India

Jul 26 2024, 12:09

कांवड़ यात्रा नेमप्लेट विवाद: यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया जवाब, जानें क्या बताई वजह

#kanwaryatranameplatedisputeupgovtfiledreplyinsupremecourt 

उत्तर प्रदेश सरकार ने कांवड़ यात्रा नेमप्लेट विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दायर किया है। हलफनामे में यूपी सरकार ने कांवड़ यात्रा के दौरान दुकानों पर नामपट्टिका लगाने के अपने आदेश का बचाव किया है। सुप्रीम कोर्ट को जवाब देते हुए यूपी सरकार ने कहा, यह आदेश इसीलिए लागू किया गया था जिससे गलती से भी कांवड़िए किसी दुकान से कुछ ऐसा न खा लें जिससे उनकी धार्मिक भावनाएं आहत हो।

उत्तर प्रदेश में कांवड़ रूट पर मौजूद दुकानों में मालिक के नाम की नेम प्लेट लगाने को लेकर विवाद छिड़ा हुआ है। यह मामला मुजफ्फरनगर से शुरू हुआ था जिसके बाद योगी सरकार के आदेश देने के बाद यह पूरे प्रदेश में लागू हो गया था। इस आदेश के खिलाफ एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स नामक एनजीओ ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिस पर 22 जुलाई को सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों से शुक्रवार (26 जुलाई) तक जवाब मांगा था और राज्यों के जवाब देने तक इस आदेश पर रोक लगा दी थी। जिसके बाद इस मामले में अगली सुनवाई आज 26 जुलाई को होगी।

आदेश का उद्देश्य पारदर्शिता कायम करना

इससे पहले यूपी सरकार ने आज सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर किया है। यूपी सरकार ने अपने हलफनामे में कहा है कि उसके दिशा-निर्देश कांवड़ यात्रा के शांतिपूर्ण समापन और पारदर्शिता कायम करने के लिए उद्देश्य से दिए गए थे। निर्देश के पीछे का उद्देश्य कांवड़ यात्रा के दौरान पारदर्शिता कायम करना और यात्रा के दौरान उपभोक्ताओं/कांवड़ियों को उनके द्वारा खाए जाने वाले भोजन के बारे में जानकारी देना था। ये निर्देश कांवड़ियों की धार्मिक भावनाओं को ध्यान में रखकर दिए गए ताकि वे गलती से कुछ ऐसा न खाएं, जो उनकी आस्थाओं के खिलाफ हो। 

+संभावित भ्रम से बचने का उपाय

उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा कि राज्य सरकार ने खाद्य विक्रेताओं के व्यापार या व्यवसाय पर कोई प्रतिबंध या निषेध नहीं लगाया है (मांसाहारी भोजन बेचने पर प्रतिबंध को छोड़कर), और वे अपना व्यवसाय सामान्य रूप से करने के लिए स्वतंत्र हैं। हलफनामे में कहा गया है, मालिकों के नाम और पहचान प्रदर्शित करने की आवश्यकता पारदर्शिता सुनिश्चित करने और कांवड़ियों के बीच किसी भी संभावित भ्रम से बचने के लिए एक अतिरिक्त उपाय मात्र है।

उत्तर प्रदेश सरकार ने किया याचिकाओं का विरोध

उत्तर प्रदेश सरकार ने नेमप्लेट विवाद में दाखिल याचिकाओं का विरोध करते हुए कहा है कि, हमारे संविधान में निहित धर्मनिरपेक्ष मूल्यों के प्रति प्रतिबद्ध होने के नाते, प्रत्येक व्यक्ति की धार्मिक भावनाओं की रक्षा करता है, चाहे उसका धर्म कुछ भी हो। राज्य यह सुनिश्चित करने के लिए हमेशा कदम उठाता है कि सभी धर्मों के त्योहार शांतिपूर्ण ढंग से मनाए जाएं।

తప్పు చేస్తే దొరకక తప్పదు

Jul 23 2024, 08:53

NEET UG 2024: ఫిజిక్స్ ప్రశ్నపై ఐఐటీ డైరెక్టర్‌కు సుప్రీంకోర్టు కీలక ఆదేశం

నీట్-యూజీ 2024 పరీక్షా పత్రంలో చర్చనీయాంశమైన ఫిజిక్స్ ప్రశ్నపై సరైన సమాధానం కోసం ఐఐటీ-ఢిల్లీ డైరెక్టర్‌కు సీజేఐ డైవై చంద్రచూడ్ సారథ్యంలోని సుప్రీంకోర్టు ధర్మాసనం సోమవారంనాడు కీలక ఆదేశాలు జారీ చేసింది.

 నీట్-యూజీ 2024 (NEET-UG 2024) పరీక్షా పత్రంలో చర్చనీయాంశమైన ఫిజిక్స్ ప్రశ్నపై సరైన సమాధానం కోసం ఐఐటీ-ఢిల్లీ డైరెక్టర్‌కు సీజేఐ (CJI) డైవై చంద్రచూడ్ (DY Chandachud) సారథ్యంలోని సుప్రీంకోర్టు (Supreme Court) ధర్మాసనం సోమవారంనాడు కీలక ఆదేశాలు జారీ చేసింది.

గ్రేస్ మార్కులకు దారితీసిన ఈ ప్రశ్నకు సరైన సమాధానం కోసం ముగ్గురు నిపుణులను ఏర్పాటు చేసి జూన్ 23వ తేదీ మధ్యాహ్నం 12 గంటల లోపు దానిపై సమాధానం సమర్పించాలని ఆదేశించింది. మంగళవారంనాడు కూడా విచారణ కొనసాగనుంది.

నీట్ పరీక్షా పత్రం, లీకేజీ అవకతవలపై సుప్రీంకోర్టు సోమవారం తిరిగి విచారణ జరిగింది.

గ్రేస్ మార్కులకు దారితీసిన ఫిజిక్స్ ప్రశ్న అంశాన్ని పిటిషనర్లు కోర్టు దృష్టికి తెచ్చారు.

ఒక ప్రశ్నకు రెండు సరైన సమాధానాలు ఇచ్చి, మార్కులు మాత్రం ఒకదానికే వేశారని, దానికి గ్రేస్ మార్కులు ఇచ్చినా, ఇవ్వకపోయినా కూడా మెరిట్ లిస్ట్ మారే అవకాశం ఉందని పిటిషనర్లు వాదించారు.

దీనిపై ధర్మాసనం వెంటనే స్పందిస్తూ, సరైన సమాధానం కోసం ముగ్గురు నిపుణులను ఏర్పాటు చేసి ఆ సమాధానం తమకు సమర్పించాలని ఢిల్లీ-ఐఐటీ డైరెక్టర్‌ను ఆదేశించింది.

తప్పు చేస్తే దొరకక తప్పదు

Jul 19 2024, 19:43

ఫ్యాషన్ షో జరుగుతోందా? లాయర్ వస్త్రధారణపై సీజేఐ ఆగ్రహం

సుప్రీం కోర్టు(Supreme Court) ప్రధాన న్యాయమూర్తి జస్టిస్ డీవై చంద్రచూడ్ న్యాయవాదిపై తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. కూల్చివేతకు సంబంధించిన కేసు విచారణలో భాగంగా లాయర్ వస్త్రధారణపై సీజేఐ మండిపడ్డారు.

అయితే, కోర్టుకు హాజరయ్యే లాయర్లు తప్పనిసరిగా ధరించాల్సిన నెక్‌బ్యాండ్‌ ఆ న్యాయవాది ధరించలేదు. దీంతో, సీజేఐ న్యాయవాదిని ఉద్దేశించి ఘాటు వ్యాఖ్యలు చేశారు.

మీ మెడ చుట్టూ ఉండే బ్యాండ్ ఎక్కడ ఉంది? ఇక్కడేమైనా ఫ్యాషన్ షో జరుగుతోందా?” అని ప్రశ్నించారు.

ఈమెయిల్ పంపాలని ఆదేశించారు. హడావిడిగా వచ్చానని న్యాయవాది చెప్పినప్పుడు మరింత కఠినంగా సీజేఐ సమాధానమిచ్చారు.

క్షమించండి, మీరు సరైన వస్త్రధారణలో లేకుంటే కేసు వినేది లేదు" అని స్పష్టం చేశారు.

బార్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ ఇండియా (Bar Council)నిబంధనల ప్రకారం కోర్టుకు హాజరయ్యే న్యాయవాదులకు డ్రెస్ కోడ్‌ తప్పనిసరి. సుప్రీంకోర్టు, హైకోర్టు, కింది కోర్టులు, ట్రైబ్యునల్స్ లేదా అథారిటీలలో హాజరయ్యే న్యాయవాదాలు డ్రెస్ కోడ్ తప్పనిసరిగా పాటించాల్సి ఉంటుంది.

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May 07 2024, 20:22

ममता सरकार को सुप्रीम कोर्ट से राहत, बंगाल शिक्षक भर्ती मामले में हाई तोक्ट के फैसले पर लगाई अंतरिम रोक
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पश्चिम बंगाल में शिक्षक भर्ती घोटाले पर सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को सुनवाई हुई। इसमें शीर्ष कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि सीबीआई अपनी जांच जारी रखे, लेकिन कर्मचारी-उम्मीदवारों पर कोई एक्शन न ले। कलकत्ता हाईकोर्ट ने इस साल 22 अप्रैल को पश्चिम बंगाल के सरकारी स्कूलों की 25 हजार 753 नियुक्तियों को अवैध करार दे दिया था। साथ ही इन शिक्षकों को 7-8 साल के दौरान मिली सैलरी 12% इंटरेस्ट के साथ लौटाने के निर्देश भी दिए थे। इसके लिए कोर्ट ने 6 हफ्ते का समय दिया था।

बता दें कि पश्चिम बंगाल सरकार ने 25 हजार शिक्षकों की नियुक्ति को रद्द करने के आदेश को शीर्ष अदालत में चुनौती दी थी। भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की पीठ ने इस मामले की सुनवाई करते हुए राज्य सरकार से पूछा कि जब भर्ती प्रक्रिया पर पहले से सवाल उठ रहे थे तो नई नियुक्तियां क्यों की गईं?

अदालत में वकील नीरज कौशल कौल ने पश्चिम बंगाल सरकार का पक्ष रखते हुए कहा कि शिक्षकों और छात्रों के अनुपात को देखकर ही भर्तियां की गईं थीं। उन्होंने कहा कि सीबीआई ने भी 25 हजार शिक्षकों की नियुक्ति को अवैध नहीं कहा है। राज्य सरकार के दूसरे वकील जयदीप गुप्ता ने हाईकोर्ट के फैसले को गलत करार देते हुए कहा कि यह शीर्ष अदालत के ही फैसले के विपरीत है। उन्होंने कहा कि शिक्षकों की नियुक्ति को रद्द करने का फैसला हाईकोर्ट के अधिकार क्षेत्र से बाहर है। इसके बाद मुख्य न्यायाधीश ने सवाल पूछा कि शिक्षक भर्ती से जुड़ी कॉपियां क्यों खत्म की गईं? जिसके जवाब में वकील ने कहा कि कॉपियां अब नहीं मिल सकती। सुप्रीम कोर्ट ने फिर पूछा का आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार से कहा है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो लोग अपना भरोसा खो देंगे।

सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने मामले को व्यवस्थागत धोखाधड़ी बताया। कोर्ट ने कहा कि आज नौकरियों की कमी है। अगर जनता का भरोसा चला गया तो कुछ नहीं बचेगा। कोर्ट ने फटकार लगाते हुए यह भी कहा कि राज्य सरकार के पास यह दिखाने के लिए कुछ भी नहीं है कि डेटा उसके अधिकारियों ने मेनटेन किया था और इसकी उपलब्धता के बारे में पूछा गया था। बंगाल के शिक्षक भर्ती घोटाले में चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच सुनवाई कर रही है।

पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती को रद्द करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले पर अंतरिम रोक लगाई है। कहा है कि वैध और अवैध भर्तियों को अलग करने की जरूरत है। तौर-तरीके पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से तय किए जाएंगे। सिर्फ उन्हीं अभ्यर्थियों को वेतन लौटाने की जरूरत है, जिनकी भर्ती अवैध है, यह हमारे फैसले पर निर्भर करेगा। 16 जुलाई से मामले में रेगुलर सुनवाई होगी।

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May 07 2024, 15:48

केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर नहीं हुआ कोई फैसला, सुप्रीम कोर्ट की ओर से कोई आदेश नहीं
#supreme_court_interim_bail_hearing_delhi_cm_arvind_kejriwal


दिल्ली शराब घोटाले में जेल में बंद दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई, लेकिन सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट की बेंच बिना कोई आदेश दिए उठ गई।इस मामले में कोर्ट की ओर से कोई आदेश नहीं जारी किया गया और सुनवाई 9 मई या अगले हफ्ते में पूरी होगी।केजरीवाल ने कोर्ट में अंतरिम जमानत देने की मांग की थी, जिस पर सुनवाई करते हुए 3 मई को जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की पीठ ने कहा था कि लोकसभा चुनाव को देखते हुए केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर विचार किया जा सकता है।

आज सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों के वकीलों ने अपनी-अपनी दलीलें पेश कीं। सुप्रीम कोर्ट ने तमाम दलीलें सुनने के बाद 2ः30 बजे सीएम केजरीवाल पर फैसला सुनाने की बात कही थी। मगर आखिरी समय में सुप्रीम कोर्ट की बेंच बिना फैसला सुनाए ही उठ गई। अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत आज खत्म हो गई थी और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करके अंतरिम जमानत की अर्जी डाली थी। वहीं सीएम की रिहाई के खिलाफ ईडी के वकील ने भी कई दलीलें पेश की, जिसके बाद कोर्ट इस नतीजे पर पहुंची है।

मामले की सुनवाई के दौरान ईडी ने कोर्ट को बताया कि अरविंद केजरीवाल साल 2022 में गोवा विधानसभा चुनाव के दौरान 7 स्टार ग्रैंड हयात होटल में ठहरे थे और होटल के बिल का भुगतान चनप्रीत सिंह द्वारा किया गया था। चनप्रीत सिंह पर आरोप है कि गोवा चुनाव में आम आदमी पार्टी के चुनाव प्रचार के लिए उन्हें ही कथित तौर पर फंड मिला था। ईडी के वकील एडिश्नल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने केजरीवाल की अंतरिम जमानत का विरोध करते हुए कहा कि 'यह राजनीति से प्रेरित मामला नहीं है। हम इस मामले में हो रही राजनीति को लेकर चिंतित नहीं हैं, लेकिन हमारी चिंता सबूतों को लेकर है। शुरुआत में अरविंद केजरीवाल पर हमारा फोकस नहीं था और न ही ईडी केजरीवाल के खिलाफ कार्रवाई का विचार कर रही थी, लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी तो केजरीवाल की भूमिका साफ हो गई।'

जमानत पर सुनवाई के दौरान जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा कि लोकसभा चुनाव चल रहा है। यह एक असाधारण मामला है। केजरीवाल चुने हुए मुख्यमंत्री हैं। वह किसी अन्य मामले में शामिल नहीं हैं। एसजी तुषार मेहता ने कहा कि कृपया मामले को पूरा सुनें। हम क्या उदाहरण स्थापित कर रहे हैं। वह एक मुख्यमंत्री हैं और प्रचार करना चाहते हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कैंपेन से कोई नुकसान नहीं है। एसजी ने कहा कि अगर एक किसान को अपने खेत की देखभाल करनी है और एक किराना दुकान के मालिक को अपनी दुकान पर जाना है तो एक मुख्यमंत्री को आम आदमी से अलग कैसे माना जा सकता है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राजनीतिक लोगों के साथ अलग व्यवहार नहीं किया जा सकता।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम केस की मेरिट पर नहीं जा रहे हैं, सिर्फ अंतरिम जमानत पर दलील रखिए. ये लोकसभा चुनाव के मद्देनजर राजनीतिक कार्यकारी को लेकर है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर हमने फैसला सुरक्षित रखा तो उसे सुनाना भी पड़ेगा। यदि हम फिर से याचिका स्वीकार करने का निर्णय लेते हैं तो चुनाव प्रचार का यह दौर चला जाएगा।

सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि अगर अदालत हमें अंतरिम जमानत का जवाब देने के लिए कहती है तो इस अदालत को उनकी भूमिका पर सुनवाई करनी चाहिए। अगर वह प्रचार नहीं करेंगे तो आसमान नहीं गिर जाएगा। सिर्फ इसलिए कि उनके पास समय खत्म हो रहा है। एसजी ने कहा कि हम राजधानी के सीएम के साथ काम कर रहे हैं और वह 6 महीने तक समन से बचते रहे हैं। कृपया कोई अपवाद न बनाएं, क्योंकि यह एक वास्तविक आम आदमी को हतोत्साहित करेगा।

अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने सीएम को जमानत देने की तरफ इशारा किया था। कोर्ट ने सीएम केजरीवाल के वकील से पूछा कि जमानत मिलने के बाद केजरीवाल मुख्यमंत्री कार्यालय का कोई काम नहीं करेंगे। इसपर सीएम के वकील ने हलफनामा दायर करके कोर्ट की शर्त पूरी करने की गारंटी दी थी। ऐसे में कोर्ट ने 2ः30 बजे फैसला सुनाने की बात कही। मगर अब सुप्रीम कोर्ट की बेंच बिना फैसला सुनाए ही उठ गई। सीएम की याचिका पर अगली सुनवाई 9 मई को होगी।

India

May 07 2024, 15:32

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को लोकसभा चुनाव में प्रचार करने के लिए अंतरिम जमानत पर एससी में चल रही सुनवाई




दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को लोकसभा चुनाव में प्रचार करने के लिए अंतरिम जमानत दी जाए या नहीं, सुप्रीम कोर्ट आज इस बात पर विचार कर रहा है. अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान ईडी की ओर से पेश हुए एएसजी एसवी राजू ने दलीलें रखीं. एएसजी राजू ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि मनीष सिसोदिया की जमानत रद्द होने के बाद 1100 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की गई है. इस पर जस्टिस खन्ना ने पूछा कि अपराध की आय 100 करोड़ थी.. यह 2-3 सालों में 1100 करोड़ कैसे हो गई. यह रिटर्न की एक अभूतपूर्व दर होगी.

जस्टिस खन्ना की इस टिप्पणी पर एएसजी राजू ने कहा कि 590 करोड़ थोक व्यापारी का मुनाफा है. इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अंतर लगभग 338 करोड़ था और यह पूरी चीज अपराध की आय नहीं हो सकती. इसके बाद ईडी की ओर से एएसजी राजू ने कहा कि जब हमने जांच शुरू की तो हमारी जांच सीधे तौर पर उनके (अरविंद केजरीवाल) खिलाफ नहीं थी. जांच के दौरान उनकी भूमिका सामने आई. इसीलिए शुरुआत में उनके बारे में एक भी सवाल नहीं पूछा गया. जांच उन पर केंद्रित नहीं थी. मामले में दोनों ओर से जिरह और सुनवाई जारी है।

Streetbuzznews

May 03 2024, 11:01

Magcial Charmant Announces An Event"Soothing Summer Ep #1: A Celebration of Sustainable Fashion"

 

Thane, Maharashtra – [Date] – Magcial Charmant, a certified event management entity led by Mrs. Samrruddhi Vijay Patil (certified Wedding and Event Planner), proudly announces its unique summer event series, "Soothing Summer". This first episode, aptly titled "Fashion Walk," will be held on Saturday, May 4th, 2024, at 4:30 PM onwards at the Mojito Cafe & Bar, Ovala Naka, Ghodbunder Rd, Thane.Soothing Summer Ep : Fashion Walk is a captivating showcase of summer fashion where cotton reigns supreme. Magcial Charmant aims to promote awareness about the benefits and elegance of utilising eco-friendly, recyclable fabrics like cotton and linen. The event will feature stunning outfits, jewellery, and accessories, all meticulously crafted from recycled fabrics.

Renowned Guests and Collaborations Enhance the Experience

The event boasts an impressive list of esteemed guests, including:

  • Mrs. Vasanti Gokani (Artist)
  • Mrs. Managla Karandikar (Ex-Principal & Commissioner for Scout & Guide)
  • Mr. Abhishek Dixit (Celebrity Manager)
  • Mr. Harshal Rane (Actor & Casting Director)
  • Mr. Noor Khan (Bollywood Choreographer)

Adding to the excitement, Magcial Charmant has partnered with several prominent brands, including:

  • Fashion Brands: Kamgar Saree Centre (Thane), Radnyeesis (Thane), Kalasatra (Dombivli), Anita's Collection (Thane), Chinmay's Creations (Kalyan), Swamitanaya (Thane)
  • Venue Partner: Mojito Cafe & Bar
  • Co-Sponsor: Lagu Bhandu
  • Print Media Partner: Yuva Prabhav
  • Social Media Partner: Bits & Bytes
  • Co-Sponsor: Alkrush Institute of Fashion Designing
  • Associate Partner: Asmi Foundation
  • Momento Partner: Tina's Makeup-Hair Academy
  • Support Partner: MGT- Uma Thakker
  • Gifting Partners: Kalishquaa, e-naturals, Royal Smart Collections, Vediclush, Sharu Creation, Art Harvest

Sustainable Style Takes Center Stage

Soothing Summer Ep : Fashion Walk is more than just a showcase of beautiful summer attire. It serves as a platform to advocate for sustainable fashion practices. By highlighting the potential and beauty of recycled fabrics, Magcial Charmant aims to inspire conscious fashion choices and promote environmental responsibility.

Unveiling a Serene Summer Soiree

The event promises a delightful afternoon filled with captivating fashion presentations, vibrant interactions, and a celebration of eco-conscious style. This pre-launch event paves the way for upcoming Soothing Summer episodes, each offering a unique summer experience.

About Magcial Charmant

Magcial Charmant, spearheaded by Mrs. Samrruddhi Vijay Patil, is a certified event management entity dedicated to creating unforgettable experiences. Their expertise lies in curating dream weddings, captivating events, and innovative concepts. With a commitment to excellence and a focus on sustainability, Magcial Charmant strives to leave a lasting and positive impact on the event landscape.

Stay Tuned for Further Details

For further information and updates on Soothing Summer Ep : Fashion Walk and upcoming episodes, please follow Magcial Charmant on their social media platforms.

Jharkhand

Apr 29 2024, 14:50

आज सुप्रीम कोर्ट में हेमंत की याचिका पर हुई सुनवाई,ईडी को कोर्ट ने कहा जवाब दाखिल करने, अगली सुनवाई 6 मई को


झारखंड डेस्क

हाईकोर्ट ने 55 दिन बीत जाने के बाद भी अपना फैसला नहीं सुनाया, तो हेमंत ने Supreme Court की शरण ली।

सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में आज सुनवाई के दौरान प्रवर्तन निदेशालय (ED) को शपथ पत्र दायर कर जवाब देने का निर्देश दिया और अगली सुनवाई की तारीख 6 मई को तय की।

India

Apr 26 2024, 16:13

NOTA से जुड़ी एक याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को जारी किया नोटिस, जानें क्या है मामला

#supremecourtissuesnoticetoecion_nota

लोकसभा चुनाव 2024 के बीच NOTA ( (None Of The Above) का मुद्दा एक बार फिर चर्चा में है। सुप्रीम कोर्ट ने NOTA से जुड़ी एक याचिका पर चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया है। याचिका मोटिवेशनल स्पीकर और You Can Win के लेखक शिव खेड़ा ने लगाई है। इसमें चुनाव आयोग को निर्देश देने की मांग की गई है। ख्य न्यायधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अगुआई वाली बेंच ने यह फैसला सुनाया।

याचिका शिव खेड़ा ने आयोग को यह निर्देश देने की मांग की गई है कि यदि NOTA को किसी कैंडिडेट से ज्यादा वोट मिलते हैं, तो उस सीट पर हुए चुनाव को रद्द कर दिया जाए, साथ ही नए सिरे से चुनाव कराए जाएं। याचिका में यह नियम बनाने की भी मांग की गई है कि NOTA से कम वोट पाने वाले उम्मीदवारों को 5 साल के लिए सभी चुनाव लड़ने से बैन कर दिया जाए। साथ ही NOTA को एक काल्पनिक उम्मीदवार के तौर पर देखा जाए। 

याचिका सूरत में 22 अप्रैल को बीजेपी कैंडिडेट मुकेश दलाल की निर्विरोध जीत के संदर्भ में दायर की गई है। बता दें कि यहां से कांग्रेस कैंडिडेट नीलेश कुंभाणी का पर्चा रद्द हो गया था। दरअसल, उनके पर्चे में गवाहों के नाम और हस्ताक्षर में गड़बड़ी थी। इस सीट पर BJP और कांग्रेस समेत 10 प्रत्याशी मैदान में थे। साथ ही 21 अप्रैल को 7 निर्दलीय कैंडिडेट्स ने अपना नामांकन वापस ले लिया। वहीं सोमवार 22 अप्रैल को बीएसपी कैंडिडेट प्यारे लाल भारती ने भी पर्चा वापस ले लिया। इस तरह मुकेश दलाल निर्विरोध चुन लिए गए।

याचिका में ये 4 दलीलें भी दी गईं

• याचिकाकर्ता के मुताबिक NOTA के स्वरूप में सबसे अहम बदलाव महाराष्ट्र, हरियाणा, दिल्ली और पुडुचेरी में देखा गया। इन राज्यों के चुनाव आयोगों (SEC) ने ऐलान किया कि यदि किसी चुनाव में NOTA को सबसे ज्यादा वोट मिलते हैं तो वहां दोबारा वोटिंग होगी। NOTA की शुरुआत के बाद से चुनावी प्रक्रिया में यह पहला बड़ा बदलाव था।

• राज्य चुनाव आयोगों ने नोटिफिकेशन जारी किया, जिनमें NOTA को एक काल्पनिक उम्मीदवार बताया। इसमें साफतौर पर कहा गया- अगर NOTA को सबसे ज्यादा वोट मिले तो दूसरे नंबर के उम्मीदवार को विजेता घोषित करना NOTA के सिद्धांत और उद्देश्य का उल्लंघन है।

• सुप्रीम कोर्ट का NOTA लाने का मकसद यह उम्मीद करना था कि इससे चुनावों में मतदाताओं की भागीदारी बढ़ेगी, लेकिन ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं हुआ। ऐसा तभी हो सकता है जब राज्य और केंद्र चुनाव आयोग महाराष्ट्र, दिल्ली, पुडुचेरी और हरियाणा की तरह NOTA को भी अधिकार दें।

• महाराष्ट्र, दिल्ली, पुडुचेरी और हरियाणा में पंचायत और नगरपालिका चुनावों से NOTA के लिए जो प्रयास शुरू हुआ है, उसे सभी स्तरों पर समान रूप से लागू किया जाना चाहिए।

क्या है नन ऑफ द अबव (NOTA)

NOTA एक वोटिंग ऑप्शन है, जिसे वोटिंग सिस्टम में सभी उम्मीदवारों के लिए असहमति दिखाने के लिए डिजाइन किया गया है। इसे भारत में पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज (PUCL) बनाम यूनियन ऑफ इंडिया के फैसले में 2013 के सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद EVM में जोड़ा गया था। हालांकि, भारत में NOTA राइट टू रिजेक्ट के लिए नहीं दिया गया है।

मौजूदा कानून के मुताबिक, NOTA को ज्यादा वोट मिलते हैं तो इसका कोई कानूनी नतीजा नहीं होता। ऐसी स्थिति में अगले उम्मीदवार को विजेता घोषित किया जाएगा।

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Apr 26 2024, 15:13

EVM-VVPAT पर आए फैसले के बाद विपक्ष पर बरसे PM मोदी, बोले-मतपेटियां लूटने वालों को मिला जवाब

#pmmodiattackedcongressrjdonevmvvpatsupremecourtverdict

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिहार के अररिया में चुनावी रैली को संबोधित किया। पीएम नरेंद्र मोदी ने चुनाव प्रचार के दौरार अररिया में हुई इस जनसभा में ईवीएम को लेकर विपक्ष पर निशाना साधा। ईवीएम और वीवीपैट पर आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि कोर्ट ने साफ कह दिया है कि बैलेट पेपर वाला पुराना दौर वापस लौटकर नहीं आएगा। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा, इंडी गठबंधन के हर नेता ने ईवीएम को लेकर जनता के मन में संदेह पैदा करने का पाप किया है। आज सुप्रीम कोर्ट ने इनको गहरा झटका दिया है।

देश की सर्वोच्च न्यायालय ने ऐसा करारा तमाचा मारा

पीएम मोदी ने कहा कि आज पूरी दुनिया भारत के चुनावी प्रक्रिया की तारीफ करती है। लेकिन, इंडी गठबंधन के लोग ईवीएम को लेकर दुष्प्रचार करते हैं। विपक्ष के लोग ईवीएम को हटाना चाहते थे। आज इन्हीं लोगों ने देश की सर्वोच्च न्यायालय ने ऐसा करारा तमाचा मारा है कि यह लोग मुंह मोड़कर देख नहीं पाएंगे। इन लोगों को अब देश से माफी मांगनी चाहिए।

कोर्ट ने विपक्षी दलों को सिखाया सबक

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि बिहार में पहले कांग्रेस-आरजेडी के शासन में बूथ लूट होती थी। वोटिंग के दिन यहां कमजोरों, गरीबों,पिछड़ों, दलितों को डंडे की चोट पर बूथ से बाहर रखा जाता था। अब ये लोग फिर से वही चाहते थे लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में इन्हें सबक सिखा दिया। पीएम ने कहा कि जिन्होंने दशकों तक बैलेट पेपर के बहाने गरीबों का अधिकार छीना, वे आज कोर्ट के फैसले के आगे शर्मिंदा हैं।

कांग्रेस और राजद पर साधा निशाना

देश में आज दो धारा बन गई है। एक धारा एनडीए की है। जिसका मकसद है देश को सशक्त करना। इसके विपरीत कांग्रेस और राजद का मकसद है देश को गुमराह करना। विकास के लिए जनता को तरपाना। अपनी तिजौरी भरना। इन दोनों पार्टियों ने बिहार के लोगों को दाने-दाने के लिए तरसा दिया। किसी के पास नौकरी है तो उनकी जमीन छीन लो। कोई थोड़ा भी सामर्थ्यवान है तो उसका अपहरण करवा लो। यह जंगलराज की पहचान है।

कांग्रेस की आरक्षण नीति पर भी निशाना

पीएम मोदी ने कहा कि अब कांग्रेस ने दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों के आरक्षण का हक छीनने की बहुत गहरी साजिश रची है। देश के संविधान ने साफ-साफ कहा है कि भारत में धर्म आधारित आरक्षण नहीं हो सकता। लेकिन कांग्रेस पूरे देश में धर्म आधारित आरक्षण के लिए जोर लगा रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस चाहती है कि उसका कर्नाटक का आरक्षण मॉडल पूरे देश में लागू हो।

India

Jul 26 2024, 12:09

कांवड़ यात्रा नेमप्लेट विवाद: यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया जवाब, जानें क्या बताई वजह

#kanwaryatranameplatedisputeupgovtfiledreplyinsupremecourt 

उत्तर प्रदेश सरकार ने कांवड़ यात्रा नेमप्लेट विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दायर किया है। हलफनामे में यूपी सरकार ने कांवड़ यात्रा के दौरान दुकानों पर नामपट्टिका लगाने के अपने आदेश का बचाव किया है। सुप्रीम कोर्ट को जवाब देते हुए यूपी सरकार ने कहा, यह आदेश इसीलिए लागू किया गया था जिससे गलती से भी कांवड़िए किसी दुकान से कुछ ऐसा न खा लें जिससे उनकी धार्मिक भावनाएं आहत हो।

उत्तर प्रदेश में कांवड़ रूट पर मौजूद दुकानों में मालिक के नाम की नेम प्लेट लगाने को लेकर विवाद छिड़ा हुआ है। यह मामला मुजफ्फरनगर से शुरू हुआ था जिसके बाद योगी सरकार के आदेश देने के बाद यह पूरे प्रदेश में लागू हो गया था। इस आदेश के खिलाफ एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स नामक एनजीओ ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिस पर 22 जुलाई को सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों से शुक्रवार (26 जुलाई) तक जवाब मांगा था और राज्यों के जवाब देने तक इस आदेश पर रोक लगा दी थी। जिसके बाद इस मामले में अगली सुनवाई आज 26 जुलाई को होगी।

आदेश का उद्देश्य पारदर्शिता कायम करना

इससे पहले यूपी सरकार ने आज सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर किया है। यूपी सरकार ने अपने हलफनामे में कहा है कि उसके दिशा-निर्देश कांवड़ यात्रा के शांतिपूर्ण समापन और पारदर्शिता कायम करने के लिए उद्देश्य से दिए गए थे। निर्देश के पीछे का उद्देश्य कांवड़ यात्रा के दौरान पारदर्शिता कायम करना और यात्रा के दौरान उपभोक्ताओं/कांवड़ियों को उनके द्वारा खाए जाने वाले भोजन के बारे में जानकारी देना था। ये निर्देश कांवड़ियों की धार्मिक भावनाओं को ध्यान में रखकर दिए गए ताकि वे गलती से कुछ ऐसा न खाएं, जो उनकी आस्थाओं के खिलाफ हो। 

+संभावित भ्रम से बचने का उपाय

उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा कि राज्य सरकार ने खाद्य विक्रेताओं के व्यापार या व्यवसाय पर कोई प्रतिबंध या निषेध नहीं लगाया है (मांसाहारी भोजन बेचने पर प्रतिबंध को छोड़कर), और वे अपना व्यवसाय सामान्य रूप से करने के लिए स्वतंत्र हैं। हलफनामे में कहा गया है, मालिकों के नाम और पहचान प्रदर्शित करने की आवश्यकता पारदर्शिता सुनिश्चित करने और कांवड़ियों के बीच किसी भी संभावित भ्रम से बचने के लिए एक अतिरिक्त उपाय मात्र है।

उत्तर प्रदेश सरकार ने किया याचिकाओं का विरोध

उत्तर प्रदेश सरकार ने नेमप्लेट विवाद में दाखिल याचिकाओं का विरोध करते हुए कहा है कि, हमारे संविधान में निहित धर्मनिरपेक्ष मूल्यों के प्रति प्रतिबद्ध होने के नाते, प्रत्येक व्यक्ति की धार्मिक भावनाओं की रक्षा करता है, चाहे उसका धर्म कुछ भी हो। राज्य यह सुनिश्चित करने के लिए हमेशा कदम उठाता है कि सभी धर्मों के त्योहार शांतिपूर्ण ढंग से मनाए जाएं।

తప్పు చేస్తే దొరకక తప్పదు

Jul 23 2024, 08:53

NEET UG 2024: ఫిజిక్స్ ప్రశ్నపై ఐఐటీ డైరెక్టర్‌కు సుప్రీంకోర్టు కీలక ఆదేశం

నీట్-యూజీ 2024 పరీక్షా పత్రంలో చర్చనీయాంశమైన ఫిజిక్స్ ప్రశ్నపై సరైన సమాధానం కోసం ఐఐటీ-ఢిల్లీ డైరెక్టర్‌కు సీజేఐ డైవై చంద్రచూడ్ సారథ్యంలోని సుప్రీంకోర్టు ధర్మాసనం సోమవారంనాడు కీలక ఆదేశాలు జారీ చేసింది.

 నీట్-యూజీ 2024 (NEET-UG 2024) పరీక్షా పత్రంలో చర్చనీయాంశమైన ఫిజిక్స్ ప్రశ్నపై సరైన సమాధానం కోసం ఐఐటీ-ఢిల్లీ డైరెక్టర్‌కు సీజేఐ (CJI) డైవై చంద్రచూడ్ (DY Chandachud) సారథ్యంలోని సుప్రీంకోర్టు (Supreme Court) ధర్మాసనం సోమవారంనాడు కీలక ఆదేశాలు జారీ చేసింది.

గ్రేస్ మార్కులకు దారితీసిన ఈ ప్రశ్నకు సరైన సమాధానం కోసం ముగ్గురు నిపుణులను ఏర్పాటు చేసి జూన్ 23వ తేదీ మధ్యాహ్నం 12 గంటల లోపు దానిపై సమాధానం సమర్పించాలని ఆదేశించింది. మంగళవారంనాడు కూడా విచారణ కొనసాగనుంది.

నీట్ పరీక్షా పత్రం, లీకేజీ అవకతవలపై సుప్రీంకోర్టు సోమవారం తిరిగి విచారణ జరిగింది.

గ్రేస్ మార్కులకు దారితీసిన ఫిజిక్స్ ప్రశ్న అంశాన్ని పిటిషనర్లు కోర్టు దృష్టికి తెచ్చారు.

ఒక ప్రశ్నకు రెండు సరైన సమాధానాలు ఇచ్చి, మార్కులు మాత్రం ఒకదానికే వేశారని, దానికి గ్రేస్ మార్కులు ఇచ్చినా, ఇవ్వకపోయినా కూడా మెరిట్ లిస్ట్ మారే అవకాశం ఉందని పిటిషనర్లు వాదించారు.

దీనిపై ధర్మాసనం వెంటనే స్పందిస్తూ, సరైన సమాధానం కోసం ముగ్గురు నిపుణులను ఏర్పాటు చేసి ఆ సమాధానం తమకు సమర్పించాలని ఢిల్లీ-ఐఐటీ డైరెక్టర్‌ను ఆదేశించింది.

తప్పు చేస్తే దొరకక తప్పదు

Jul 19 2024, 19:43

ఫ్యాషన్ షో జరుగుతోందా? లాయర్ వస్త్రధారణపై సీజేఐ ఆగ్రహం

సుప్రీం కోర్టు(Supreme Court) ప్రధాన న్యాయమూర్తి జస్టిస్ డీవై చంద్రచూడ్ న్యాయవాదిపై తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. కూల్చివేతకు సంబంధించిన కేసు విచారణలో భాగంగా లాయర్ వస్త్రధారణపై సీజేఐ మండిపడ్డారు.

అయితే, కోర్టుకు హాజరయ్యే లాయర్లు తప్పనిసరిగా ధరించాల్సిన నెక్‌బ్యాండ్‌ ఆ న్యాయవాది ధరించలేదు. దీంతో, సీజేఐ న్యాయవాదిని ఉద్దేశించి ఘాటు వ్యాఖ్యలు చేశారు.

మీ మెడ చుట్టూ ఉండే బ్యాండ్ ఎక్కడ ఉంది? ఇక్కడేమైనా ఫ్యాషన్ షో జరుగుతోందా?” అని ప్రశ్నించారు.

ఈమెయిల్ పంపాలని ఆదేశించారు. హడావిడిగా వచ్చానని న్యాయవాది చెప్పినప్పుడు మరింత కఠినంగా సీజేఐ సమాధానమిచ్చారు.

క్షమించండి, మీరు సరైన వస్త్రధారణలో లేకుంటే కేసు వినేది లేదు" అని స్పష్టం చేశారు.

బార్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ ఇండియా (Bar Council)నిబంధనల ప్రకారం కోర్టుకు హాజరయ్యే న్యాయవాదులకు డ్రెస్ కోడ్‌ తప్పనిసరి. సుప్రీంకోర్టు, హైకోర్టు, కింది కోర్టులు, ట్రైబ్యునల్స్ లేదా అథారిటీలలో హాజరయ్యే న్యాయవాదాలు డ్రెస్ కోడ్ తప్పనిసరిగా పాటించాల్సి ఉంటుంది.

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May 07 2024, 20:22

ममता सरकार को सुप्रीम कोर्ट से राहत, बंगाल शिक्षक भर्ती मामले में हाई तोक्ट के फैसले पर लगाई अंतरिम रोक
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पश्चिम बंगाल में शिक्षक भर्ती घोटाले पर सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को सुनवाई हुई। इसमें शीर्ष कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि सीबीआई अपनी जांच जारी रखे, लेकिन कर्मचारी-उम्मीदवारों पर कोई एक्शन न ले। कलकत्ता हाईकोर्ट ने इस साल 22 अप्रैल को पश्चिम बंगाल के सरकारी स्कूलों की 25 हजार 753 नियुक्तियों को अवैध करार दे दिया था। साथ ही इन शिक्षकों को 7-8 साल के दौरान मिली सैलरी 12% इंटरेस्ट के साथ लौटाने के निर्देश भी दिए थे। इसके लिए कोर्ट ने 6 हफ्ते का समय दिया था।

बता दें कि पश्चिम बंगाल सरकार ने 25 हजार शिक्षकों की नियुक्ति को रद्द करने के आदेश को शीर्ष अदालत में चुनौती दी थी। भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की पीठ ने इस मामले की सुनवाई करते हुए राज्य सरकार से पूछा कि जब भर्ती प्रक्रिया पर पहले से सवाल उठ रहे थे तो नई नियुक्तियां क्यों की गईं?

अदालत में वकील नीरज कौशल कौल ने पश्चिम बंगाल सरकार का पक्ष रखते हुए कहा कि शिक्षकों और छात्रों के अनुपात को देखकर ही भर्तियां की गईं थीं। उन्होंने कहा कि सीबीआई ने भी 25 हजार शिक्षकों की नियुक्ति को अवैध नहीं कहा है। राज्य सरकार के दूसरे वकील जयदीप गुप्ता ने हाईकोर्ट के फैसले को गलत करार देते हुए कहा कि यह शीर्ष अदालत के ही फैसले के विपरीत है। उन्होंने कहा कि शिक्षकों की नियुक्ति को रद्द करने का फैसला हाईकोर्ट के अधिकार क्षेत्र से बाहर है। इसके बाद मुख्य न्यायाधीश ने सवाल पूछा कि शिक्षक भर्ती से जुड़ी कॉपियां क्यों खत्म की गईं? जिसके जवाब में वकील ने कहा कि कॉपियां अब नहीं मिल सकती। सुप्रीम कोर्ट ने फिर पूछा का आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार से कहा है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो लोग अपना भरोसा खो देंगे।

सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने मामले को व्यवस्थागत धोखाधड़ी बताया। कोर्ट ने कहा कि आज नौकरियों की कमी है। अगर जनता का भरोसा चला गया तो कुछ नहीं बचेगा। कोर्ट ने फटकार लगाते हुए यह भी कहा कि राज्य सरकार के पास यह दिखाने के लिए कुछ भी नहीं है कि डेटा उसके अधिकारियों ने मेनटेन किया था और इसकी उपलब्धता के बारे में पूछा गया था। बंगाल के शिक्षक भर्ती घोटाले में चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच सुनवाई कर रही है।

पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती को रद्द करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले पर अंतरिम रोक लगाई है। कहा है कि वैध और अवैध भर्तियों को अलग करने की जरूरत है। तौर-तरीके पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से तय किए जाएंगे। सिर्फ उन्हीं अभ्यर्थियों को वेतन लौटाने की जरूरत है, जिनकी भर्ती अवैध है, यह हमारे फैसले पर निर्भर करेगा। 16 जुलाई से मामले में रेगुलर सुनवाई होगी।

India

May 07 2024, 15:48

केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर नहीं हुआ कोई फैसला, सुप्रीम कोर्ट की ओर से कोई आदेश नहीं
#supreme_court_interim_bail_hearing_delhi_cm_arvind_kejriwal


दिल्ली शराब घोटाले में जेल में बंद दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई, लेकिन सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट की बेंच बिना कोई आदेश दिए उठ गई।इस मामले में कोर्ट की ओर से कोई आदेश नहीं जारी किया गया और सुनवाई 9 मई या अगले हफ्ते में पूरी होगी।केजरीवाल ने कोर्ट में अंतरिम जमानत देने की मांग की थी, जिस पर सुनवाई करते हुए 3 मई को जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की पीठ ने कहा था कि लोकसभा चुनाव को देखते हुए केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर विचार किया जा सकता है।

आज सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों के वकीलों ने अपनी-अपनी दलीलें पेश कीं। सुप्रीम कोर्ट ने तमाम दलीलें सुनने के बाद 2ः30 बजे सीएम केजरीवाल पर फैसला सुनाने की बात कही थी। मगर आखिरी समय में सुप्रीम कोर्ट की बेंच बिना फैसला सुनाए ही उठ गई। अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत आज खत्म हो गई थी और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करके अंतरिम जमानत की अर्जी डाली थी। वहीं सीएम की रिहाई के खिलाफ ईडी के वकील ने भी कई दलीलें पेश की, जिसके बाद कोर्ट इस नतीजे पर पहुंची है।

मामले की सुनवाई के दौरान ईडी ने कोर्ट को बताया कि अरविंद केजरीवाल साल 2022 में गोवा विधानसभा चुनाव के दौरान 7 स्टार ग्रैंड हयात होटल में ठहरे थे और होटल के बिल का भुगतान चनप्रीत सिंह द्वारा किया गया था। चनप्रीत सिंह पर आरोप है कि गोवा चुनाव में आम आदमी पार्टी के चुनाव प्रचार के लिए उन्हें ही कथित तौर पर फंड मिला था। ईडी के वकील एडिश्नल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने केजरीवाल की अंतरिम जमानत का विरोध करते हुए कहा कि 'यह राजनीति से प्रेरित मामला नहीं है। हम इस मामले में हो रही राजनीति को लेकर चिंतित नहीं हैं, लेकिन हमारी चिंता सबूतों को लेकर है। शुरुआत में अरविंद केजरीवाल पर हमारा फोकस नहीं था और न ही ईडी केजरीवाल के खिलाफ कार्रवाई का विचार कर रही थी, लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी तो केजरीवाल की भूमिका साफ हो गई।'

जमानत पर सुनवाई के दौरान जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा कि लोकसभा चुनाव चल रहा है। यह एक असाधारण मामला है। केजरीवाल चुने हुए मुख्यमंत्री हैं। वह किसी अन्य मामले में शामिल नहीं हैं। एसजी तुषार मेहता ने कहा कि कृपया मामले को पूरा सुनें। हम क्या उदाहरण स्थापित कर रहे हैं। वह एक मुख्यमंत्री हैं और प्रचार करना चाहते हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कैंपेन से कोई नुकसान नहीं है। एसजी ने कहा कि अगर एक किसान को अपने खेत की देखभाल करनी है और एक किराना दुकान के मालिक को अपनी दुकान पर जाना है तो एक मुख्यमंत्री को आम आदमी से अलग कैसे माना जा सकता है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राजनीतिक लोगों के साथ अलग व्यवहार नहीं किया जा सकता।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम केस की मेरिट पर नहीं जा रहे हैं, सिर्फ अंतरिम जमानत पर दलील रखिए. ये लोकसभा चुनाव के मद्देनजर राजनीतिक कार्यकारी को लेकर है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर हमने फैसला सुरक्षित रखा तो उसे सुनाना भी पड़ेगा। यदि हम फिर से याचिका स्वीकार करने का निर्णय लेते हैं तो चुनाव प्रचार का यह दौर चला जाएगा।

सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि अगर अदालत हमें अंतरिम जमानत का जवाब देने के लिए कहती है तो इस अदालत को उनकी भूमिका पर सुनवाई करनी चाहिए। अगर वह प्रचार नहीं करेंगे तो आसमान नहीं गिर जाएगा। सिर्फ इसलिए कि उनके पास समय खत्म हो रहा है। एसजी ने कहा कि हम राजधानी के सीएम के साथ काम कर रहे हैं और वह 6 महीने तक समन से बचते रहे हैं। कृपया कोई अपवाद न बनाएं, क्योंकि यह एक वास्तविक आम आदमी को हतोत्साहित करेगा।

अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने सीएम को जमानत देने की तरफ इशारा किया था। कोर्ट ने सीएम केजरीवाल के वकील से पूछा कि जमानत मिलने के बाद केजरीवाल मुख्यमंत्री कार्यालय का कोई काम नहीं करेंगे। इसपर सीएम के वकील ने हलफनामा दायर करके कोर्ट की शर्त पूरी करने की गारंटी दी थी। ऐसे में कोर्ट ने 2ः30 बजे फैसला सुनाने की बात कही। मगर अब सुप्रीम कोर्ट की बेंच बिना फैसला सुनाए ही उठ गई। सीएम की याचिका पर अगली सुनवाई 9 मई को होगी।

India

May 07 2024, 15:32

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को लोकसभा चुनाव में प्रचार करने के लिए अंतरिम जमानत पर एससी में चल रही सुनवाई




दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को लोकसभा चुनाव में प्रचार करने के लिए अंतरिम जमानत दी जाए या नहीं, सुप्रीम कोर्ट आज इस बात पर विचार कर रहा है. अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान ईडी की ओर से पेश हुए एएसजी एसवी राजू ने दलीलें रखीं. एएसजी राजू ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि मनीष सिसोदिया की जमानत रद्द होने के बाद 1100 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की गई है. इस पर जस्टिस खन्ना ने पूछा कि अपराध की आय 100 करोड़ थी.. यह 2-3 सालों में 1100 करोड़ कैसे हो गई. यह रिटर्न की एक अभूतपूर्व दर होगी.

जस्टिस खन्ना की इस टिप्पणी पर एएसजी राजू ने कहा कि 590 करोड़ थोक व्यापारी का मुनाफा है. इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अंतर लगभग 338 करोड़ था और यह पूरी चीज अपराध की आय नहीं हो सकती. इसके बाद ईडी की ओर से एएसजी राजू ने कहा कि जब हमने जांच शुरू की तो हमारी जांच सीधे तौर पर उनके (अरविंद केजरीवाल) खिलाफ नहीं थी. जांच के दौरान उनकी भूमिका सामने आई. इसीलिए शुरुआत में उनके बारे में एक भी सवाल नहीं पूछा गया. जांच उन पर केंद्रित नहीं थी. मामले में दोनों ओर से जिरह और सुनवाई जारी है।

Streetbuzznews

May 03 2024, 11:01

Magcial Charmant Announces An Event"Soothing Summer Ep #1: A Celebration of Sustainable Fashion"

 

Thane, Maharashtra – [Date] – Magcial Charmant, a certified event management entity led by Mrs. Samrruddhi Vijay Patil (certified Wedding and Event Planner), proudly announces its unique summer event series, "Soothing Summer". This first episode, aptly titled "Fashion Walk," will be held on Saturday, May 4th, 2024, at 4:30 PM onwards at the Mojito Cafe & Bar, Ovala Naka, Ghodbunder Rd, Thane.Soothing Summer Ep : Fashion Walk is a captivating showcase of summer fashion where cotton reigns supreme. Magcial Charmant aims to promote awareness about the benefits and elegance of utilising eco-friendly, recyclable fabrics like cotton and linen. The event will feature stunning outfits, jewellery, and accessories, all meticulously crafted from recycled fabrics.

Renowned Guests and Collaborations Enhance the Experience

The event boasts an impressive list of esteemed guests, including:

  • Mrs. Vasanti Gokani (Artist)
  • Mrs. Managla Karandikar (Ex-Principal & Commissioner for Scout & Guide)
  • Mr. Abhishek Dixit (Celebrity Manager)
  • Mr. Harshal Rane (Actor & Casting Director)
  • Mr. Noor Khan (Bollywood Choreographer)

Adding to the excitement, Magcial Charmant has partnered with several prominent brands, including:

  • Fashion Brands: Kamgar Saree Centre (Thane), Radnyeesis (Thane), Kalasatra (Dombivli), Anita's Collection (Thane), Chinmay's Creations (Kalyan), Swamitanaya (Thane)
  • Venue Partner: Mojito Cafe & Bar
  • Co-Sponsor: Lagu Bhandu
  • Print Media Partner: Yuva Prabhav
  • Social Media Partner: Bits & Bytes
  • Co-Sponsor: Alkrush Institute of Fashion Designing
  • Associate Partner: Asmi Foundation
  • Momento Partner: Tina's Makeup-Hair Academy
  • Support Partner: MGT- Uma Thakker
  • Gifting Partners: Kalishquaa, e-naturals, Royal Smart Collections, Vediclush, Sharu Creation, Art Harvest

Sustainable Style Takes Center Stage

Soothing Summer Ep : Fashion Walk is more than just a showcase of beautiful summer attire. It serves as a platform to advocate for sustainable fashion practices. By highlighting the potential and beauty of recycled fabrics, Magcial Charmant aims to inspire conscious fashion choices and promote environmental responsibility.

Unveiling a Serene Summer Soiree

The event promises a delightful afternoon filled with captivating fashion presentations, vibrant interactions, and a celebration of eco-conscious style. This pre-launch event paves the way for upcoming Soothing Summer episodes, each offering a unique summer experience.

About Magcial Charmant

Magcial Charmant, spearheaded by Mrs. Samrruddhi Vijay Patil, is a certified event management entity dedicated to creating unforgettable experiences. Their expertise lies in curating dream weddings, captivating events, and innovative concepts. With a commitment to excellence and a focus on sustainability, Magcial Charmant strives to leave a lasting and positive impact on the event landscape.

Stay Tuned for Further Details

For further information and updates on Soothing Summer Ep : Fashion Walk and upcoming episodes, please follow Magcial Charmant on their social media platforms.

Jharkhand

Apr 29 2024, 14:50

आज सुप्रीम कोर्ट में हेमंत की याचिका पर हुई सुनवाई,ईडी को कोर्ट ने कहा जवाब दाखिल करने, अगली सुनवाई 6 मई को


झारखंड डेस्क

हाईकोर्ट ने 55 दिन बीत जाने के बाद भी अपना फैसला नहीं सुनाया, तो हेमंत ने Supreme Court की शरण ली।

सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में आज सुनवाई के दौरान प्रवर्तन निदेशालय (ED) को शपथ पत्र दायर कर जवाब देने का निर्देश दिया और अगली सुनवाई की तारीख 6 मई को तय की।

India

Apr 26 2024, 16:13

NOTA से जुड़ी एक याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को जारी किया नोटिस, जानें क्या है मामला

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लोकसभा चुनाव 2024 के बीच NOTA ( (None Of The Above) का मुद्दा एक बार फिर चर्चा में है। सुप्रीम कोर्ट ने NOTA से जुड़ी एक याचिका पर चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया है। याचिका मोटिवेशनल स्पीकर और You Can Win के लेखक शिव खेड़ा ने लगाई है। इसमें चुनाव आयोग को निर्देश देने की मांग की गई है। ख्य न्यायधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अगुआई वाली बेंच ने यह फैसला सुनाया।

याचिका शिव खेड़ा ने आयोग को यह निर्देश देने की मांग की गई है कि यदि NOTA को किसी कैंडिडेट से ज्यादा वोट मिलते हैं, तो उस सीट पर हुए चुनाव को रद्द कर दिया जाए, साथ ही नए सिरे से चुनाव कराए जाएं। याचिका में यह नियम बनाने की भी मांग की गई है कि NOTA से कम वोट पाने वाले उम्मीदवारों को 5 साल के लिए सभी चुनाव लड़ने से बैन कर दिया जाए। साथ ही NOTA को एक काल्पनिक उम्मीदवार के तौर पर देखा जाए। 

याचिका सूरत में 22 अप्रैल को बीजेपी कैंडिडेट मुकेश दलाल की निर्विरोध जीत के संदर्भ में दायर की गई है। बता दें कि यहां से कांग्रेस कैंडिडेट नीलेश कुंभाणी का पर्चा रद्द हो गया था। दरअसल, उनके पर्चे में गवाहों के नाम और हस्ताक्षर में गड़बड़ी थी। इस सीट पर BJP और कांग्रेस समेत 10 प्रत्याशी मैदान में थे। साथ ही 21 अप्रैल को 7 निर्दलीय कैंडिडेट्स ने अपना नामांकन वापस ले लिया। वहीं सोमवार 22 अप्रैल को बीएसपी कैंडिडेट प्यारे लाल भारती ने भी पर्चा वापस ले लिया। इस तरह मुकेश दलाल निर्विरोध चुन लिए गए।

याचिका में ये 4 दलीलें भी दी गईं

• याचिकाकर्ता के मुताबिक NOTA के स्वरूप में सबसे अहम बदलाव महाराष्ट्र, हरियाणा, दिल्ली और पुडुचेरी में देखा गया। इन राज्यों के चुनाव आयोगों (SEC) ने ऐलान किया कि यदि किसी चुनाव में NOTA को सबसे ज्यादा वोट मिलते हैं तो वहां दोबारा वोटिंग होगी। NOTA की शुरुआत के बाद से चुनावी प्रक्रिया में यह पहला बड़ा बदलाव था।

• राज्य चुनाव आयोगों ने नोटिफिकेशन जारी किया, जिनमें NOTA को एक काल्पनिक उम्मीदवार बताया। इसमें साफतौर पर कहा गया- अगर NOTA को सबसे ज्यादा वोट मिले तो दूसरे नंबर के उम्मीदवार को विजेता घोषित करना NOTA के सिद्धांत और उद्देश्य का उल्लंघन है।

• सुप्रीम कोर्ट का NOTA लाने का मकसद यह उम्मीद करना था कि इससे चुनावों में मतदाताओं की भागीदारी बढ़ेगी, लेकिन ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं हुआ। ऐसा तभी हो सकता है जब राज्य और केंद्र चुनाव आयोग महाराष्ट्र, दिल्ली, पुडुचेरी और हरियाणा की तरह NOTA को भी अधिकार दें।

• महाराष्ट्र, दिल्ली, पुडुचेरी और हरियाणा में पंचायत और नगरपालिका चुनावों से NOTA के लिए जो प्रयास शुरू हुआ है, उसे सभी स्तरों पर समान रूप से लागू किया जाना चाहिए।

क्या है नन ऑफ द अबव (NOTA)

NOTA एक वोटिंग ऑप्शन है, जिसे वोटिंग सिस्टम में सभी उम्मीदवारों के लिए असहमति दिखाने के लिए डिजाइन किया गया है। इसे भारत में पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज (PUCL) बनाम यूनियन ऑफ इंडिया के फैसले में 2013 के सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद EVM में जोड़ा गया था। हालांकि, भारत में NOTA राइट टू रिजेक्ट के लिए नहीं दिया गया है।

मौजूदा कानून के मुताबिक, NOTA को ज्यादा वोट मिलते हैं तो इसका कोई कानूनी नतीजा नहीं होता। ऐसी स्थिति में अगले उम्मीदवार को विजेता घोषित किया जाएगा।

India

Apr 26 2024, 15:13

EVM-VVPAT पर आए फैसले के बाद विपक्ष पर बरसे PM मोदी, बोले-मतपेटियां लूटने वालों को मिला जवाब

#pmmodiattackedcongressrjdonevmvvpatsupremecourtverdict

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिहार के अररिया में चुनावी रैली को संबोधित किया। पीएम नरेंद्र मोदी ने चुनाव प्रचार के दौरार अररिया में हुई इस जनसभा में ईवीएम को लेकर विपक्ष पर निशाना साधा। ईवीएम और वीवीपैट पर आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि कोर्ट ने साफ कह दिया है कि बैलेट पेपर वाला पुराना दौर वापस लौटकर नहीं आएगा। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा, इंडी गठबंधन के हर नेता ने ईवीएम को लेकर जनता के मन में संदेह पैदा करने का पाप किया है। आज सुप्रीम कोर्ट ने इनको गहरा झटका दिया है।

देश की सर्वोच्च न्यायालय ने ऐसा करारा तमाचा मारा

पीएम मोदी ने कहा कि आज पूरी दुनिया भारत के चुनावी प्रक्रिया की तारीफ करती है। लेकिन, इंडी गठबंधन के लोग ईवीएम को लेकर दुष्प्रचार करते हैं। विपक्ष के लोग ईवीएम को हटाना चाहते थे। आज इन्हीं लोगों ने देश की सर्वोच्च न्यायालय ने ऐसा करारा तमाचा मारा है कि यह लोग मुंह मोड़कर देख नहीं पाएंगे। इन लोगों को अब देश से माफी मांगनी चाहिए।

कोर्ट ने विपक्षी दलों को सिखाया सबक

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि बिहार में पहले कांग्रेस-आरजेडी के शासन में बूथ लूट होती थी। वोटिंग के दिन यहां कमजोरों, गरीबों,पिछड़ों, दलितों को डंडे की चोट पर बूथ से बाहर रखा जाता था। अब ये लोग फिर से वही चाहते थे लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में इन्हें सबक सिखा दिया। पीएम ने कहा कि जिन्होंने दशकों तक बैलेट पेपर के बहाने गरीबों का अधिकार छीना, वे आज कोर्ट के फैसले के आगे शर्मिंदा हैं।

कांग्रेस और राजद पर साधा निशाना

देश में आज दो धारा बन गई है। एक धारा एनडीए की है। जिसका मकसद है देश को सशक्त करना। इसके विपरीत कांग्रेस और राजद का मकसद है देश को गुमराह करना। विकास के लिए जनता को तरपाना। अपनी तिजौरी भरना। इन दोनों पार्टियों ने बिहार के लोगों को दाने-दाने के लिए तरसा दिया। किसी के पास नौकरी है तो उनकी जमीन छीन लो। कोई थोड़ा भी सामर्थ्यवान है तो उसका अपहरण करवा लो। यह जंगलराज की पहचान है।

कांग्रेस की आरक्षण नीति पर भी निशाना

पीएम मोदी ने कहा कि अब कांग्रेस ने दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों के आरक्षण का हक छीनने की बहुत गहरी साजिश रची है। देश के संविधान ने साफ-साफ कहा है कि भारत में धर्म आधारित आरक्षण नहीं हो सकता। लेकिन कांग्रेस पूरे देश में धर्म आधारित आरक्षण के लिए जोर लगा रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस चाहती है कि उसका कर्नाटक का आरक्षण मॉडल पूरे देश में लागू हो।