झारखंड कैबिनेट के बड़े फैसले: मॉनसून सत्र को मंजूरी, सड़कों के लिए करोड़ों स्वीकृत, कई सेवा संबंधी प्रस्तावों पर मुहर

रांची: झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आज, 11 जुलाई 2025 को झारखंड मंत्रालय में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णयों पर मुहर लगाई गई। इस बैठक में राज्य के विकास, प्रशासनिक सुधार और जन कल्याण से जुड़े कई प्रस्तावों को मंजूरी मिली।
विधानसभा का मॉनसून सत्र और विधायी कार्य
कैबिनेट ने षष्ठम झारखंड विधानसभा के तृतीय (मॉनसून) सत्र को 01 अगस्त 2025 से 07 अगस्त 2025 तक आहूत किए जाने तथा इससे संबंधित औपबंधिक कार्यक्रम पर अपनी स्वीकृति दे दी है। यह सत्र राज्य के महत्वपूर्ण विधायी कार्यों और अनुपूरक बजट पर चर्चा के लिए महत्वपूर्ण होगा।
सड़क परियोजनाओं के लिए करोड़ों की स्वीकृति
राज्य में आधारभूत संरचना के विकास को गति देते हुए कैबिनेट ने दो महत्वपूर्ण सड़क परियोजनाओं के लिए बड़ी राशि स्वीकृत की है:
सिल्ली-बंता-हजाम टीकर-रंगामाटी पथ (MDR-25) के 39 किलोमीटर हिस्से के राईडिंग क्वालिटी सुधार (IRQP) कार्य के लिए ₹32.70 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।
रांची जिले में कुम्हरिया मोड़ से संग्रामपुर तक (कुल लंबाई-6.333 किमी) पथ के पुनर्निर्माण (पुल निर्माण, भू-अर्जन, एवं यूटिलिटी शिफ्टिंग सहित) के लिए ₹38.89 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई। इस पथ को ग्रामीण कार्य विभाग से पथ निर्माण विभाग को हस्तांतरित भी किया जाएगा।
साहेबगंज अंतर्गत करमाटांड से जुराल तक (कुल 12.706 किमी) पथ के चौड़ीकरण, मजबूतीकरण और पुनर्निर्माण (भू-अर्जन, यूटिलिटी शिफ्टिंग और प्लांटेशन सहित) के लिए ₹121.74 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई। इस पथ को भी ग्रामीण कार्य विभाग से पथ निर्माण विभाग को हस्तांतरित किया जाएगा।
प्रशासनिक एवं सेवा संबंधी महत्वपूर्ण निर्णय
कैबिनेट ने विभिन्न प्रशासनिक और सेवा संबंधी प्रस्तावों पर भी निर्णय लिए:
जिला योजना अनाबद्ध निधि के माध्यम से योजनाओं की स्वीकृति और कार्यान्वयन हेतु मार्गदर्शिका में संशोधन को स्वीकृति मिली।
झारखंड प्रशासनिक सेवा की तत्कालीन अंचल अधिकारी, नामकुम, रांची, श्रीमती कुमुदिनी टुडू के अपील अभ्यावेदन को अस्वीकृत करते हुए उनके विरुद्ध 02 वेतनवृद्धि पर रोक के दण्ड को यथावत् रखने की स्वीकृति दी गई।
प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, नयाभुसूर, नामकुम, रांची की चिकित्सा पदाधिकारी डॉ. अभिनीति सिद्धार्थ और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, नाला, जामताड़ा की चिकित्सा पदाधिकारी डॉ. स्नेहा सिंह को सेवा से बर्खास्त करने की स्वीकृति मिली।
माननीय झारखंड उच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में तत्कालीन प्रभारी सिविल सर्जन, जमशेदपुर डॉ. अरविंद कुमार लाल की सेवा से बर्खास्तगी आदेश को निरस्त करने की स्वीकृति दी गई।
राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) के तहत एकीकृत पेंशन योजना (Unified Pension Scheme) के संचालन को स्वीकृति दी गई।
स्वर्गीय भगत चरण महान्ती, भूतपूर्व पदचर को अनुमान्य ACP/MACP का लाभ प्रदान किए जाने की स्वीकृति मिली।
स्वैच्छिक सेवानिवृत पुलिस अवर निरीक्षक श्री शिव कुमार प्रसाद के चिकित्सा पर हुए व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु ₹10.20 लाख के भुगतान को घटनोत्तर स्वीकृति दी गई।
झारखंड अवर शिक्षा सेवा के पूर्व में सृजित पदों के आलोक में वर्तमान आवश्यकतानुसार पदों के प्रत्यर्पण एवं स्वीकृति को मंजूरी मिली।
प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना-जलछाजन विकास अवयव (WDC-PMKSY 2.0) परियोजनाओं में Spineless Cactus Plantation अंतर्गत तकनीकी सहयोग प्रदान करने हेतु 04 संस्थाओं के मध्य Non-Financial MoU करने की स्वीकृति दी गई।
माननीय झारखंड उच्च न्यायालय के न्यायादेश के अनुपालन में याचिकाकर्ता उमेश पासवान और राम बिनय शर्मा की सेवा को 16 जनवरी 1994 से नियमितीकरण की स्वीकृति दी गई।
राज्य अंतर्गत सभी थानों हेतु चार पहिया एवं दो पहिया वाहनों के क्रय की स्वीकृति प्रदान की गई।
"झारखंड उत्पाद (झारखंड राज्य बेवरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड के माध्यम से खुदरा उत्पाद दुकानों का संचालन) नियमावली, 2022" के तहत राजस्वहित में अल्पकालीन वैकल्पिक व्यवस्था के अंतर्गत नई खुदरा उत्पाद नीति के तहत दुकानों के संचालन हेतु दैनिक पारिश्रमिक पर मानव बल की सेवा प्राप्त करने के लिए निर्गत संकल्प पर घटनोत्तर स्वीकृति दी गई।
"The District Courts of the State of Jharkhand for the Use of Electronic Communication and Audio-Video Electronic Means Rules, 2025" के गठन के लिए माननीय राज्यपाल महोदय का अनुमोदन प्राप्त करने की स्वीकृति मिली।
माननीय झारखंड उच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में वर्ष 2017 में नियुक्त/कार्यरत खान निरीक्षकों को देय तिथि से सेवा सम्पुष्टि एवं वेतनवृद्धि अनुमान्य करने हेतु एकबारीय व्यवस्था के तहत सेवा नियमावली में प्रावधानित विभागीय परीक्षा में उत्तीर्णता की शर्त को शिथिल करने की स्वीकृति दी गई।
राज्य सरकार के कर्मियों को अपुनरीक्षित वेतनमान (छठा केंद्रीय वेतनमान और पंचम वेतनमान) में 01 जनवरी 2025 के प्रभाव से महंगाई भत्ता की दरों में वृद्धि को स्वीकृति मिली।
राज्य सरकार के पेंशनधारियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को अपुनरीक्षित वेतनमान (छठा केंद्रीय वेतनमान) में 01 जनवरी 2025 के प्रभाव से महंगाई राहत की दरों में वृद्धि की स्वीकृति दी गई।
तत्कालीन जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, हजारीबाग दिनेश कुमार मिश्र के एयर एंबुलेंस से रांची से दिल्ली ले जाने में हुए चिकित्सा व्यय ₹5.75 लाख की प्रतिपूर्ति को स्वीकृति मिली।
संस्था निबंधन अधिनियम, 1860 की धारा 24 के अंतर्गत संस्था निबंधन नियमावली के गठन को स्वीकृति मिली।
मरंग गोमके जयपाल सिंह मुंडा पारदेशीय छात्रवृत्ति अंतर्गत सुश्री माधुरी खालखो को छात्रवृत्ति प्रदान करने हेतु वर्णित छात्रवृत्ति की अवधि व पाठ्यक्रम संबंधी पात्रता को विशेष परिस्थिति में क्षांत/शिथिल करने की स्वीकृति दी गई।
स्वर्गीय जगरनाथ महतो, तत्कालीन मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग तथा उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग, झारखंड सरकार के Lung Transplant के उपरांत MGM अस्पताल चेन्नई में कराई गई अनुगामी चिकित्सा में वास्तविक व्यय ₹44.83 लाख की प्रतिपूर्ति/भुगतान की स्वीकृति दी गई।
उत्तरवर्ती बिहार एवं झारखंड राज्य स्थित एकीकृत बिहार पंचायत राज वित्त निगम लिमिटेड के कर्मियों के बकाया वेतनादि के भुगतान हेतु झारखंड आकस्मिकता निधि से अग्रिम की निकासी की स्वीकृति दी गई।
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