केजरीवाल ने फिर खटखटाया हाई कोर्ट का दरवाजा, बोले- जांच के लिए तैयार, लेकिन गिरफ्तार न करने के मिले भरोसा
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शराब घोटाला से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तारी का डर सता रहा है। यही वजह है कि उन्होंने दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया है।अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली हाईकोर्ट में एक नई याचिका दायर कर अपने खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं करने की मांग की है। न्यायमूर्ति सुरेश कुमार कैत की अगुवाई वाली खंडपीठ आज इस मामले की सुनवाई करेगी।
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कथित शराब घोटाला मामले में प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की राडार पर हैं। केजरीवाल को ईडी ने गुरुवार 21 मार्च को पूछताछ के लिए समन जारी किया है। बता दें कि ईडी अब तक केजरीवाल को 9 समन भेज चुकी है लेकिन वह एक बार भी पूछताछ के लिए पेश नहीं हुए हैं। हालांकि, केजरीवाल ने इस मामले में एक बार फिर से दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। दिल्ली सीएम ने अपनी याचिका में कहा है कि वह जांच में सहयोग करने को तैयार हैं लेकिन उनकी मांग है कि ईडी को उन्हें गिरफ़्तार करने से रोका जाए।
इससे पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री ने ईडी के सभी समन को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। लेकिन बुधवार को अरविंद केजरीवाल को कोर्ट से फौरी राहत नहीं मिली थी। दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति मामले के संबंध में उन्हें जारी किए गए समन को चुनौती देने वाली याचिका पर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) से जवाब मांगा। वहीं, सुनवाई के दौरान कोर्ट ने केजरीवाल के वकील वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी से पूछा कि सीएम पूछताछ के लिए एजेंसी के सामने क्यों नहीं पेश हो रहे हैं। सिंघवी ने जवाब दिया कि उन्हें आशंका है कि ईडी उन्हें गिरफ्तार कर लेगी और अगर उन्हें सुरक्षा दी जाए तो मुख्यमंत्री पेश होने के लिए तैयार हैं। पीठ ने पूछा आप देश के नागरिक हैं, समन केवल नाम के लिए है। आप पेश क्यों नहीं होते। पीठ ने वरिष्ठ वकील से पूछा ईडी द्वारा सामान्य प्रथा क्या है और क्या यह पहले समन पर ही लोगों को गिरफ्तार कर लेती है।






Mar 21 2024, 10:39
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