जिला कारागार में निरुद्ध आशिक अली की मौत, सतोरा गांव में भारी पुलिस बल तैनात
सिकरीगंज/ गोरखपुर।सिकरीगंज थाना क्षेत्र के सतोरा गांव निवासी आशिक अली की बुधवार को सुबह करीब 6 बजे गोरखपुर जिला कारागार में मौत हो गई। उनकी मौत की सूचना पर गांव में भीड़ लग गई। थोड़ी ही देर में एहतिहातन पूरे गांव में भारी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात हो गई। बताया जा रहा है कि जेल में बुधवार को सुबह उनके सीने में दर्द व सांस लेने में परेशानी होने लगी इसी दौरान उनकी मौत हो गई।पोस्टमार्टम होने के बाद शाम 6:30 बजे जैसे ही शव गांव में पहुंचा परिवार में कोहराम मच गया और लोगों की भीड़ जुटने लगी।
परिजनों में मृतक आशिक अली की पत्नी साजिदा खातून व उनके बच्चों ने सिकरीगंज पुलिस पर गंभीर आरोप लगाते हुए शव दफनाने से मना कर दिया और कहा कि इस मामले में पुलिस प्रशासन ने हमारे पक्ष पर ज्यादती कर धारा बढ़ाकर जेल भेजा। परिजनों ने इस मामले में पुलिस प्रशासन से निष्पक्ष होकर सीआईडी जांच कराकर न्याय दिलाने की मांग की है।पुलिस द्वारा काफी प्रयास व समझाने पर परिजनों ने शव को दफनाया।मिली जानकारी के अनुसार सिकरीगंज थाना क्षेत्र के सतोरा गांव में 28 जुलाई को ताजिया जुलूस निकाले जाने को लेकर दो समुदायों के बीच कहासुनी के दौरान मारपीट हो गई थी।सिकरीगंज पुलिस ने दोनों पक्षों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया था।
पहले पक्ष के आशिक अली ने तहरीर देकर आरोप लगाया था कि सतोरा गांव से मोहर्रम के दौरान रात में ताजिया जुलस निकल रहा था। जुलूस गांव स्थित काली मंदिर से थोड़ी दूर पहुंचा था उसी दौरान जयनाथ शर्मा, समरनाथ शर्मा, देवनाथ शर्मा, सोमनाथ शर्मा व पिंटू दुबे चार पहिया वाहन से लाठी-डंडा से लैश होकर झड़प करने लगे। विरोध करने पर मारपीट करने लगे। शोर सुनकर मेरी पत्नी साजिदा खातून बगल की जैनब और तैबुन पहुंचीं तो उनसे भी मारपीट की गई। आशिक अली की तहरीर पर उक्त लोगों के विरुद्ध सिकरीगंज पुलिस ने धारा 147, 148, 323, 504, 506 के तहत केस दर्ज कर लिया।
वहीं दूसरे पक्ष के देवनाथ शर्मा ने तहरीर देकर आरोप लगाया था, कि उनके पिता जयनाथ शर्मा हरदत्तपुर स्थित मकान में सोए थे।किसी कार्य के लिए फोन करके बुलाया।हम लोग सतोरा स्थित मकान से चार पहिया वाहन से हरदत्तपुर जा रहे थे।काली मंदिर से आगे रास्ते में पहुंचे तो आशिक अली अपने सहयोगियों के साथ ताजिया लेकर आ रहे थे।गाड़ी जैसे ही ताजिये के पास पहुंची तो जुलूस में शामिल लोग वाहन पर पत्थर मारने लगे व मारपीट शुरू कर दिए।
देवनाथ की तहरीर पर सिकरीगंज पुलिस ने आशिक अली,जाहिद अली, कयूम,मोनू , निजामुद्दीन,अल्ताफ,शाहनवाज और टीपू के खिलाफ धारा 147, 323, 427, 504, 506 के तहत केस दर्ज कर लिया। अगले दिन सिकरीगंज पुलिस ने आशिक अली,अल्ताफ, निजामुद्दीन और जाहिद अली पर धारा 307 व 7 सीएलए की धारा बढ़ाकर आशिक अली,अल्ताफ और निजामुद्दीन को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया था और आशिक अली जेल में बंद थे।
Nov 02 2023, 14:23