रांची नगर निकाय चुनाव: नामांकन शुरू; प्रत्याशी बनने से पहले जान लें ये 15 कड़े नियम, एक गलती और हाथ से निकल जाएगा मौका!

रांची: झारखंड की राजधानी में नगर निकाय चुनाव का बिगुल बज चुका है। 29 जनवरी से 4 फरवरी तक नामांकन की प्रक्रिया चलेगी। राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव राधेश्याम प्रसाद ने स्पष्ट किया है कि नामांकन के दौरान अनुशासन और नियमों का पालन अनिवार्य है।
नामांकन के लिए मुख्य गाइडलाइन
समय और स्थान: नामांकन सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक ही स्वीकार किए जाएंगे।
समर्थकों की सीमा: नामांकन स्थल के 100 मीटर के दायरे में प्रत्याशी अपने साथ अधिकतम केवल 3 समर्थकों को ही ले जा सकते हैं।
दस्तावेजों की जांच: निर्वाची पदाधिकारियों को कागजातों की सूक्ष्म जांच के निर्देश दिए गए हैं। एक भी त्रुटि होने पर नामांकन रद्द हो सकता है।
आदर्श आचार संहिता: क्या करें और क्या न करें?
अनुमंडल पदाधिकारी (SDO) कार्यालय द्वारा शांतिपूर्ण चुनाव सुनिश्चित करने के लिए निषेधाज्ञा लागू की गई है:
लाउडस्पीकर पर पाबंदी: रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउडस्पीकर का प्रयोग पूरी तरह प्रतिबंधित है। दिन में भी अनुमति लेकर ही सीमित ध्वनि (75 डेसिबल से कम) में इसका उपयोग किया जा सकता है।
हथियार लेकर चलने पर रोक: किसी भी प्रकार का धारदार या घातक हथियार लेकर चलने पर प्रतिबंध है। (सिखों के कृपाण और नेपालियों की खुखरी जैसे पारंपरिक शस्त्रों को छूट प्राप्त है)।
सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा: सरकारी भवनों या सड़कों पर नारे लिखना, पोस्टर चिपकाना या झंडा लगाना अपराध माना जाएगा। ऐसा करने पर प्रिवेंशन ऑफ डिफेसमेंट ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के तहत कार्रवाई होगी।
भीड़ पर नियंत्रण: शांति भंग करने के उद्देश्य से 5 या उससे अधिक व्यक्ति एक स्थान पर जमा नहीं हो सकेंगे।
सोशल मीडिया पर नजर: किसी भी व्यक्ति या समुदाय के विरुद्ध आपत्तिजनक टिप्पणी या भ्रामक संदेश फैलाने पर सख्त कानूनी कार्रवाई होगी।
धार्मिक स्थलों का उपयोग: किसी भी मंदिर, मस्जिद या गुरुद्वारे का प्रयोग राजनीतिक प्रचार के लिए नहीं किया जा सकेगा।
भड़काऊ भाषण प्रतिबंधित: जाति, धर्म या भाषा के आधार पर नफरत फैलाने वाले भाषणों पर पूर्ण रोक है।
पर्यावरण का ध्यान: प्रचार के लिए प्लास्टिक या पॉलीथीन से बने पोस्टर और बैनर का इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा।
महत्वपूर्ण सुर्खियां (Headlines):
"प्रत्याशी ध्यान दें! नामांकन के समय साथ रहेंगे केवल 3 समर्थक, 100 मीटर का दायरा होगा 'नो-गो ज़ोन'"
"रांची निकाय चुनाव: बिना अनुमति सभा या जुलूस निकाला तो होगी जेल, आचार संहिता के कड़े नियम लागू"
"निकाय चुनाव 2026: रात 10 बजे के बाद लाउडस्पीकर बंद, सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट पर प्रशासन की पैनी नजर"
"नामांकन प्रक्रिया शुरू: 4 फरवरी तक मौका, गाइडलाइन का पालन न करने पर रद्द हो सकता है पर्चा"
49 min ago
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