जिला दंडाधिकारी द्वारा संपूर्ण पूर्वी चंपारण जिला अंतर्गत 60 दिन अथवा निर्वाचन प्रक्रिया की समाप्ति के लिए निषेधाज्ञा आदेश जारी

भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली द्वारा लोकसभा आम निर्वाचन 2024 की घोषणा 16 मार्च को की गई थी, घोषणा के साथ ही पूर्वी चंपारण जिला के संपूर्ण क्षेत्र में आदर्श आचार संहिता प्रभावित हो गई। इसको लेकर जिला दंडाधिकारी, पूर्वी चंपारण श्री सौरभ जोरवाल के द्वारा 16 मार्च को ही दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए संपूर्ण पूर्वी चंपारण जिला अंतर्गत 60 दिन अथवा निर्वाचन प्रक्रिया की समाप्ति जो भी पहले हो के लिए निषेधाज्ञा आदेश जारी किए गए हैं।

जारी आदेश में कहा गया है कि किसी भी प्रकार का जुलूस, सभा, धरना या प्रदर्शन बिना सक्षम पदाधिकारी की पूर्वानुमति के आयोजित नहीं होंगे।परंतु यह आदेश शादी, बारात, पारिवारिक समारोह, शव यात्रा, हाट बाजार, अस्पताल में ले जा रहे मरीज के साथ जाने वाले व्यक्तियों, विद्यालय एवं महाविद्यालय में जाने वाले छात्र-छात्राओं एवं कर्तव्य पर तैनात सरकारी कर्मचारी तथा पुलिस बल पर लागू नहीं होगा।

जिला दंडाधिकारी ने कहा है कि ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग भी बिना सक्षम पदाधिकारी की पूर्वानुमति के नहीं किया जा सकेगा। सक्षम पदाधिकारी की अनुमति प्राप्त ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग भी रात्रि 10:00 बजे से सुबह 6:00 बजे तक वर्जित किया गया है।

जारी किए गए निषेधाज्ञा आदेश में कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति आग्नेयास्त्र, तीर धनुष, लाठी, भाला, गंडासा एवं मानव शरीर के लिए घातक कोई भी हथियार का प्रदर्शन नहीं करेंगे। अनुज्ञप्ति प्राप्त हथियार का प्रदर्शन भी वर्जित रहेगा। परंतु यह आदेश परंपरागत ढंग से शस्त्र धारण करने वाले समुदाय, विधि व्यवस्था एवं निर्वाचन कर्तव्य पर लगे दंडाधिकारी/निर्वाचन कर्मी, सैनिक और पुलिस कर्मियों पर लागू नहीं होगा।परंतु यह आदेश जिला दंडाधिकारी द्वारा आम निर्वाचन 2024 के अवसर पर निर्गत किए गए या किए जाने वाले आदेश पर निर्दिष्ट तिथि को निर्दिष्ट स्थान पर शस्त्र अनुज्ञप्ति धारी द्वारा शस्त्र निरीक्षण कराने एवं शस्त्र जमा करने हेतु शस्त्र ले जाने वाले अनुज्ञप्ति धारी पर लागू नहीं होगा।

कोई भी व्यक्ति या संगठन, व्यक्ति विशेष के विरुद्ध सामग्री का अथवा इस प्रकार के पोस्टर, पर्चा, आलेख, फोटो आदि का प्रकाशन नहीं करेंगे या नहीं चिपकाएंगे या नहीं लिखेंगे जिससे आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन हो। यह आदेश सभी प्रकार के सोशल मीडिया माध्यमों के लिए भी लागू रहेगा।

कोई भी व्यक्ति या संगठन किसी भी धार्मिक स्थल का उपयोग राजनीतिक प्रचार के लिए नहीं करेंगे एवं धार्मिक आयोजन से सांप्रदायिक भावना को राजनीतिक हित के लिए नहीं उभारेंगे तथा न ही भड़काएंगे। कोई भी व्यक्ति मतदाताओं को डराने, धमकाने अथवा किसी भी प्रलोभन में लाने का कार्य नहीं करेंगे।

प्रदूषण फैलाने वाली प्रचार सामग्रियों का इस्तेमाल राजनीतिक प्रचार प्रसार के लिए नहीं किया जाएगा। चुनाव प्रचार के दौरान सामग्री के रूप में सिंगल यूज प्लास्टिक का प्रयोग पूर्णता वर्जित रहेगा।

बिना अनुमति के कोई भी व्यक्ति/ पार्टी निजी भूमि, भवन, चाहरदीवारी, वाहन आदि पर राजनीतिक झंडा/पोस्टर नहीं लगाएंगे। किसी भी राजनीतिक दल/अभ्यर्थी अथवा उनके कार्यकर्ताओं या समर्थकों द्वारा पोस्टर चिपकाकर, नारे लिखकर या झंडा लगाकर किसी भी निजी,सार्वजनिक अथवा सरकारी भवन को विरूपित करना पूर्णतः निषिद्ध है।

कोई भी व्यक्ति या संगठन इस प्रकार का कोई कार्य/आयोजन नहीं करेंगे जो भारत निर्वाचन आयोग नई दिल्ली द्वारा जारी निशा निर्देशों के विरुद्ध हो।

जिला दंडाधिकारी के द्वारा सभी अंचल अधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी, कार्यपालक पदाधिकारी नगर निकाय, पुलिस निरीक्षक, सभी थाना अध्यक्ष पूर्वी चंपारण को मॉडल कोड ऑफ़ कंडक्ट का अनुपालन कराने का निर्देश दिया गया है। सभी अनुमंडल पदाधिकारी एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी पूर्वी चंपारण जिला को भी जारी किए गए निषेधाज्ञा का अनुपालन सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया गया है।

बालू लदा ट्रक ने ट्रैक्टर ट्राली में मारी ठोकर, एक की मौत,दो घंटो तक रहा एनएच जाम

कोटवा थाना क्षेत्र अंतर्गत एनएच 27 गढ़वा खजुरिया चौक के समीप रविवार की सुबह ट्रैक्टर ट्राली में पीछे से बालू लदे ट्रक ने जोरदार ठोकर मार दिया। ठोकर लगने से ट्रैक्टर पर बैठे उप चालक की मौत घटना स्थल पर ही हो गई वही ट्रैक्टर चालक को हल्की चोटे आई है। 

मिली जानकारी के अनुसार ट्रैक्टर ट्राली गोपालगंज चीनी मिल में गन्ना भेजकर आ रहा था।जब वह घटना स्थल पर पहुंचा तभी उसी दिशा से तेज रफ्तार में आ रहा बालू लदा ट्रक ट्रैक्टर ट्राली में जोरदार ठोकर मार दिया।ठोकर लगने से ट्रैक्टर चालक को हल्की चोटे आई वही महारानी भोपत पंचायत के तिवारी टोला अशोक पकड़ी गांव निवासी उपचालक नवल पटेल का 23 वर्षीय लड़का राजकुमार पटेल की मौत घटना स्थल पर ही हो गई।

 घटना के बाद एनएच जाम हो गया गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई।मौके पर पहुंची स्थानीय पुलिस द्वारा परिजनों को समझाया बुझाया गया तब जाकर जाम समाप्त हुआ और यातायात सुचारू हो पाया। इस बाबत पूछे जाने पर थानाध्यक्ष राजरूप राय ने बताया कि ट्रक और ट्रैक्टर ट्राली को जप्त कर लिया गया है।

साथ ही शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मोतिहारी सदर अस्पताल भेज पुलिस आगे की कार्यवाही में जुट गई है।

अभ्यर्थी व्यय अनुश्रवण कोषांग ने जारी किया 24 x7 कंट्रोल रूम नंबर, सूची देंखे

 

      

लोकसभा आम निर्वाचन 2024 को शांतिपूर्ण, स्वच्छ एवं भय मुक्त माहौल में संपन्न कराने को लेकर अभ्यर्थी व्यय अनुश्रवण कोषांग पूर्वी चंपारण, समाहरणालय मोतिहारी स्थित संयुक्त आयुक्त राज्य कर के कार्यालय में 24x7 कंप्लेंट मॉनिटरिंग कंट्रोल रूम का गठन किया गया है।

यह कंट्रोल रूम 06252- 246007, 06252- 246008 एवम 06252-24 6009 पर 24 घंटे कार्यरत रहेगा। संयुक्त आयुक्त राज्य कर के द्वारा बताया गया है कि लोकसभा निर्वाचन को प्रभावित करने वाले किसी भी कारक के विरुद्ध इन नंबरों पर सूचना किसी भी व्यक्ति के द्वारा जिला के किसी भी हिस्से से दी जा सकती है।

उन्होंने बताया है कि शराब या मादक पदार्थों के परिवहन एवम बिक्री, हथियार का प्रदर्शन, भय पैदा करने वाली स्थिति, मतदाताओं को डराने धमकाने या प्रलोभन देने जैसी शिकायतों को इन नंबरों पर दी जा सकती है। प्राप्त शिकायतों का शीघ्र निष्पादन करने के लिए जिला में 39 फ्लाइंग स्क्वॉड की टीम गठित है जो क्षेत्र में लगातार सक्रिय है।

अनुमंडल पदाधिकारी एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के नेतृत्व में निकाला गया फ्लैग मार्च

लोकसभा आम निर्वाचन की घोषणा एवं आदर्श आचार संहिता प्रभावी होने के साथ ही जिला प्रशासन पूर्वी चंपारण एक्टिव मोड में आ गया है।

आज पकड़ी दयाल अनुमंडल पदाधिकारी एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के नेतृत्व में पकड़ीदयाल में फ्लैग मार्च निकाला गया एवं जगह-जगह वाहनों की जांच की गई।

किसान मजदूरों ने निकाला केंद्र सरकार के नीतियों के विरुद्ध जुलूस

मोतीहारी :केंद्र सरकार के किसान मजदूर विरोधी नीतियों के विरुद्ध संयुक्त किसान मोर्चा एवं संयुक्त ट्रेड यूनियन पूर्वी चंपारण मोतिहारी द्वारा जुलूस निकालकर आम हड़ताल को सफल बनाया गया।

सर्वप्रथम किसान संगठनों किसान एवं मजदूर संगठनों के हजारों कार्यकर्ता कार्यकर्ता नगर भवन मोतिहारी के परिसर में एकत्रित हुए तथा जुलूस के शक्ल में किसान नेता राजमंगल प्रसाद ,शंभू लाल यादव,सत्येंद्र कुमार मिश्रा,ध्रुव त्रिवेदी, प्रभु देव यादव, विष्णु देव यादव, रामबचन तिवारी

विश्वनाथ यादव, दिनेश प्रसाद कुशवाहा एवं दिलीप कुमार के नेतृत्व में अपने मांगों के समर्थन में नारा लगाते हुए नगर थाना, एलएनडी कॉलेज,सदर हॉस्पिटल, राजा बाजार होते हुए अंबेडकर चौक पहुंचा जहां सभा में तब्दील हो गई।

सभा को संबोधित करते हुए नेताओं ने कहा कि केंद्र की निरंकुश सरकार किसानों एवं मजदूरों पर काला कानून थोप रही है तथा कॉर्पोरेट घराना के ही पक्ष में काम कर रही है।देश के किसान मजदूर असह्य महसूस करते हुए आंदोलन करने को मजबुर हैं। सभा को राजमंगल प्रसाद, विजय शंकर सिंह, प्रभू देव यादव,विश्वनाथ यादव, सत्येन्द्र कुमार मिश्र, दिनेश प्रसाद

कुशवाहा, पांचा नन्द सिंह, धंजय कुमार सहित अन्य नेताओं ने संबधित किया अध्यक्षता ध्रुव त्रिवेदी, शंभू लाल यादव एवम रामचन्द्र कुशवाहा ने संयुक्त रूप से की। अंत में मांगो का ज्ञापन सत्येन्द्र कुमार मिश्र एवम विसुनदेव यादव के द्वारा कार्यपालक पदाधिकारी को सौंपा गया।

मोतिहारी पुलिस ने अफीम के साथ एक कारोबारी को किया गिरफ्तार

पूर्वी चंपारण : मोतीहारी पुलिस को गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति नेपाल की ओर से भेलाही गांव की तरफ मादक पदार्थ(अफीम) की तस्करी हेतु आ रहा है। सूचना प्राप्त होते ही पुलिस अधीक्षक पूर्वी चंपारण मोतिहारी कांतेश कुमार मिश्रा के द्वारा अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी रक्सौल के नेतृत्व में थानाध्यक्ष भेलाही नितिन कुमार को अलर्ट करते हुए नाकाबंदी कर सघन वाहन जांच के निर्देश दिए गए।

जिसके फलस्वरुप अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी रक्सौल के नेतृत्व में भेलाही थानाध्यक्ष नितिन कुमार ने एसएसबी के सहयोग से ईदगाह के समीप से 966 ग्राम मादक पदार्थ(अफीम)के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया।

इस संदर्भ में कांड दर्ज कर कार्रवाही की जा रही है।जो तस्कर गिरफ्तार हुआ है पोखरिया जिला परसा नेपाल का ललन सहनी है।जिसके पास से 966 ग्राम अफीम बरामद किया गया हैं।

वहीं छापेमारी टीम में धीरेंद्र कुमार अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, नितिन कुमार भेलाही थानाध्यक्ष सहित कमल कुमार भेलाही थाने के दरोगा व पुलिस बल मौजूद रहे।

मोतिहारी से सनोज

बिहार लघु उद्यमी योजना का सीएम नीतीश कुमार ने किया शुभारंभ, पोर्टल का भी किया लोकार्पण

डेस्क : आज 1 अणे मार्ग स्थित 'संकल्प' में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार लघु उद्यमी योजना का शुभारंभ किया तथा बिहार लघु उद्यमी योजना के पोर्टल का भी लोकार्पण किया। वहीं उन्होंने बिहार लघु उद्यमी योजना पर आधारित एक पुस्तिका का भी विमोचन किया।

इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि हमलोगों ने जाति आधारित गणना करवाई ताकि जाति के साथ-साथ हर किसी की आर्थिक स्थिति का भी पता चल सके। सर्वेक्षण के दौरान पता चला कि 94 लाख से अधिक गरीब परिवार हैं जिनको आर्थिक मदद की जरूरत है। हमलोग ऐसे सभी परिवार के लाभुकों को 2-2 लाख रुपया सहायता राशि देंगे ताकि। वे लघु उद्यमी योजना के अंतर्गत अपना व्यवसाय शुरू कर सकें। इसकी ट्रेनिंग भी अलग से दी जाएगी। आर्थिक रूप से गरीब परिवारों को स्व-रोजगार हेतु आर्थिक सहायता प्रदान करने हेतु 'बिहार लघु उद्यमी योजना' लागू की गयी है। योजना के अन्तर्गत राज्य के आर्थिक रूप से गरीब सभी परिवारों को लाभान्वित किये जाने का लक्ष्य है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी जिलाधिकारी इस कार्यक्रम से जुड़े हुये हैं मैं उनसे कहना चाहता हूं कि इस योजना के अलावे अगर कोई अपना रोजगार करना चाहता है तो उनकी भी पूरी मदद करें। हम आपलोगों से अनुरोध करेंगे कि हर जाति, धर्म के लोगों के बीच इस योजना को प्रचारित-प्रसारित करें ताकि अधिक से अधिक लोग इस योजना का लाभ उठा सकें। इस योजना के क्रियान्वयन में जितना पैसा लगेगा सरकार खर्च करेगी। हमलोग अगले 5 वर्ष के लिये पहला टर्म शुरू कर रहे हैं। इस योजना के बेहतर ढंग से कार्यान्वयन के लिये आपलोग ठीक से कार्य करें। हम यही चाहते हैं कि सभी को मदद मिल जाए ताकि उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार हो सके।

गौरतलब है कि बिहार लघु उद्यमी योजना की शुरुआत 'हर घर उद्यमी, हर घर रोजगार, ऊँची उड़ान के लिए बिहार है तैयार' थीम के साथ की गई है। आर्थिक रूप से गरीब परिवारों को स्वरोजगार हेतु आर्थिक सहायता प्रदान करने एवं राज्य में बेरोजगारी दर में कमी लाये जाने के उद्देश्य से बिहार लघु उद्यमी योजना लागू की गयी है। जाति आधारित गणना के दौरान 94 लाख से अधिक गरीब परिवार पाये गये। बिहार लघु उद्यमी योजना के तहत ऐसे गरीब परिवार में लाभुक को 2-2 लाख रुपये की राशि दी जाएगी।

आज इस योजना के लिए आवेदन के पोर्टल का लोकार्पण किया गया है। इसके लिये 61 परियोजनाओं को चिह्नित किया गया है जिसमें छोटे-छोटे उद्यम को शामिल किया गया है। यह पोर्टल आवेदकों के लिए खोल दिया गया है। 20 फरवरी तक इस योजना के लिये आवदेन किये जायेंगे।

आवेदक की उम्र 18 से 50 वर्ष के बीच होनी चाहिए। आवेदक की परिवारिक आय प्रतिमाह 6000 रूपये से कम होनी चाहिए। बिहार लघु उद्यमी योजना के तहत लाभुकों को तीन किस्तों में राशि दी जायेगी। प्रथम किस्त में परियोजना लागत की 25 प्रतिशत, द्वितीय किस्त में परियोजना लागत की 50 प्रतिशत एवं तृतीय किस्त में परियोजना लागत की 25 प्रतिशत राशि लाभुकों को दी जायेगी। योजना के कार्यान्वयन एवं अनुश्रवण हेतु राज्य अनुश्रवण समिति के गठन का प्रावधान है जबकि जिला स्तर पर योजना के अनुश्रवण हेतु जिला अनुश्रवण समिति का गठन किया जायेगा।

बड़ी खबर : बहुमत साबित करने से पहले दिल्ली जाएंगे सीएम नीतीश कुमार, पीएम मोदी समेत बीजेपी के इन नेताओं से करेंगे मुलाकात

डेस्क : राजधानी पटना से एक बड़ी खबर सामने आई है। 12 फरवरी को विधानसभा में नई एनडीए सरकार के फ्लोर टेस्ट से पहले सीएम नीतीश कुमार दिल्ली दौरे पर जा रहे है। जहां वे पीएम मोदी से मुलाकात करेंगे।

सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार सीएम नीतीश कुमार 7 फरवरी को दो दिन के लिए दिल्ली दौरे पर जाएंगे। जहां वह नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात करेंगे।

मंत्रिमंडल के विस्तार और फ्लोर टेस्ट के पहले सीएम और पीएम की यह मुलाकात अहम बताई जा रही है।

गौरतलब है कि इसके पहले डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा पीएम मोदी सहित बीजेपी के आलाकमानों से मुलाकात की है। वहीं अब सीएम नीतीश दो दिनों के लिए दिल्ली दौरे पर जा रहे हैं।

फाईलेरिया उन्मूलन अभियान के तहत 10 फरवरी से प्रारम्भ होनेवाले एमडीए कार्यक्रम को लेकर आशा कर्मियों के लिए प्रशिक्षण का हुआ आयोजन


मोतिहारी : फाईलेरिया उन्मूलन अभियान के तहत 10 फरवरी से प्रारम्भ होनेवाले एमडीए कार्यक्रम के तहत आशा कर्मियो के प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। 

कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए डॉ। अजहरुद्दीन प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी पहाडपुर ने सही व्यक्ति का चयन, सही डोज और समय पर प्रतिवेदन का निर्देश दिया। वहीं प्रबंधक उमाशंकर प्रसाद ने 10 तारीख से प्रारम्भ होनेवाले अभियान के माइक्रोप्लान का उल्लेख किया। 

वहीं उपस्थित आशा कर्मियों को पिरामल के मनोज कुमार श्रीवास्तव ने विस्तार से कार्यक्रम और दवा के उपयोग की जानकारी दिया। कार्यक्रम में डब्ल्यूएचओ के नरोत्तम कुमार ने सभी आशा से दवा के प्रयोग से फाईलेरिया को समाप्त करने का आह्वाहन किया। 

उन्होने कहा कि यह दवा फाईलेरिया का उन्मूलन तभी करेगा जब यह हर घर तक पहूँचेगा। नरोत्तम कुमार ने बताया कि यह दवा का उपयोग 2 वर्ष से उपर के बच्चों और लोगों के लिए उपयोग किया जाना है। गर्भवती माताओं और गंभीर बिमार लोगों को नहीं दिया जाना है। दिए जाने वाले दवा के डोज के बारे में मनोज कुमार ने विस्तार से बताया। 

कार्यक्रम में लवकुशत्रिपाठी (पीसीआई प्रभारी), अवधेश प्रसाद, देवेन्द्र दुबे तथा 37 आशा मौजूद थीं।

पेपर लीक करने पर होगी 10 साल की जेल और लगेगा 1 करोड़ का जुर्माना, मोदी सरकार ला रही सख्त कानून

#paper_leak_bill_introduced_in_lok_sabha_10_years_jail_and_fine_of_rs_1_crore 

केंद्र सरकार प्रतियोगी परीक्षाओं में गड़बड़ी और अनियमितताओं से सख्ती से निपटने के लिए एक बेहद सख्त कानून ले कर आई है। सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) विधेयक 2024 लोकसभा में आज पेश कर दिया गया। इस बिल का मकसद परीक्षाओं में पेपर लीक को रोकना है। पेपर लीक मामले में दोषी पाए जाने पर 10 साल की सजा और 1 करोड़ रुपए जुर्माने का प्रवाधान किया गया है। वहीं दूसरे के स्थान पर परीक्षा देने के मामले में 3 से 5 साल की सजा का प्रावधान किया गया है।

केंद्रीय कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने यह विधेयक संसद में पेश किया। इसमें पेपर लीक के मामलों में कम से कम तीन से पांच साल की सजा का प्रस्ताव है। बिल का उद्देश्य यूपीएससी,एसएससी, रेलवे, नीट, जेईई और सीयूईटी सहित तमाम परीक्षाओं में चीटिंग को रोकना है। इन परीक्षाओं में लाखों की संख्या में युवा भाग लेते हैं।

इस प्रस्तावित कानून के अनुसार, सार्वजनिक परीक्षाओं के संचालन में अनुचित साधनों से संबंधित सभी अपराध संज्ञेय, गैर-जमानती और गैर-शमनयोग्य होंगे। अगर ये विधेयक पारित हो जाता है, तो परीक्षाओं के दौरान गड़बड़ी में शामिल व्यक्तियों को कम से कम तीन साल की कैद की सजा हो सकती है, जिसे पांच साल तक बढ़ाया जा सकता है, साथ ही दस लाख रुपये तक का जुर्माना भी लगाया जा सकता है। इतना ही नहीं, परीक्षा के लिए सेवा प्रदाता पर 1 करोड़ रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है और परीक्षा की आनुपातिक लागत कंपनी से ही वसूली जाएगी। सेवा प्रदाता को 10 साल की जेल और चार साल की अवधि के लिए परीक्षा आयोजित करने का कोई भी अनुबंध लेने से भी प्रतिबंधित किया जाएगा।

इससे पहले, बजट सत्र की शुरुआत पर गत 31 जनवरी को संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि सरकार परीक्षाओं में होने वाली गड़बड़ी को लेकर युवाओं की चिंताओं से अवगत है। उन्होंने कहा, इस दिशा में सख्ती लाने के लिए नया कानून बनाने का निर्णय लिया गया है।

बता दें कि देश के विभिन्न राज्यों में आए दिन पेपर लीक और नकल की घटनाएं होती रहती हैं। कई राज्यों में इसके खिलाफ कानून भी बनाए गए हैं, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर इसके खिलाफ कोई कानून नहीं है। कई राज्यों में पेपर लीक की वजह से परीक्षाएं रद्द करनी पड़ी और दोबारा एग्जाम कराने पड़े।वहीं दोबारा से परीक्षा कराने पर राज्य सरकार का पैसा खर्च होता है और कई परेशानियों का भी सामना करना पड़ता है। साथ ही सरकार और स्थानीय प्रशासन को छात्रों की नाराजगी का भी सामना करना पड़ता है।