धनबाद: हाईकोर्ट का आदेश, 17 को धनबाद बार एसोसिएशन की होगी आमसभा
धनबाद : झारखंड उच्च न्यायालय ने धनबाद बार एसोसिएशन में 17 अप्रैल को एसोसिएशन के सदस्यों की आमसभा बुलाने का आदेश दिया है। आमसभा में चुनाव पदाधिकारी का चयन कर झारखंड स्टेट बार काउंसिल को भेजने का निर्देश दिया गया है।
झारखंड स्टेट बार काउंसिल की ओर से एक अप्रैल को की गई अधिवक्ताओं की आमसभा एवं धनबाद बार एसोसिएशन की ओर से 11 अप्रैल को बुलाई जानेवाली आमसभा के प्रस्ताव से हटकर कोर्ट ने 17 अप्रैल को सदस्यों की आमसभा बुलाने का निर्देश दिया है।
धनबाद बार एसोसिएशन के महासचिव जीतेंद्र कुमार ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर काउंसिल के निर्णय पर सवाल उठाया था। याचिका में कहा गया था कि 27 मार्च को जिला बार संघ का कार्यकाल समाप्त हो गया है। अगले चुनाव तक उक्त कमेटी को विस्तार देने के लिए बार काउंसिल को पत्र लिखा गया था, लेकिन उस पर बिना निर्णय लिए ही बार काउंसिल ने दो पर्यवेक्षक नियुक्त कर दिया।
ऐसा करना उचित नहीं है। इस पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट के जस्टिस आर मुखोपाध्याय की अदालत ने आदेश पारित किया। उच्च न्यायालय ने आमसभा के लिए दोनों पक्षों से बार एसोसिएशन के वरीय अधिवक्ताओं का नाम मांग कर उनमें से पांच अधिवक्ताओं को एसोसिएशन की आमसभा बुलाने की जिम्मेवारी दी है। आमसभा में झारखंड स्टेट बार काउंसिल के किसी ऑब्जर्वर को उपस्थित न रहने का निर्देश दिया गया है। झारखंड उच्च न्यायालय की ओर से बार एसोसिएशन के वरीय अधिवक्ता समीरन पाल, अरुण कुमार सिंह, भागीरथ राय, पीसी महतो और बृजेंद्र सिंह को आमसभा बुलाने की जिम्मेवारी दी गई है।
रिट याचिका में विजेंद्र कुमार इंटरवेनर बनकर बार एसोसिएशन में चेंबर आवंटन का मुद्दा उठाया। इसके पूर्व उच्च न्यायालय ने बार एसोसिएशन एवं झारखंड बार काउंसिल से आब्जर्वर के नियुक्ति के लिए तीन-तीन वरीय अधिवक्ताओं के नाम मांगे थे। उच्च न्यायालय ने एसोसिएशन को ऑडिट कराने का भी आदेश दिया है। चुनाव पदाधिकारी के चयन के बाद धनबाद बार एसोसिएशन की 16 सदस्यीय नई कार्यकारिणी का चुनाव कराया जाएगा।
Apr 07 2023, 21:39