आजमगढ़: दस बिंदुओं पर जनसूचना देने का मांगा गया 12 हजार रुपये, नहीं देने पर नहीं दी जा रही सूचनाएं
आजमगढ़- जनसूचना अधिकार अधिनियम 2006 के तहत 10 बिंदुओं पर जनसूचना मांगने पर सूचना मांगने वाले से विकास खण्ड के अधिकारी द्वारा 12 हजार रुपये ग्राम पंचायत के खाते में जमा करने का पत्र जारी कर दिया गया। पैसा न जमा करने पर प्रार्थी को जनसूचना नहीं दी जा रही है। इस तरह की डिमांड से तो जनसूचना आम आदमी से ही दूर हो जाएगी।
इफ्तेखार पुत्र रियाज निवासी हेमईपुर विकास खण्ड फूलपुर ने 28 अक्टूबर 2023 को खण्ड विकास अधिकारी फूलपुर से गांव के विकास से संबन्धित सूचनाएं जन सूचना अधिकार अधिनियम 2006 के तहत मांगी थी। उन्होंने ग्राम प्रधान शिवकुमारी पत्नी फूलचन्द्र के कार्यकाल में गांव में हुए विकास से संबंधित 10 बिंदुओं पर सूचना मांगी थी। सूचना देने के नाम पर पर कार्यालय ग्राम पंचायत मुण्डवर से पत्र भेजा गया। पत्र में लिखा गया कि आपके द्वारा गांव के विकास संबंधी 10 बिंदुओं पर जन सूचना अधिकार अधिनियम के तहत सूचनाएं मांगी गई हैं।
फोटो कॉपी आदि के खर्च हेतु आप ग्राम पंचायत के खाता संख्या 6735000100016038 शाखा पंजाब नेशनल बैंक फूलपुर में 12 हजार रुपये जमा कर दें। जमा पर्ची ग्राम पंचायत कार्यालय में भी जमा करना सुनिश्चित करें। देरी करने पर पूरी जिम्मेदारी आपकी होगी। इस संबंध में खण्ड विकास अधिकारी फूलपुर विमला चौधरी ने बताया कि इस मामले में शिकायतकर्ता आज मुझसे स्वयं मिला था। लेकिन यह नही बताया कि 12 हजार रुपये की मांग की गई है। यह डिमांड गलत है, इस प्रकरण की जांच कराऊँगी दोषी पाए गए तो कार्यवाही की जाएगी।
Dec 09 2023, 19:41