राज्यसभा से सिनेमैटोग्राफ संशोधन विधेयक पास, फिल्म इंडस्ट्री में पायरेसी रोकने के लिए सरकार का बड़ा कदम
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फिल्म इंडस्ट्री में पायरेसी की प्रॉब्लम को कंट्रोल करने को लेकर सिनेमेटोग्राफ (संशोधन) बिल, 2023 राज्यसभा में ध्वनिमत से पारित हो गया। इस विधेयक में फिल्मों की गैर कानूनी रिकॉर्डिंग एवं उसका प्रदर्शन करने पर दोषियों के खिलाफ जुर्माने व सजा का प्रावधान भी किया गया है। इसके तहत फिल्म पायरेसी करने वाले को 3 महीने से 3 साल की सजा का प्रावधान है। इसके अलावा 3 लाख से लेकर फिल्म की लागत का 5% जुर्माने के तौर पर वसूला जा सकता है।
इसी साल अप्रैल में कैबिनेट ने सिनेमैटोग्राफ एक्ट 2023 को मंजूरी दी थी। जिसके बाद इसे संसद में पेश किया गया।सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने इस बिल पर चर्चा करते हुए कहा कि पायरेसी के कारण फिल्म उद्योग को काफी नुकसान होता है और ये विधेयक इससे फिल्मों को होने वाले नुकसान से बचाएगा।ठाकुर ने कहा, 'पायरेसी कैंसर की तरह है और इस कैंसर को जड़ से खत्म करने के लिए हम इस बिल के जरिए एक कोशिश कर रहे हैं। पायरेसी के कारण फिल्म जगत को 20,000 करोड़ रुपये का नुकसान होता है। आज फिल्म इंडस्ट्री की बहुत लंबे समय से आ रही मांग को पूरा करने का काम किया गया है।
फिल्म सर्टिफिकेशन की प्रक्रिया होगी आसान
अनुराग ठाकुर ने कहा कि इस विधेयक में फिल्म सर्टिफिकेशन की प्रक्रिया को भी आसान करने का प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा, 'भारत एक ऐसा देश है जहां कहानी सुनाने की प्रथा रही है और भारत के पास वो सबकुछ है जो भारत को दुनिया का कंटेंट हब बना सकता है।' उन्होंने कहा, 'आज विश्व की बड़ी से बड़ी फिल्मों का पोस्ट-प्रॉडक्शन का काम हिंदुस्तान में होता है। एनीमेशन, विजुअल इफेक्ट, ग्राफिक्स सेक्टर बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। कुल मिलाकर फिल्म जगत को एक बहुत बड़े अवसर के रूप में देखना चाहिए और एक बहुत बड़ी ताकत के रूप में देखना चाहिए।
सुझावों के बाद फिर से लाया गया बिल
इससे पहले 2019 में इस बिल को राज्यसभा में पेश किया गया था, लेकिन इसे स्टैंडिंग कमेटी के पास भेज दिया गया। जिसके बाद तमाम तरह के सुझाव दिए गए। इस बिल से पूरी फिल्म इंडस्ट्री को बड़ा फायदा पहुंचने की बात कही गई थी।अब आखिरकार इस बिल को उच्च सदन से भी पास कर दिया गया है। सिनेमैटोग्राफ विधेयक 1952 में संशोधन कर इस बिल को नया रूप दिया गया है। 20 जुलाई को इस बिल को राज्यसभा में पेश किया गया था। इस कानून के बाद किसी भी तरह की पायरेसी पर सख्त सजा का प्रावधान होगा। कोई भी अगर किसी फिल्म को गैरकानूनी तरीके से शूट करता है और सार्वजनिक तौर पर उसे अपलोड करता है, या फिर किसी को दिखाता है तो उसे अपराध माना जाएगा. बिना लाइसेंस फिल्मों को दिखाना भी मुश्किल होगा।
Jul 28 2023, 19:43