इमरान खान की मुश्किलें बढ़ी, अभी जेल में ही रहेंगे, 13 सितंबर तक बढ़ी न्यायिक हिरासत
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पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की मुश्किलें कम होने का नाम ही नहीं ले रही हैं।तोशाखाना मामले में इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मिली राहत के बावजूद इमरान खान जेल से बाहर नहीं आ सकेंगे। दरअसल, पाकिस्तान की एक विशेष अदालत ने गोपनीय दस्तावेज लीक करने के मामले में इमरान खान की न्यायिक हिरासत 13 सितंबर तक बढ़ा दी है। अदालत के इस आदेश से इमरान खान की जल्द जेल से बाहर आने की उम्मीदों को झटका लगा है।
बता दें कि पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को तोशाखाना मामले में बड़ी राहत मिली थी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने मंगलवार को अपना फैसला सुनाते हुए इमरान को मिली सजा पर रोक लगा दी।अदालत ने इमरान को जेल से रिहा करने का भी आदेश दिया था। हालांकि उन्हें साइफर मामले में गिरफ्तार कर लिया गया।आज साइफर केस में कोर्ट में उनकी पेशी के बाद दो हफ़्ते की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है।
जियो न्यूज की खबर के मुताबिक बुधवार को ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की विशेष अदालत ने इमरान खान की न्यायिक हिरासत की अवधि को 13 सितंबर तक के लिए बढ़ा दिया है। ऐसा माना जा रहा है कि इमरान खान के जल्द सलाखों के पीछे से बाहर आने की उम्मीद कम ही है।
न्यायाधीश अबुअल हसनत जुल्करनैन सिफर मामले की सुनवाई के लिए जेल पहुंचे। आंतरिक मंत्रालय द्वारा इमरान खान की सुरक्षा को लेकर सवाल उठाए जाने के बाद कानून मंत्रालय ने जेल से ही न्यायिक प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का आदेश दिया। यही वजह है कि जेल परिसर में ही इस मामले की सुनवाई हुई। कानूनी प्रक्रियाओं के बाद न्यायाधीश ने इमरान खान की न्यायिक हिरासत की अवधि को 14 दिन के लिए बढ़ाने का निर्णय लिया।
क्या है साइफर मामला?
बता दें कि साइफर एक डिप्लोमेटिक दस्तावेज है जो सरकारी कागजों से गायब है। आरोप है कि बीते साल पाकिस्तान के पीएम पद से हटाए जाने के बाद इमरान खान ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए यह दस्तावेज हवा में लहराए थे। यही वजह है कि उनपर ऑफिशियर सिक्रेट एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। जांच एजेंसियों इस संबंध में उनसे पूछताछ कर रही हैं। हालांकि पूछताछ के दौरान इमरान खान ने जांच एजेंसियों के सामने कबूला है कि उनसे वह दस्तावेज गुम हो गया है।
5 अगस्त से जेल में बंद हैं इमरान
तोशाखाना मामले में इमरान खान बीती 5 अगस्त से पंजाब की अटक जेल में बंद हैं। मंगलवार को इस्लामाबाद हाईकोर्ट की दो सदस्यी पीठ ने इमरान खान की सजा को निलंबित करते हुए उन्हें रिहा करने का आदेश दिया था। हालांकि आदेश के बावजूद इमरान खान की रिहाई नहीं हो सकी क्योंकि गोपनीय दस्तावेज लीक करने के मामले में अदालत ने इमरान खान को जेल में ही रखने और बुधवार को सुनवाई के दौरान पेश करने का आदेश दिया था।
Aug 31 2023, 11:15