श्रीकृष्ण जन्मभूमि मथुरा के पक्षकार को बम से उड़ाने की धमकी
लखनऊ। इलाहाबाद हाईकोर्ट से मथुरा जा रहे श्री कृष्ण जन्मभूमि मथुरा के मुख्य पक्षकार आशुतोष पांडेय को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। पीड़ित पक्षकार ने सैनी थाना पुलिस में तहरीर देकर अज्ञात के खिलाफ धमकी दिए जाने की धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस ने मुकद्दमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। श्रीगढ़ महेश्वर धाम सुनरख रोड वृंदावन मथुरा के रहने वाले आशुतोष पांडेय पुत्र राजेंद्र कुमार जो पीठा माता शाकुंभरी पीठाधीश्वर भृगुवंशी के संचालक एवं अध्यक्ष श्रीकृष्ण जन्मभूमि मुक्ति धाम निर्माण ट्रस्ट मथुरा के पद पर है। आशुतोष पांडेय मथुरा के श्रीकृष्ण जन्म भूमि बनाम शाही मस्जिद ईदगाह केस सुप्रीम कोर्ट के मुख्य पक्षकार है।
आशुतोष पांडेय ने बताया कि बीती रात वह मथुरा से इलाहाबाद हाई कोर्ट श्री कृष्ण जन्मभूमि केस की पैरवी के लिए प्रयागराज सड़क मार्ग से आ रहे थे। कौशांबी के रास्ते वह जब सैनी थाना क्षेत्र से होकर गुजर रहे थे। इसी दौरान रात करीब 12 बजकर 10 मिनट पर उनके मोबाइल पर 923029854231 से व्हाट्स एप काल आई। जिसमें उन्हें मुकदमे की पैरवी से हटने को कहा गया। ऐसा न करने पर उन्हें बम से उड़ाने की धमकी दी गई। आरोपी शख्स लगातार हिंदू देवी-देवताओं व श्रीकृष्ण को गाली-गलौच कर रहा था। जिसकी शिकायत उन्होंने स्थानीय थाना पुलिस को तहरीर देकर की है। थाना प्रभारी जयचंद्र शर्मा ने बताया कि बीती रात मिली तहरीर के मुताबिक मामले को उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया गया। निर्देश के क्रम में क्राइम नंबर 92/24 में धारा 504,506 के तहत मुकद्दमा दर्ज कर जांच कराई जा रही है।









लखनऊ । डूंगरपुर प्रकरण के एक मामले में सपा नेता आजम खां को कोर्ट ने सोमवार को सात साल की सजा सुनाई है। इसके अलावा तीन दोषियों को पांच-पांच साल कारावास की सजा सुनाई गई है। आजम खां, पूर्व पालिकाध्यक्ष अजहर अहमद खां, रिटायर्ड सीओ आले हसन, ठेकेदार बरकत अली पर अदालत शनिवार को दोष सिद्ध कर चुकी थी। डूंगरपुर बस्ती को खाली कराने के दौरान वर्ष 2019 में 12 मुकदमे दर्ज हुए थे। इनमें से एक केस इसी बस्ती के रहने वाले एहतेशाम ने दर्ज कराया था।
Mar 21 2024, 11:16
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