
जिसके क्रम में एसटीएफ की टीम ने प्राप्त सूचना के आधार पर सुलतानपुर बाईपास अहिमामऊ के पास से ट्रक को कब्जे में लेकर चालक को गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ पर चालक उपरोक्त ने बताया कि यह गाड़ी संतोष कुमार यादव निवासी- फरीदाबाद हरियाणा की है। बहादूरगढ़, हरियाणा एवं पीतमपुरा दिल्ली से सेनेटरी का माल लोड करके आसाम जाना था। बदरपुर नई दिल्ली में राविन सिंह निवासी आगरा मिला था, जिसने कहा था कि ट्रान्सपोर्ट लखनऊ से कुछ सामान कुचबिहार (पश्चिम बंगाल) पहुंचाना है। जिस पर इसने लखनऊ आकर राविन द्वारा बताये गये नम्बर से सम्पर्क करने पर मिलने आये व्यक्तियों के साथ जाकर ट्रान्सपोर्ट नगर, लखनऊ में बने गोदाम से फेन्साडिल कफ सिरप अपने गाड़ी में लोड कराया था।
उक्त सिरप पश्चिम बंगाल पहुंचाने पर इसे 30 हजार मिलता। इसके पहले भी कई बार ट्रान्सपोर्ट नगर लखनऊ से फेन्साडिल सिरप पश्चिम बंगाल पहुंचा चुका है। उल्लेखनीय है कि औषधियों का भण्डारण व क्रय-विक्रय औषधि एवं प्रसाधन सामग्री नियमावली, 1945 के अधीन निर्गत लाइसेंस के अन्तर्गत किया जाता है तथा औषधियों की बिक्री उक्त नियमावली के नियम 65 के अनुसार निर्गत विक्रय बीजक के आधार पर ही किया जा सकता है ऐसा न करना औषधि एवं प्रसाधन सामग्री के तहत दण्डनीय अपराध है। गिरफ्तार अभियुक्त के खिलाफ सुशांत गोल्फ सिटी में मुकदमा दर्ज कराया गया है।
Apr 10 2024, 10:06