झारखंड में बदली व्यवस्था: अब मौखिक आदेश पर किसी को भी अंगरक्षक नहीं दे सकेंगे एसपी|
राज्य के 24 जिलों में अब कहीं भी एसपी किसी को मौखिक आदेश पर अंगरक्षकनहीं दे पायेंगे. इसके अलावा किसी दूसरे अधिकारी के निर्देश पर भी मौखिक रूप सेकिसी को अंगरक्षक नहीं दे सकेंगे. इससे संबंधित निर्देश पुलिस मुख्यालय ने सभीजिलों के एसपी के लिए जारी कर दिया है. जिसमें उल्लेख है कि मौखिक आदेश पर किसी भीव्यक्ति को अंगरक्षक नहीं दिया जायेगा..जिन लोगों को अंगरक्षक दिया जायेगा, उन्हेंराज्य या जिलास्तरीय सुरक्षा समिति द्वारा विधिवत रूप से आदेश पारित कराना आवश्यकहोगा. झारखंड सशस्त्र पुलिस या आइआरबी आदि से किसी भी व्यक्ति को बिना पुलिसमुख्यालय या विशेष शाखा से निर्गत आदेश के बिना अंगरक्षक नहीं दिया जायेगा..ज्ञातहो कि राज्य के कई जिलों में पूर्व में ऐसा किया जाता रहा है. किसी व्यक्ति कीसुरक्षा के खतरे को देखते हुए जिले के एसपी के स्तर से या किसी के मौखिक आदेश परअंगरक्षक दिया जाता था. इसके बाद कोई भी व्यक्ति अंगरक्षक लेकर महीनों घूमता रहताथा, क्योंकि एक बार अंगरक्षक उपलब्ध कराने के बाद संबंधित व्यक्ति पर सुरक्षा केखतरे की समीक्षा नहीं की जाती. लेकिन अब ऐसा कर पाना किसी पुलिस अधिकारी के लिएसंभव नहीं हो सकेगा..इसके लिए भी जिला, राज्य या राज्यस्तरीय सुरक्षा समिति सेअंगरक्षक के लिए सहमति लेना आवश्यक होगा.
Mar 17 2023, 12:31