सुप्रीम कोर्ट से केंद्र सरकार को बड़ी राहत, 15 सितंबर तक पद पर बने रहेंगे ईडी निदेशक एसके मिश्रा
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सुप्रीम कोर्ट ने ईडी के डायरेक्टर संजय मिश्रा को 15 सितंबर तक के लिए एक्सटेंशन दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा ईडी के डायरेक्टर संजय कुमार मिश्रा के कार्यकाल के विस्तार को ‘अवैध’ ठहराये जाने के कुछ दिन बाद 26 जुलाई को केंद्र ने उन्हें 15 अक्टूबर तक पद पर बने रहने की अनुमति देने के लिए शीर्ष अदालत का रुख किया था। कार्यकाल बढ़ाने की केंद्र सरकार की मांग स्वीकार करते हुए कोर्ट ने अपने 11 जुलाई के आदेश में बदलाव किया है।
कोर्ट ने पूछा- क्या विभाग अक्षम अधिकारियों भरा पड़ा है?
दरअसल केंद्र सरकार ने संजय मिश्रा का कार्यकाल बढ़ाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दी थी। इसी अर्जी पर सुनवाई हुई। हालांकि सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी की और यह सवाल भी उठाया कि क्या विभाग अक्षम अधिकारियों भरा पड़ा है? न्यायमूर्ति बी आर गवई की अध्यक्षता वाली पीठ ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से कहा कि हम यह क्या तस्वीर पेश कर रहे हैं कि ईडी निदेशक पद के लिए कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है, क्या पूरा विभाग अक्षम लोगों से भरा है?
15 सितंबर के बाद एक्सटेंशन नहीं-सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि 15 सितंबर के बाद ईडी प्रमुख संजय कुमार मिश्रा के कार्यकाल में और विस्तार नहीं होगा। न्यायमूर्ति बी आर गवई, न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संजय करोल की पीठ ने कहा कि वह राष्ट्रीय हित में कार्यकाल विस्तार पर फैसला दे रहे हैं।
कोर्ट के समक्ष सरकार ने रखा अपना पक्ष
सुनवाई के दौरान सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि ईडी निदेशक मिश्रा अपरिहार्य नहीं हैं, लेकिन वित्तीय कार्रवाई कार्य बल (एफएटीएफ) समीक्षा कवायद के लिए उनकी मौजूदगी आवश्यक है। केंद्र ने कहा कि कुछ पड़ोसी देशों की मंशा है कि भारत एफएटीएफ की ‘संदिग्ध सूची’ में आ जाए और इसलिए ईडी प्रमुख पद पर निरंतरता जरूरी है। केंद्री की दलील सुनने के बाद उच्चतम न्यायालय ने ईडी निदेशक संजय कुमार मिश्रा का कार्यकाल 15 सितंबर तक के लिए बढ़ाने का फैसला सुनाया।
शीर्ष कोर्ट ने पहले कार्यकाल विस्तार को अवैध ठहराया था
बता दें कि, इससे पहले सुप्रीम कोर्ट से केंद्र सरकार को करारा झटका लगा था। शीर्ष कोर्ट ने ईडी निदेशक संजय कुमार मिश्रा के कार्यकाल विस्तार को अवैध ठहराया था। शीर्ष अदालत ने उन्हें अपने लंबित काम निपटाने के लिए 31 जुलाई 2023 तक का समय दिया। साथ ही न्यायमूर्ति बीआर गवई, न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संजय करोल की पीठ ने ईडी निदेशक के कार्यकाल को अधिकतम पांच साल तक बढ़ाने के लिए केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम और दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम में संशोधन को सही ठहराया।
Jul 27 2023, 19:53