बीएलओ शत-प्रतिशत मतदाता सूचना पर्ची पहुंचाने का कार्य करें
लखनऊ । लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 के प्रथम चरण के 08 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों के पंजीकृत सभी मतदाताओं को मतदाता सूचना पर्ची समय से पहुंचाना सुनिश्चित की जाए। बीएलओ घर-घर जाकर शत प्रतिशत मतदाता सूचना पर्ची पहुंचाने का कार्य करें। बीएलओ द्वारा मतदाता सूचना पर्ची पहुंचाने के कार्य की मॉनिटरिंग कन्ट्रोल रूम के माध्यम से की जाए। बीएलओ द्वारा मतदाता सूचना पर्ची, पंजीकृत मतदाता को या उसके परिवार के किसी वयस्क सदस्य को रजिस्टर पर पावती हस्ताक्षर कराने के बाद दी जाए। मतदाता सूचना पर्ची के साथ प्रत्येक परिवार को हिन्दी में वोटर गाइड भी दी जाए। उक्त जानकारी मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तर प्रदेश के निर्देश पर अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी अनुज कुमार झा ने प्रदेश के समस्त उप जिला निर्वाचन अधिकारी एवं निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को निर्वाचन कार्यालय में आयोजित वीडियो कान्फ्रेसिंग के माध्यम से दी।
अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने मतदाता सूचना पर्ची एवं वोटर गाइड के वितरण के संबंध में निर्देशित किया है कि समस्त निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी मतदाताओं को की जा रही मतदाता सूचना पर्ची एवं वोटर गाइड के वितरण के संबंध में समय से आख्या प्रस्तुत करेंगे। सेक्टर मजिस्ट्रेट द्वारा वितरित मतदाता पर्चियों व वोटर गाइड की सभी बूथों पर सैम्पल चेकिंग करेंगे तथा कोई त्रुटि पाये जाने पर निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को सूचित करेंगे। सभी बीएलओ वितरण संबंधी प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करेंगे। मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय से भी निर्वाचन संबंधी सभी मामलों की गहन मॉनिटरिंग की जा रही है।
अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाता सूचना पर्ची मतदाताओं को उपलब्ध कराने पर विशेष जोर दिया गया है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में वितरित किये जा रहे मतदाता सूचना पर्ची व वोटर गाइड की दैनिक प्रगति आख्या मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय में प्रस्तुत किये जाने के निर्देश दिये गये हैं। इसलिए मतदाता सूचना पर्ची वितरण के कार्य को गम्भीरता से लिया जाए। मतदाताओं को मतदाता सूचना पर्ची मिलने से उन्हें मतदान करने की जानकारी समय से मिल जाती है, जिससे वे समय से पोलिंग बूथ पर पहुंचकर अपना मतदान करते हैं। मतदाता सूचना पर्ची मतदान प्रतिशत को बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान देती है। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार समस्त पंजीकृत मतदाताओं को मतदाता सूचना पर्चीं का वितरण मतदान की तिथि के 09 दिन पूर्व से लेकर मतदान की तिथि से 05 दिन पूर्व तक समस्त मतदाताओं को अवश्य उपलब्ध करायी जाए।
निर्वाचक नामावली में मतदाता सूचना पर्ची के आगे के भाग पर निर्वाचक नामावली में भाग संख्या व नाम, क्रम संख्या, पोलिंग स्टेशन का नाम तथा मतदान का दिनांक, क्यू आर कोड इत्यादि का उल्लेख होता है। मतदाता सूचना पर्ची के पीछे के भाग पर पोलिंग स्टेशन का नक्शा तथा बीएलओ का नाम, बीएलओ का कॉन्टेक्ट नम्बर तथा अन्य महत्वपूर्ण निर्देश आदि उल्लिखित होता है। वोटर गाइड में चित्रों के माध्यम से मतदाता ईवीएम से कैसे अपना मतदान करें तथा भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दी जा रही सुविधा ऐप्स जैसे सक्षम-ईसीआई, वोटर हेल्पलाइन ऐप, अपने अभ्यर्थी को जाने (नो योर कैन्डिडेट) ऐप तथा सी-विजिल ऐप तथा मतदान करने के लिए आयोग द्वारा निर्धारित वैकल्पिक दस्तावेज के विवरण की जानकारी होती है। इसके साथ ही पंजीकरण, मतदान, दिव्यांगजनों एवं वरिष्ठजनों को घर से मतदान तथा डाक मतपत्र की सुविधा के बारे में बताया गया है। बैठक में अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीन कुमार लक्षकार, निधि श्रीवास्तव, कुमार विनीत सहित वरिष्ठ अधिकारीगण आदि उपस्थित रहे।
Apr 08 2024, 11:48